पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत (Dearness Relief to Rajasthan State Pensioners/ Family Pensioners) ( नियम 77 )

मूल्य वृद्धि की एवज में राज्य के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर मंहगाई राहत की दरें निश्चित की जाती हैं । वर्तमान में मंहगाई राहत की दरों में परिवर्तन का निर्णय प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी व 1 जुलाई से प्रभावित होता है ।

पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत के भुगतान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नानुसार हैं :

1. वर्तमान में मंहगाई राहत का भुगतान या उसमें वृद्धि पेंशन / पारिवारिक पेंशन के निश्चित प्रतिशत के अनुसार होती है।

2. मंहगाई राहत की गणना मूल (Gross ) पेंशन पर आधारित होती है अर्थात् पेंशन में से कुछ राशि को रूपान्तरित कराने पर यदि पेंशन कम हो जाती है तो भी महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन (Gross ) पर ही की जाती है ।

3. गणना में यदि रूपयों का एक भाग (Fraction) देय होता है तो उसे पूरा रूपया माना जाता है ।

4. उन पेंशनर्स के मामले में जो एक से अधिक पेंशन ( परिवार पेंशन सहित ) प्राप्त कर रहे हैं, महंगाई राहत की गणना समस्त पेंशनों को मिलाकर उनके योग के आधार पर की जावेगी ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.1997 से समय-समय पर देय मंहगाई राहत में किये गये संशोधन का विवरण निम्नानुसार है :-

मंहगाई राहत संशोधन की दिनांकप्रभावित दर
1.1.19978 प्रतिशत
1.7.199713 प्रतिशत
1.1.199816 प्रतिशत
1.7.199822 प्रतिश
1.1.199932 प्रतिशत
1.7.199937 प्रतिशत
1.1.200038 प्रतिशत
1.7.200041 प्रतिशत
1.1.200143 प्रतिशत
1.7.200145 प्रतिशत
1.1.200249 प्रतिशत
1.7.200252 प्रतिशत
1.1.200355 प्रतिशत
1.7.200359 प्रतिशत
1.1.200461 प्रतिशत
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पेंशन पर दिनांक 1.1.2004 से स्वीकृत मंहगाई राहत 61 प्रतिशत में से दिनांक 1.7.2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई पेंशन में तथा ।। प्रतिशत महंगाई राहत में परिवर्तित करने के फलस्वरूप आगे मंहगाई राहत की दरें निम्नानुसार रही :-

मंहगाई राहत संशोधन की दिनांकप्रभावित दर
1.7.200414 प्रतिशत ( 11 +3 )
1.1.200517 प्रतिशत ( 11 + 6 )
1.7.200521 प्रतिशत (11+10)
1.1.200624 प्रतिशत (11+13)
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दिनांक 1.1.2006 से पुनीरीक्षित वेतनमान 2008 लागू होने पर मूल पेंशन में 50 प्रतिशत मंहगाई पेंशन व 24 प्रतिशत मंहगाई राहत समाहित करते हुए व 40 प्रतिशत फिटमेंट लाभ देते हुए राज्य सरकार (वित्त विभाग के परिपत्र (मेमोरेण्डम) दिनांक 12.9.2018 के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पेंशन भोगियों की एकजाई (Consolidated) पेंशन निर्धारित कर दी गई जिसपर मंहगाई राहत निम्नानुसार देय है :

मंहगाई राहत संशोधन की दिनांकप्रभावित दर
1.1.20076 प्रतिशत
1.7.20079 प्रतिशत
1.1.200812 प्रतिशत
1.7.200816 प्रतिशत
1.1.200922 प्रतिशत
1.7.200927 प्रतिशत
1.1.201035 प्रतिशत
1.7.201045 प्रतिशत
1.1.201151 प्रतिशत
1.7.201158 प्रतिशत
1.1.201265 प्रतिशत
1.7.201272 प्रतिशत
1.1.201380 प्रतिशत
1.7.201390 प्रतिशत
1.1.2014100 प्रतिशत
1.7.2014107 प्रतिशत
1.1.2015113 प्रतिशत
1.7.2015119 प्रतिशत
1.1.2016125 प्रतिशत
1.7.2016132 प्रतिशत
1.1.2017136 प्रतिशत
1.7.2017139 प्रतिशत
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पुनरीक्षित वेतनमान 2017 दिनांक 1.1.2016 से लागू किया गया है। इसमें 1.1.2016 तक स्वीकृत मंहगाई राहत 125% को समाहित किया जाकर पेंशन निर्धारण होना है। तत्पश्चात मंहगाई राहत निम्नानुसार देय है :

मंहगाई राहत संशोधन की दिनांकप्रभावित दर
1.7.20162 प्रतिशत (1.1.2017 से देय )
1.1.20174 प्रतिशत
1.7.20175 प्रतिशत
1.1.20187 प्रतिशत
1.7.20189 प्रतिशत
1.1.201912 प्रतिशत
1.7.201917 प्रतिशत
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