कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
:: आदेश ::

राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.33 (2) गृह 9 / 2019 दिनांक 18.04.2021 की पालना में कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) से दिनांक 03.05.2021 (सोमवार) को प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में जनअनुशासन पखवाड़ा” बाबत प्रदत निर्देशों के क्रम में राज्य के समस्त विद्यालय / कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं दिनांक 19.04.21 से दिनांक 03.05.21 तक बंद रहेंगे। उक्त अवधि में समस्त शिक्षक / कार्मिकों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है:-

  1. विद्यालय / कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं कार्मिक, जो कोविड़-19 के तहत प्रदत्त दायित्वबद्ध नहीं हैं, वे अपने मुख्यालय पर रहते हुए, वर्क फोग हॉम करेंगे।
  2. वर्क फ्रॉम होम वाले समरत कार्मिक अपने मुख्यालय पर रहते हुए मोबाइल ऑन की स्थिति में रखेंगे तथा प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चत करेंगे।
  3. कोविड ड्यूटी / अनिवार्य सेवा में कार्यरत / अथवा भविष्य में कोविड ड्यूटी में लगाने जाने वाले शिक्षक / कार्मिकों को तदनुसार अपने कर्तव्य हेतु प्रदत्त दायित्व का निर्वहन करना है। कोविड़-19 के तहत गठित निगरानी समिति में कार्यरत संस्थाप्रधान, अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हुए दायित्व की पालना करेंगे
  4. जिन शिक्षक / कार्मिकों की अनिवार्य सेवा / अन्य कोई आवश्यक सेवा हेतु ड्यूटी नहीं लगी हुई है वे समस्त शिक्षक अपने घर से ही परीक्षा परिणाम निर्माण / विश्लेषण तथा विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा संचालित स्माइल रमाइल-2 कक्षा आदि कार्यक्रम के सहत विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु उनसे सम्पर्क में रहेंगे।
  5. मण्डल, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षा विभाग के कार्यालयध्यक्ष अपने जिले, उपखण्ड़ एवं ब्लॉक के प्रशासनिक कार्यालयों के साथ समन्वय कर कोविड़-19 के संबंध में प्रदत्त दायित्वों के क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के समस्त सदस्यों से कोविड़ रोकथाम हेतु उपयुक्त व्यवहार की पालना की अपेक्षा की जाती है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कमांक शिविरा माध्य/मा-स/विविध दिवस/2018, दिनांक : 19/04/2021