स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (नियम 50 )

एक राज्य कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की पेंशन योग्य (अर्हकारी) सेवा पूर्ण कर ली हो नियुक्ति अधिकारी को तीन माह का नोटिस देकर निर्धारित शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

 सामान्य शर्ते

ऐसे कर्मचारी जो निलम्बित हों या जिनके विरूद्ध बृहद् शस्ति (Major Penalty) हेतु विभागीय जांच या न्यायिक जांच प्रस्तावित या सम्भावित हो को राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है।

नियुक्ति अधिकारी प्रशासनिक असुविधा न होने की स्थिति में तीन माह से कम नोटिस को भी स्वीकार कर नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान कर सकता है। लोक सभा / विधान सभा / नगर पालिका / पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए यदि सेवानिवृत्ति ली जा रही हो तो तीन माह के नोटिस दिये जाने की शर्त को स्वतः ही समाप्त ( waive ) माना जायेगा |

उक्त सेवा निवृति तीन माह की नोटिस अवधि समाप्ति के तुरन्त बाद प्रभावी हो जाती है किन्तु नोटिस अवधि के समाप्त होने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सेवा निवृत्ति की प्रार्थना को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

उक्त प्रकार की सेवानिवृति हेतु दिये गये तीन माह के नोटिस को नोटिस अवधि की समाप्ति से पूर्व नियुक्ति अधिकारी की स्वीकृति पर वापस भी लिया जा सकता है ।

यदि कोई कर्मचारी उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र देने से पूर्व अदेय अवकाश पर चल रहा हो तो ऐसे कर्मचारी को अदेय अवकाश (Leave Not Due) पर जाने के दिनांक से ही सेवानिवृत्त किये जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति दिनांक को अकार्य दिवस माना जाता है ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने के पश्चात वापिस नहीं ली जायेगी । (वित्त विभाग का आदेश दिनांक 12.1.2016)

अनिवार्य सेवा निवृत्ति (नियम 53 )

सरकारी कर्मचारी द्वारा 15 वर्ष की पेंशन योग्य (अर्हकारी) सेवा पूर्ण करने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने (इन दोनों में से जो भी पहले हो) की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कर्मचारी को लोकहित (Public Interest) में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है। उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति के लिए नियुक्ति अधिकारी जिस दिनांक को कर्मचारी को लोकहित में सेवानिवृत्त करना चाहता है, से पूर्व कम से कम तीन माह का नोटिस देकर या नोटिस के बदले तीन माह के वेतन व भत्तों का भुगतान करके इस प्रकार के कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर सकता है । इस प्रकार की सेवानिवृत्ति में भी सेवानिवृति का दिनांक अकार्य दिवस माना जाता है । इस प्रकार के मामले में कर्मचारी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक तक की गई कुल सेवा के आधार पर ही पेंशन अनुलाभ देय हैं ।