सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) अध्याय-5
व्यय स्वीकृत करने के विषय में विभिन्न अधिकारियों की शक्तियाँ
(नियम 61 से 73 तक)

नियम 61ः- इस नियम के अनुसार जो शक्तियाँ विभागीय अधिकारी को दी गई है, उसके अलावा समस्त शक्तियाँ वित्त विभाग के पास होती है।

नियम 62ः- अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियों का उच्चतर अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

नियम 63ः- पिछले मामलों में वित्तीय शक्तियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा सकती है।

नियम 64ः- अपने पद के अलावा अन्य पद के चालू कार्यभार के मामले में सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रयोग कर पाएगा तथा प्रशासनिक शक्तियों का भी उपयोग कर पाएगा।

नियम 65ः- भूमि देना, राजस्व का प्रयोग एवं अन्य रियायते आदिः- कोई भी विभाग निम्न आदेश वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगाः- भूमि का अनुदान, पानी का अधिकार, खनिजों के लिए रियायत आदि। किसी भी प्रकार का राजस्व छोड़ना।

नियम 66ः- हानियों का अपलेखाः- महालेखाकार की स्वीकृति के बाद ही अपलेखन सम्भव है।

नियम 67ः- लेखा परीक्षा द्वारा नामंजूर की गई माफी एवं सरकारी कर्मचारियों को अधिक किया गया भुगतान का अपलेखन निर्धारित नियमानुसार होगा।

नियम 68ः- स्वीकृतियों की सूचनाः- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त आदेश एवं वित्तीय स्वीकृतियां एजी को सूचित की जाएगी। निम्न सूचनायें एजी को भेजना आवश्यक नहीं हैः-
सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों को मंजूर करने संबंधी स्वीकृतियाँ।
कर्मचारी की नियुक्ति पदोन्नति तथा स्थानान्तरण की स्वीकृति।
चार्ज सम्भालनें एवं देने की स्वीकृति।
अस्थाई पदों को चालू रखने या समाप्त करने की सूचना।
सरकारी कर्मचारी को बीमा एवं जमाओं में से भुगतान।

नियम 69ः- भू-अनुदान तथा भू-राजस्व के सम्बन्ध में महालेखाकार को सूचना।

नियम 70ः- स्वीकृति के प्रभावी होेने की तिथिः- जिस दिन आदेश की तारीख होती है। अस्थायी पदों की स्वीकृति सृजन की तारीख होती है।

नियम 71ः- भूतलक्षित स्वीकृतिः- (1) बिना वित्त विभाग की अनुमति के सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्ते भूतलक्षित प्रभाव से निर्धारित किए नही जाते। (2) वेतन आदि के सम्बन्ध में 03 वर्ष पीछे तक प्रभावित किया जा सकता है। (3) पदों को भूतलक्षित प्रभाव से सृजित नहीं किया जायेगा।

नियम 72ः- स्वीकृतियों का व्यपगत (लैप्स) होनाः- कोई भी स्वीकृति उस समय लैप्स हो जाएगी, जब भुगतान स्वीकृति देने से 12 माह पूरे हो जाए। स्वीकृति लैप्स होेने के सम्बंध में स्वीकृति के प्रावधान भी महत्वपूर्ण होगें।

नियम 73ः- कर्मचारी के भत्तों के संबंध में स्वीकृति लैप्स नहीं होगी।