1) आरजीएचएस क्या है ?
आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-244 के तहत सी.जी.एच. एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है।
2) आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है ?
राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण / पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते है।
3) मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता / सकती हूं?
आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग-इन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है।
स्थिति -1 ( जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)
• एस. एस. ओ. पर लॉग इन करें।
• आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
• जन-आधार कार्ड संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
• एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
• परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
• स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।
स्थिति – 2 (जब जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है)
• एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
• आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
• पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें। जन-आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन-आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें।
• जन-आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति -1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनायें।
4) क्या आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड फोन से भी कर सकता / सकती हूं?
जी हां, आरजीएचएस पर पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड फोन से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।
5) आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे है ?
• जनाधार
• एम्पलॉई आई-डी / पी.पी.ओ. संख्या
6) आरजीएचएस फैमिली” का अर्थ क्या है?
आरजीएचएस “फैमिली” का अर्थ है लाभार्थी के पति / पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान व माता, पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों जिनकी मासिक आय 6 हजार से कम हो।
7) आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जावें ?
आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है।
8) क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों / कर्मचारियों पर भी लागू है ?
जी हां, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
9) यदि पति-पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाभ दोनों को मिलेगा?
जी हां, 01.01.2004 ओर उसके पश्चात् नियुक्त पति-पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होगें ।
10) क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है ?
प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें है तो उनको पृथक इकाई माना जावेगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जायेगा
11) आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है ?
आरजीएचएस योजना अन्तः रोगी चिकित्सा (IPD), डे-केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है।
12) लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?
कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों / राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकता है।
13) क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के दावे का पुरर्भरण देय है?
गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी. जी. एच. एस. पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है।
Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery, Hodgkin’s Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial infarction, Acute Pneumonitis, Acute Respiratory Distress, Cancer, , renal failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis, Meningitis, Major organ Transplants like Kidney, Lungs, Pancreas, Heart, Liver or Bone Marrow, Accidents, Delivery, Tubal Pregnancy and related complication, swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered under as cases of grave emergency.
14 ) क्या कोविड -19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?
हां, योजना के अन्तर्गत कोविड 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय हैं।
15) अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार बोर्डिंग / अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?
श्रेणी | वेतन श्रृंखला | राजकीय अस्पतालों में पात्रता | अधिकृत अस्पतालों में निजी पात्रता |
1 | 36,000/- रु तक | सामान्य वार्ड | जनरल वार्ड |
2 | 36,001 रु से 63,000 /- रु तक | कॉटेज | अर्ध निजी वार्ड |
3 | 63,001/- रु और उससे अधिक । | डीलक्स | निजी वार्ड |
16) मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है ?
जिस लाभार्थी का जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन-आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन-आधार संख्या / जन-आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते है।
17 ) क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा ?
नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हें जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।
18) ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया जा सकता है?
01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गयी हैं।
19) यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है ?
नहीं, यह राशि एक वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ होगा।
20) लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है ?
परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा सकता है।
21 ) क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है?
नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।
22) मेरा बच्चा 06 माह आयु का है और उसका जन-आधार कार्ड में नहीं है क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा?
हां, योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जनआधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है।
23) क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
हां, परन्तु इसके लिये नवीन वधु का नाम परिवार के जन-आधार कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा।
24 ) मेरे परिवार का जन-आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पायेगा?
नहीं, जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जन-आधार कार्ड में जुड़ने से रह गया है तो उसका नाम भी तत्काल जुडवाया जाये।
25) आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है ?
आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
26) आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहा सम्पर्क किया जाये ?
आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी Toll free Number 1800 1806268 से प्राप्त कर सकते है।