राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त / साविलेनि /2021, दिनांक 30-03-2021 द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों- विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये “विद्या संबल योजना” के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है –
विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों /प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए “विद्या संबल योजना” लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं:
1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा ।
इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।
2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक /निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :
(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे ।
अथवा
(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से:
I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
III. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आ ध्यान जाएगा।
5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :
विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :
पद(अध्यापक/प्रशिक्षक) | कक्षा | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
ग्रेड-।।। | 1 से 8 | 300 /- | 21000 /- |
ग्रेड-।। | 9 से 10 | 350/- | 25000 /- |
ग्रेड-। | 11 से 12 | 400/- | 30000 /- |
अनुदेशक | – | 300 /- | 21000/- |
प्रयोगशाला सहायक | – | 300 /- | 21000/- |
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :
पद | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
सहायक आचार्य | 800 /- | 45000/- |
सह आचार्य | 1000/- | 52000/- |
आचार्य | 1200/- | 60000/- |
6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।
7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।
शपथ-पत्र का प्रारूप
मैं श्री/ श्रीमती /कुमारी…… ……… ……… ……… ………… पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री -…… …… ……… ……… विभाग ………………….(संस्थान का नाम) में दिनांक ……………… को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।
1. यह है कि मैंने…………….. .विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक… ……… ……. के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2 ) वित्त / साविलेनी/2021 दिनांक…………. को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित /फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करुंगा/करुंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ, करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करुंगा/करुंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये हैं तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/ संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करुंगा/करुंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।
शपथग्रहिता
सत्यापन
मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 12 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।
शपथग्रहिता