राजस्थान शुभशक्ति योजना
राजस्थान सरकार
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान
क्रमांक: एफ. 18 (1) भनिकम / बैठक / 2009 / पार्ट -1/ जयपुर, दिनांक:
-: अधिसूचना : –
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-22 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) में किये गये प्रावधान तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2009 के नियम – 57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की बैठक दिनांक 08.12.2015 में यथा अनुमोदित हितलाभ / प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ठ मामलों को अभिकथित करने के लिए निम्न शुभशक्ति योजना, राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है:
1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना
1.1 यह योजना “शुभशक्ति योजना” कहलाएगी। यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 (1) (एच) रामठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।
1.2 इस योजना का उद्देश्य हिताधिकारियों की वयस्क और अविवाहिता पुत्रियों अथवा अविवाहिता महिला हिताधिकारी को सशक्त आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।
1.3 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी। 1.4 यह योजना 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।
2 परिभाषाएँ
इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
2.1 अधिनियम” का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27 ) से अभिप्रेत है; शर्तों का
2.2 “नियम, 2009 का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा नियमन) नियम, 2009 से अभिप्रेत है;
2.3 “मण्डल” का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है:
2.4 “अध्यक्ष” का आशय अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियुक्त मण्डल अध्यक्ष से अभिप्रेत है;
2.5 ” सचिव ” का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है;
2.6 “परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वाचन” उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम / राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम / राज्य नियम 2009 में परिभाषित हैं।
3 योजना में देय हितलाभ –
इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रूपये (शब्देन पचपन हजार रूपये) प्रोत्साहन / सहायता राशि देय होगी।
4 पात्रता एवं शर्ते–
4.1 लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी / निर्माण श्रमिक हों;
4.2 हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी;
4.3 महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो;
4.4 हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो
4.5 हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो;
4.6 हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;
4.7 आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;
4.8 प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा;
4.9 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी / पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा);
4.10 योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध / एक्टिव हो 4.11 जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारियों को पूर्व में मण्डल की विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें इस योजना में सहायता देय नहीं होगी।
5. आवेदन की समय- सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया – –
5.1 हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र- 1) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी / अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
5.2 आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5.3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5.4 उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी / अन्य
विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रोत्साहन / सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस / एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।
6. अन्य विनियम
6.1 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी / हिताधिकारी की पुत्री के विवेकानुसार आगे शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग प्रारम्भ करने, कौश विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु किया जा सकेगा।
6.2 स्वयं का सूक्ष्म उद्योग या व्यवसाय प्रारम्भ करने में परामर्श हेतु अनुदान राशि के साथ एक मार्गदर्शिका पुस्तिका दी जाएगी जिसमें लघु पूंजी से उद्यम द्वारा सफलता के प्रेरक उदाहरण तथा कौशल विकास की विभिन्न संभावनाओं की जानकारी होगी।
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:
7.1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति ।
7.2 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति ।
7.3 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति (वैकल्पिक)
7.4 हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति ।
7.5 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति ।
विशेष- सक्षम अधिकारी / कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिये जायेंगे ।
8. योजना का प्रारंभ –
इस योजना के लागू होने की तिथि अर्थात् 01 जनवरी, 2016 से मण्डल की हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना” प्रभावी नहीं रहेगी ।
परन्तु “हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना” के अन्तर्गत लम्बित व प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण “हिताधिकारी की पुत्री / गहिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना के प्रावधानानुसार किया जायेगा।
9. विसंगति का निराकरण
योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।
राजस्थान शुभशक्ति योजना संक्षिप्त परिचय
योजना का नाम | राजस्थान शुभ शक्ति योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा |
वर्ष | 2022 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
योजना के लाभार्थी | राज्य के श्रमिक वर्ग की महिलाएँ एवं बालिकाएँ |
उद्देश्य | महिलाओं/बालिकाओं के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 55000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | labour.rajasthan.gov.in |
राजस्थान शुभशक्ति योजना आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1. आवेदक का आधारकार्ड | 6. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) |
2. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) | 7. भामाशाह परिवार कार्ड |
3. पहचान पत्र (वोटर आईडी/पैन कार्ड) | 8. मोबाइल नंबर |
4. राशन कार्ड | 9. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (दो) |
5. आठवीं पास मार्कशीट | 10. बैंक की पासबुक |