राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर 302016
क्रमांक: – प – 135 / एनपीएस / 2019-20/147 दिनांक :- 08-11-2019
परिपत्र
विषय :- एनपीएस के मृत्यु दावों एवं पेशन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में ।
नेशनल पेंशन प्रणाली के अंशधारकों की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने पर उनके मृत्यु दावों / पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में पीएफआरडीए, एनएसडीएल, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे है, किन्तु ऐसे प्रकरणों में विभागीय जिला कार्यालयों, डीडीओ एवं दावेदारों द्वारा अनेक प्रकार की शंका / समस्याएं प्रस्तुत की जा रही है, फलस्वरूप दावों के निस्तारण मे विलम्ब हो रहा है। अतः इस किस्म के उत्पन्न दावों के सुगम एवं सुव्यवस्थित निस्तारण हेत निम्न प्रक्रिया अपनाई जावें:
1. एनपीएस अंशधारक की मृत्यु हो जाने पर यदि मृत्यु दिनांक तक एनपीएस में समेकित जमा (Accumulated pension fund) राशि 2 लाख से अधिक हो तो पीएफआरडीए के वर्तमान दिशा-निर्देशानुसार मनोनीत / विधिक उत्तराधिकारी द्वारा 20 प्रतिशत राशि एकमुश्त लेने तथा 80 प्रतिशत राशि की वार्षिकी (Annuity) क्रय करने का प्रावधान है। ऐसे प्रकरणों में दावा प्रपत्र डीडीओ / डीटीओ द्वारा सीआरए सिस्टम पर ऑनलाईन भरा जाना है। दावा ऑनलाईन भरने के पश्चात क्लेम आईडी जनरेट होने के 24 घण्टे पश्चात डीटीओ द्वारा दावेदारों के लिखित अनुरोध के आधार पर एन्यूटी सव्रिस प्रोवाइडर तथा पेंशन प्लान का चयन किया जाना है। एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने / एनयूटी क्रय करने हेतु मनोनीत / दावेदारों / संरक्षक को फॉर्म 103GD सीआरए सिस्टम पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। ( प्रति संलग्न है)
2. यदि अंशधारक की मृत्यु दिनांक तक समेकित जमा राशि (Accumulated pension fund) 2.00 लाख रूपये से कम हो तो मनोनीत या विधिक उत्तराधिकारी शत प्रतिशत राशि का नकद भुगतान प्राप्त कर सकते है। इस हेतु दावेदारों द्वारा पीएफआरडीए (Exit and withdrawal regulation 2015 के नियम 3(c) के निर्धारित प्रारूप में डीडीओ / डीटीओ द्वारा एनेक्जर । ( जो कि नोडल ऑफिसर का घोषणा पत्र है) तथा एनेक्चर ।। (जो कि संचित पेंशन धन के निस्तारण का अनापत्ति प्रपत्र है) ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। (प्रति संलग्न है)
3. राज्य सरकार ने मेमोरेण्डम संख्या प. 12 (8) वित्त / नियम / 2008 दिनांकित 05.05.2013 एवं दिनांकित 29.05.2015 के द्वारा नेशनल पेंशन योजना के अंशधारकों की सेवा में रहते मृत्यु होने या निःशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत के रूप में अन्तरिम पारिवारिक पेंशन (प्रॉविजनल फैमिली पेंशन) स्वीकृति के प्रावधान किये है, ऐसे प्रकरण जिनमें मनोनीत या विधिक उत्तराधिकारी क्रम संख्या 1 में वर्णितानुसार एनपीएस पेंशन परिलाभ नहीं ले कर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता के रूप में देय प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन लेना चाहते है, तो वे एनेक्चर तथा एनेक्चर एवं प्रपत्र कक (संलग्न) की पूर्ति करवा कर विभाग के संबंधित जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें, तदनुसार जिलाधिकारी द्वारा ऑफलाईन दावा निम्न पते पर भिजवाने है :
प्रबंधक,
एनएसडीएल, फस्टफ्लोर, टाईम्स टावर,
कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुम्बई-400013
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के सर्कुलर PFRDA /2015/27/EXIT / 2 दिनांकित 12.11.2015 द्वारा दिनांक 01.04.2016 से समस्त प्रकार के आहरण आवेदन (withdrawal request ) सीआरए सिस्टम पर ऑनलाइन सबमिट करने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है, किन्तु राजस्थान सरकार द्वारा अनुज्ञेय प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन के क्रम में एनपीएस संचित निधि के समायोजन के रूप में उत्पन्न दावों के निस्तारण की ऑनलाइन प्रक्रिया अभी सीआरए सिस्टम पर विकसित नहीं की जा सकी है। अतः उक्त प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म अग्रिम आदेश तक ऑफलाइन ही भिजवाने है।
5. उक्त किस्म के प्रकरणों में ऑफलाईन प्रपत्र दावेदार / डीडीओ / डीटीओ के माध्यम से प्रेषित दावों मे एनपीएस अंशधारक की एनएसडीएल से समस्त राशि परिलाभ सहित (Accumulated pension fund) डीटीओ के एनपीएस चालू बैंक खाते में वापस प्राप्त होने पर डीटीओ अर्थात् विभागीय जिलाधिकारी द्वारा संभागीय कार्यालय एनपीएस चालू खाते से राशि आहरण कराने बाबत एकबारीय अधिकृति (वन टाईम माध्यम से रिलेक्शेसन) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव एनपीएस अनुभाग मुख्यालय को भिजवाये जायेंगे।
6. मुख्यालय एनपीएस अनुभाग द्वारा जिलाधिकारी के प्रस्ताव तथा संभागीय अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर संबंधित प्रकरणों में जिला कार्यालय के एनपीएस चालू बैंक खाते से संदर्भित प्रयोजन हेतु अर्थात् पेंशन विभाग में जमा कराने बाबत राशि आहर करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाएगा।
7. संबंधित जिलाधिकारी (डीटीओ) मुख्यालय के अधिकृति आदेश के आधार पर अ एनपीएस चालू बैंक खाते से राशि आहरित किये जाने बाबत समुचित कार्यालयादेश जारी कर राशि पेंशन विभाग के बजट मद 0071-01-800-04-01 केन्द्रीय अभिलेख एजेन्सी से अन्तिम निपटारे के रूप में सकल प्राप्तियां ई-ग्रास पोर्टल से ऑनलाईन भुगतान / जमा करायी जायेगी, तभी सम्बन्धित मृतक अंशधारक के प्रकरण में पीपीओ नम्बर जारी होंगे तथा पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान के द्वारा प्रारम्भ की जाऐगी। (कार्यालयादेश प्रति संलग्न है)
8. जिन प्रकरणों में दावेदारों द्वारा सीआरए सिस्टम पर Online Withdrawal Request प्रस्तुत करने पर उन्हें 20 प्रतिशत राशि पूर्व में ही प्राप्त हो गई है एवं एन्यूटी क्रय नहीं गयी है तो ऐसे प्रकरणों में भी अब दावेदार राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन ले सकता है, ऐसे प्रकरणों मे भनोनीत / दावेदार द्वारा प्राप्त 20 प्रतिशत राशि डीटीओ के एनपीएस चालू बैंक खाते में जमा करायी जावेगी तथा प्रकरण में संबंधित डीडीओ से वांछित एनेक्चर I & ।। की पूर्ति करवा कर इस विभाग के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें जिसे जिलाधिकारी एनएसडीएल को ऑफलाईन उपर्युक्त पते (क्र० सं० 3 मे दर्ज) पर भिजवायेगें। ऐसे प्रकरण में दावेदार द्वारा जमा करायी गई। 20 प्रतिशत राशि तथा एनएसडीएल से प्राप्त शेष पेंशन निधि की 80 प्रतिशत राशि को शामिल करते हुए डीटीओ के एनपीएस चालू बैंक खाते में जमा होने पर बिन्दु संख्या 5 से 7 में उल्लेखितानुसार कार्यवाही की जाएगी।
9. यदि मृतक एनपीएस अंशधारक की कुल संचित निधि (कोरपस फण्ड) 2.00 लाख रूपये से कम होने पर मनोनीत या विधिक उत्तराधिकारी द्वारा शत प्रतिशत राशि का नकद भुगतान प्राप्त न कर पैरा 3 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राहत के रूप में अन्तरिम पारिवारिक पेंशन (प्रॉविजनल फैमिली पेंशन) चाहते है तो बिन्दु संख्या 5 से 7 में वर्णित प्रक्रियानुसार ही कार्यवाही की जानी है।
10. यदि मृतक अंशदाता की कोई एनपीएस राशि किन्ही कारणों से अपलोड नहीं हो पायी हो, तथा ऐसी राशि लीगेसी से संबंधित हो तो उसे एनपीएस बजट मद से आहरित कर एनपीएस चालू बैंक खाते में स्थानान्तरित करना है और यदि एनपीएस नियमित राशि अनअपलोडेड हो तो उसे भी सीआरए से प्राप्त हुई राशि के साथ पेंशन विभाग में जमा कराने हेतु बिन्दु संख्या 5 से 7 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
11. मृत्यु दावों के निस्तारण के क्रम में पीएफआरडीए के परिपत्र दिनांकित 15.11.2015 के अनुसार एनेक्जर-IV में उल्लेखित समस्त दस्तावेज तथा एनेक्जर डी (No objection for settlement of accumulated pension wealth in NPS) आदि सम्बन्धित दावेदार / डीडीओ से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे। ( प्रति संलग्न है)
अतः विभाग के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्देशों की पालना करते हुए एनपीएस अंशदाताओं के मृत्यु दावों / पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करावे तथा ध्यान रहें कि किसी भी स्थिति में गलत / त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति उत्पन्न नहीं होवें।
निदेशक
क्रमांक: – प – 135 / एनपीएस / 2019-20/ 3442-3509 दिनांक :- 08-11-2019
-Download-