राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग
: आदेश :
क्रमांक प. 19 (12) शिक्षा – 2 / 2016 जयपुर, दिनांक : 05/06/2020
शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 21 (2) शिक्षा-2 / 2005 दिनांक 06.03.2006 के द्वारा शिक्षा विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक-प. 10 (17) शिक्षा 1 / 96 दिनांक 23.12.1996, प. 5(1) शिक्षा – 2 / 1998 दिनांक 10.06.1998 एवं प. 17 (164) शिक्षा / विप्र / 01 दिनांक 23.04.2003 के द्वारा तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार अधिनियम की धारा-27 में वर्णित कार्यों से इतर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाये जाने के प्रावधान के दृष्टिगत शिक्षकों को गैर शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करने के कारण शैक्षणिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले व्यवधान को कम करने के प्रयोजनार्थ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश राज्य सरकार ने जारी किये हैं।
उक्त आदेशों के उपरान्त भी शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाये जाने से शिक्षक संगठनों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों के दृष्टिगत पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व प्रदत्त निर्देशों एवं अधिनियम की अपेक्षाओं की पालना करते हुये कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में जारी राजकीय निर्देशों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाये।
उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।
मुख्य सचिव