राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया

राजस्थान सरकार के वित्त (बीमा) विभाग ने राज्य के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के सेवारत कार्मिक, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से कैशलेस इन्डोर डे-केयर तथा आउटडोर चिकित्सा, चिकित्सा जांच एवं परामर्श की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने के लिए अधिसूचना संख्या 5 (5) एफडी / बीमा / 2020 जयपुर, दिनांक 09.04.2021 जारी की है। योजना में लाभार्थी सेवारत कर्मियों के लिए पंजीकरण  http://rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/Registration पर दिनांक 10.04.2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है जिस पर दिनांक 30.04.2021 तक पंजीकरण करवाया जाना है।

पंजीकरण की प्रक्रियाः

पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जनाधार होना आवश्यक है।

( जनाधार हेतु मुखिया की बैंक पास बुक, सभी सदस्यों की फोटो एवं आधार कार्ड आवश्यक है।)

1. लाभार्थी सर्वप्रथम Single Sign On (SSO) www.sso.rajasthan.gov.in पर log in करेगा / करेगी ।

2. लॉग-इन होने पर स्क्रीन पर RGHS का icon प्रदर्शित होगा, जिसे क्लिक करेगा / करेगी ।

3. यहां पर कार्मिक से जनाधार नम्बर के बारे में पूछा जाएगा। कार्मिक को Yes या No विकल्प मिलेगा।

यदि लाभार्थी के पास जनाधार नम्बर है तो Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ़ेगा। यदि उसने जनाधार नहीं बनवाया है तो पहले ई-मित्र से जनाधार पंजीकरण संख्या या जनाधार पंजीयन रसीद प्राप्त करेगा / बनवाएगा पंजीकरण संख्या या जनाधार प्राप्त हो जाने पर फिर से SSO पर लॉग-इन कर Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ़ेगा। कार्मिक के लिए जनाधार पंजीकरण की सुविधा RGHS पोर्टल पर भी दी गयी है। ई-मित्र पर जाने के बजाय RGHS पोर्टल पर भी जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कार्मिक को No विकल्प का चयन करना होगा No विकल्प का चयन करने पर कार्मिक के लिए जनाधार का फॉर्म खुलेगा जिसकी पूर्ति एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात सब्मिट करने पर जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। अब कार्मिक Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ़ सकता है।

4. लाभार्थी Yes विकल्प का चयन कर जनाधार विवरण उपलब्ध कराएगा / कराएगी जिसे जारी करने पर व्यक्ति के जनाधार परिवार का विवरण प्रदर्शित होगा। यहां पर कार्मिक पहले अपना चयन कर जारी करेगा / करेगी।

5. Drop down सूची से अपने वर्ग (Category) का चुनाव करेगा / करेगी और अपनी एम्प्लॉयी आई डी डालकर उसकी पुष्टि करेगा / करवाएगा, करेगी / करवाएगी और जारी रखेगा / रखेगी।

6. कार्मिक अपने RGHS परिवार के सदस्यों को RGHS गाईडलाईन के अनुसार सुनिश्चित करेगा / करेगी और प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित विवरण को दर्ज करेगा / करेगी RGHS के अन्तर्गत पात्र सदस्यों का चयन कर लिए जाने पर जारी करेगा / करेगी।

7. जारी रखने के बाद सदस्यों का विवरण प्रदर्शित होगा जिसे कार्मिक उसके नीचे घोषणा को  चिन्हित कर सब्मिट करेगा / करेगी । 8. कार्मिक / लाभार्थी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। कार्मिक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वह RGHS की गाईड लाईन्स के अनुसार ही पात्र सदस्यों का चुनाव कर रहा है। (सुलभ संदर्भ हेतु पलो चार्ट संलग्न है)

पंजीकरण की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना शीघ्र ही लाभार्थी द्वारा की गई कार्यवाही के बाद में पोर्टल पर एक साथ भार उत्पन्न नहीं होगा एवं असुविधा से बचा जा सकेगा।