राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक: एफ17(8)4/डीईएस / रा.ज.आ.यो / परिपत्र / 2019 / 4607                              DATE : 27/07/2022

परिपत्र- 8

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी के श्रेणी / जाति को भी एक बार ही परिवर्तित करने का प्रावधान किया हुआ है। परन्तु कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि इन सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई-मित्र की गलती के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण में परेशानियाँ आ रही है अतः इस परेशानी को दूर करने के लिए इस नियम में संशोधन अपेक्षित है परन्तु जब तक नियमों में यह संशोधन प्रक्रियाधीन है. ऐसे प्रकरणों के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया जाता है-

1. किसी भी निवासी के नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी / जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन के लिये जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अपीलांट अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. जिस आवेदक को अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी / जाति में एक से अधिक चार परिवर्तन की आवश्यकता हो उसे अद्यतन संबंधी आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट-1 में संलग्न दस्तावेजों की सूची अनुसार वांछित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।

3. आवेदक को उपरोक्त संशोधन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

4. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी दस्तावेजों की गहन जाँच के पश्चात यह निर्णय लेंगे कि आवेदक द्वारा संशोधन हेतु की गई अपील स्वीकार्य है अथवा नहीं।

5. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी द्वारा स्वयं के Login SSO ID and Password से जन आधार पोर्टल पर जाँच किये हुये अद्यतन फॉर्म तथा वांछित दस्तावेज दोनों अपलोड किये जायेंगे।

6. जन आधार पोर्टल में फॉर्म तथा दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित चेकबॉक्स ‘टिक’ करना होगा “यह संशोधन मेरे द्वारा वांछित दस्तावेजों की जाँच के उपरान्त स्वीकार / अस्वीकार किया जाता है।”

7. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी द्वारा उपरोक्त चेकबॉक्स को ‘टिक’ करते ही उनके मोबाईल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के पश्चात वांछित संशोधन स्वीकार / अस्वीकार होकर Save हो जाएगा।

8. जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम से नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी / जाति में अद्यतन की उपरोक्त प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगी।

उपरोक्त अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी तथा अपील के माध्यम से करवाये जाने वाले संशोधनों की कोई सीमा नहीं होगी। आमजन की सुविधा के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है। संलग्न उपरोक्तानुसार।

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष

परिशिष्ट-1

नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी / जाति के सत्यापन के लिए प्रस्तावित स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.विवरणसहायक दस्तावेज
1.जन्म तिथि / आयु•जन्म प्रमाण पत्र,
•10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र,
• आधार कार्ड,
• पासपोर्ट,
• मतदाता पहचान कार्ड,
• पैन कार्ड
• फोटो पहचान कार्ड,  
2.नाम सत्यापन हेतु पहचान के दस्तावेज• आधार कार्ड,
• पैन कार्ड,
• पासपोर्ट,
• मतदाता पहचान कार्ड,
• बैंक / डाकघर की पासबुक
3.लिंगस्वघोषणा
4.परिवार की श्रेणी / जातिस्वयं का जाति प्रमाण पत्र या परिवार में माता-पिता या भाई-बहिन में से किसी भी एक का