राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)
कमांक: प.6 (10)वित्त (नियम) / 2021 पार्ट जयपुर, दिनांक 12 OCT 2021

आदेश

विषय: Rajasthan Government Health Scheme ( RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प.6 (10) वित्त / नियम / 2021 पार्ट दिनांक 30-9-2021

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 30-9-2021 द्वारा कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार तथा चिकित्सा व्यय के पुनर्नरण आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत (पेंशनर्स को भी सम्मिलित करते हुए) निर्देश जारी किये गये थे।

1. उपरोक्त संदर्भित आदेश की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं : राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा 5 में निम्नानुसार उल्लेख हैं:

“5. Relaxation in cost ceiling: The issue of procedure of extension of cost ceiling of drugs and medicines in case of out-door treatment above Rs 20,000/- per annum and tests charges above Rs 5,000/- per annum will be decided in due course.”

उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये औषधियों हेतु अतिरिक्त रुपये 20,000/- एवं जांचों हेतु रुपये 5,000/- की वित्तीय सीमा दिनांक 1-10-2021 से 31-10-2021 तक के लिये कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी सिर्फ उन्हीं पेंशनर्स की बढ़ा सकेंगे जिन पेंशनर्स के RGHS कार्ड जारी हो चुके हों। इस हेतु कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी संबंधित पेंशनर की मेडिकल डायरी में RGHS कार्ड का नम्बर का स्पष्ट लाल स्याही से उल्लेख करते हुए सिर्फ 31-10-2021 तक की आवश्यकता के अनुसार रुपये 20,000/- औषधियों हेतु तथा रुपये 5,000/- ( कुल रुपये 70,000/- ) की सीमा में रहते हुए बढ़ा सकेंगे। केन्सर रोग हेतु यह वित्तीय सीमा अतिरिक्त रुपये 50,000/- होगी।

2. उपभोक्ता गण्डार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा मेडिकल डायरी में लाल स्याही से अंकित RGHS कार्ड नम्बर एवं बढ़ाई गई वित्तीय सीमा के अनुसार सिर्फ RGIIS कार्ड धारक को औषधियां दे सकेंगे।

3. चिकित्सा की वित्तीय सीमा बढ़ाने हेतु पेंशनर द्वारा सम्पर्क करने पर कोषालय / उप कोषालय / राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय / उपभोक्ता भण्डार / Rajasthan Pensioners Medical Facility Centre / पेंशन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे तुरन्त पेंशनर से आवश्यक सूचना लेकर RGHS कार्ड जारी कराने की कार्यवाही करायेंगे। पेंशनर इसके अतिरिक्त हेल्प डेस्क नम्बर 181 के माध्यम से भी RGHS कार्ड जारी करा सकेंगे।

4. समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों के लिये यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि वे पेंशनर्स के द्वारा सम्पर्क करने पर चिकित्सा की वित्तीय सीमा RGHS कार्ड धारक की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अविलम्ब बढ़ायेंगे।

5.  उपभोक्ता भण्डार को भी यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि चिकित्सा की उपरोक्तानुसार बढ़ाई गई वित्तीय सीमा के अधीन मेडिकल डायरी में परामर्श की गई औषधियां पेंशनर को देने से पूर्व बिन्दु संख्या 3 के अनुसार RGHS कार्ड जारी कराने के उपरान्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा चिकित्सा हेतु वित्तीय सीमा नहीं बढ़ने की स्थिति में भी बिन्दु संख्या 1 के अधीन पेंशनर को औषधियां उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी से चिकित्सा हेतु वित्तीय सीमा का इन्द्राज जो कि बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित है, के अनुसार कार्योत्तर कराया जा सकेगा।

6. यह पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि दिनांक 1-10-2021 के उपरान्त मेडिकल डायरी जारी नहीं की जायेगी, अतः जो कर्मचारी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी पेंशनर के रूप में चिकित्सा सुविधा का लाभ RGHS कार्ड के माध्यम से ही देय होगा। यह पेंशनर राज्य कर्मचारियों की भांति अनुमोदित / राजकीय / पी.पी.पी अस्पतालों में prescription के आधार पर चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे और उपभोक्ता भण्डार द्वारा इन पेंशनर्स को बिना

7. मेडिकल डायरी के निशुल्क औषधियों का वितरण निर्धारित सीमा में किया जा सकेगा। उपरोक्त मामलों में पेंशनर्स के चिकित्सा दावों का निस्तारण वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-9-2021 के अनुसार किया जायेगा।

शासन सचिव, वित्त (बजट)