सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) अध्याय-3
राजस्व एवं प्राप्तियाँ
(नियम 27 से 41 तक)

नियम 27ः- प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है कि सरकार से सम्बन्धित समस्त राशियां नियमित एवं तुरन्त निर्धारित, वसूल तथा लेखांकित की जाकर राज्य की संचित निधि में सही समय पर जमा कराई जाये। मासिक लेखे व विवरणः- नियंत्रण अधिकारी जीए-13 प्रपत्र में समस्त सूचनाऐं महालेखाकार को उपलब्ध करवायेगा।
प्राप्तियां- जीए-13 व्ययः- जीए-19

नियम 28ः- लेखों का सारांशः- महालेखाकार अपने लेखों का सारांश नियंत्रण अधिकारी को प्रत्येक माह भेजेगा। यदि लेखों में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए जीए-15 महालेखाकार को भेजा जाएगा। अशुद्धियों में सूधार के लिए जीए-10 नया फार्म है।

नियम 29ः- विभागीय नियमः– राजस्व के निर्धारण, संग्रह एवं प्राप्तियों के बारे में विस्तृत नियम विभागीय नियम में है।

नियम 30ः- सरकार को देय किसी राशि को बिना किसी पर्याप्त कारण के नहीं छोड़ा जा सकता।

नियम 31ः- किसी भी राशि को जब तक की अधिकृत न हो, उचन्ति खाते में हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

नियम 32ः- विभागाध्यक्ष राजस्व के संग्रह की प्रगति तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में वित्त विभाग को सूचना देता रहेगा। इसके लिए जीए-55 एवं जीए-14 प्रपत्र होगें।

नियम 33ः- भूमि एवं भवनों का किरायाः- यदि किसी भवन का रखरखाव लोकनिर्माण विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग को सौंपा गया हो तो सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष बकाया किराया वसूल करने के लिए उतरदायी होगा। जो किराये पीडब्ल्यूडी के अधीन आते है, उन्हें पीडब्ल्यूडी ही वसूल करेगा।

नियम 34ः- किराए का निर्धारणः- किराए का निर्धारण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जायेगा।

नियम 35ः- जूर्मानेः- जुर्माना लगाने या वसूल करने की शक्ति रखने वाले अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि जुर्माना कोषागार में जमा करा दिया गया है।

नियम 36ः- जुर्माने का विवरणः- प्रत्येक जुर्माने से सम्बन्धित प्राप्ति की सूचना प्रत्येक माह के अन्त में जिला न्यायाधीश को निर्धारित प्रपत्र में भेजना अनिवार्य है। यह उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

नियम 37ः- विविध मांगः- महालेखाकार विविध मांगों पर निगरानी रखेगा। जैसेः- राजस्व की माफी, राजस्व के दावों को त्यागना।

नियम 38ः- राजस्व का दावा: सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राजस्व का दावा माफ या छोड़ा नहीं जा सकता है।

नियम 39ः- माफी का विवरणः- विभागाध्यक्ष किसी भी जुर्मानें की माफी सम्बन्धी सूचना हर वर्ष जून की पहली तारीख को जीए-16 प्रपत्र में भरकर महालेखाकार को भेजेगा। विवरण में 500 रु से कम की छूट या माफी को सम्मिलित नहीं करेगें।

नियम 40ः- विभाग अपने जुर्मानों से सम्बन्धित माफी एवं परित्याग के विषय में विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में नियम बनाएगा।

नियम 41ः- आन्तरिक जांचः- प्रत्येक विभाग अपने आन्तरिक जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।