• समस्त राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में दिनांक 22.04.2021 से 06.06.2021 तक ग्रीष्मावकाश घोषित
  • कोविड ड्यूटी हेतु वर्तमान में दायित्वबद्ध शिक्षक सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर / एसडीएम की अनुमति उपरान्त ही ग्रीष्मावकाश का उपभोग कर सकेंगे।
  • आपातकालीन परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा कृर्तव्यबद्ध किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक को प्रदत्त निर्देशों की पालना करनी होगी।
  • ग्रीष्मावकाश अवधि में कोरोना सम्बन्धी ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 92 (बी) के तहत सम्बन्धित सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर / एसडीएम के सत्यापन पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कमांक शिविरा माध्य / मास / 22418 / 2020-21, दिनांक 21.04.2021

: आदेश::

शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए राज्य के समस्त राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में दिनांक 22.04.2021 से 06.06.2021 तक एतद् द्वारा ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवधि हेतु समस्त शिक्षकों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है :

  1. कोविड ड्यूटी हेतु वर्तमान में दायित्वबद्ध शिक्षक सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर / एसडीएम की अनुमति उपरान्त ही ग्रीष्मावकाश का उपभोग कर सकेंगे।
  2. ग्रीष्मावकाश अवधि में समस्त शिक्षक अलर्ट मोड में रहेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा कृर्तव्यबद्ध किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक को प्रदत्त निर्देशों की पालना करनी होगी।
  3. ग्रीष्मावकाश अवधि में कोरोना सम्बन्धी ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 92 (बी) के तहत सम्बन्धित सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर / एसडीएम के सत्यापन पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा।
  4. सभी संस्थाप्रधानों को विभाग द्वारा जारी होने वाले आगामी दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यालय सम्बन्धी कार्य हेतु (शैक्षिक / प्रवेश परीक्षा / इत्यादि ) अपने स्टाफ को कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना करते हुए बुलाने के लिए अधिकृत किया जाता है। ऐसे शिक्षकों को भी राजस्थान सेवा नियम 92 (बी) के तहत ग्रीष्मावकाश अवधि में कार्य करने पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर