राजस्थान सरकार
राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
क्रमांक: एफ. / रामबो / संस्थापन / शिक्षा सहयोगी / मानदेय वृद्धि / 2021-22/101 दिनांक:- 03.05-21
कार्यालय आदेश
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा प्रत्युत्तर के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की आई.डी संख्या 102101827 दिनांक 09.04.2021 के अनुसरण में मदरसा शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में 01 अप्रैल 2021 से 10 प्रतिशत वृद्वि निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृत एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-
क्रम संख्या | सविदा कर्मियों के भर्ती का चरण | संविदा पर लेने का वर्ष | वर्तमान मानदेय राशि | बजट घोषणा अनुसार 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि राशि | दिनांक 01.04.2021 से देय मानदेय (प्रति माह) राशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) |
1 | प्रथम | 2001 | 10896 | 1090 | 11986 |
2 | द्वितीय | 2003 | 10896 | 1090 | 11986 |
3 | तृतीय | 2003 | 10896 | 1090 | 11986 |
4 | चतुर्थ | 2008 | 9505 | 950 | 10455 |
5 | पंचम (प्रथम) | 2011 | 8948 | 895 | 9843 |
6 | पंचम (द्वितीय) | 2012 | 8742 | 874 | 9616 |
7 | सीपीटी | 2011 | 8948 | 895 | 9843 |
8 | छठा | 2013 | 8742 | 874 | 9616 |
9 | एस. एस. ए | 2001 | 10896 | 1090 | 11986 |
मदरसा शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में 01 अप्रैल 2021 से 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप उक्त सारणी के कॉलम संख्या 06 के अनुसार प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 162100066 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।
सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड