विद्या सम्बल योजना (Vidya Sambal Yojna)

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि/ 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक: प17 (50) शिक्षा – 2 /2021 जयपुर दिनांक 02.08.2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर ‘विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को “गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों/ योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं-

क्र.सं.पद का नामयोग्यता
1व्याख्याता (विभिन्न विषय)राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IIवरिष्ठ अध्यापक ( विभिन्न विषय)राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IIIअध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय)राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IVअध्यापक लेवल-1राजस्थान पंचायत राज नियम-1998 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
Vप्रयोगशाला सहायकराजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
VIशारीरिक शिक्षा शिक्षकराजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट:

  1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी ।
  2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे ।
  3. सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
  4. सेवा निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
  5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शेक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी ।

(2) रिक्तियां:

  1. विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।
  2. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदो को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवा निवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य / पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.पदनामविवरण
1मुख्य जिला शिक्षा अधिकारीअध्यक्ष
2जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिकसदस्य
3जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिकसदस्य
4संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारीसदस्य

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.पदकक्षप्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय अधिकतम मासिक मानदेय
1अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय1 से 8300 रू.21000 रू.
2वरिष्ठ अध्यापक9 से 10350 रू.25000 रू.
3प्राध्यापक11 से 12400 रू.30000 रू.
4प्रयोगशाला सहायक300 रू.21000 रू.
5शारीरिक शिक्षा शिक्षक300 रू.21000 रू.

(8) अन्य शर्तें

। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य / पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।
॥ निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
III गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
IV गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों / सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
V गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य / पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य / पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। –

(9) टाईमटेबल-

क्र.सं.दिनांककार्यक्रम
1दिनांक 01.11.2022 तकविज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2आवेदन की तिथिदिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 (विद्यालय समय में).
3प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल) दिनांक 05.11.2022
4पात्रता की जाँच करना, वरीयता सूची बनाना ( अस्थाई) एवं जारी करनादिनांक 07.11.2022
5आपत्तियाँ मांगनादिनांक 09.11.2022
6अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)दिनांक 10.11.2022
7मूल दस्तावेजों की जाँच करनादिनांक 11.11.2022
8आदेश जारी करनादिनांक 12.11.2022
9कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 19.11.2022

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विद्या सम्बल योजना आवेदन पत्र (Vidya Sambal Yojna Application form)

विद्या सम्बल योजना आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला सपथ पत्र (Shapath patra to be Enclosed with Vidya Sambal Yojna Application form)

Shapath Patra By Candidate for vidya sambal yojna Microsoft Word File (Font K10)

Vacancy Format By School for Vidya Sambal Yojna Microsoft Word File (Font K10)

Vidhya Sambal Yojna Vigyapti by school Microsoft Word File (Font- K10)