पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत (Dearness Relief to Rajasthan State Pensioners/ Family Pensioners) ( नियम 77 )
मूल्य वृद्धि की एवज में राज्य के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर मंहगाई राहत की दरें निश्चित की जाती हैं । वर्तमान में मंहगाई राहत की दरों में परिवर्तन का निर्णय प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी व 1 जुलाई से प्रभावित होता है ।
पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत के भुगतान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नानुसार हैं :
1. वर्तमान में मंहगाई राहत का भुगतान या उसमें वृद्धि पेंशन / पारिवारिक पेंशन के निश्चित प्रतिशत के अनुसार होती है।
2. मंहगाई राहत की गणना मूल (Gross ) पेंशन पर आधारित होती है अर्थात् पेंशन में से कुछ राशि को रूपान्तरित कराने पर यदि पेंशन कम हो जाती है तो भी महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन (Gross ) पर ही की जाती है ।
3. गणना में यदि रूपयों का एक भाग (Fraction) देय होता है तो उसे पूरा रूपया माना जाता है ।
4. उन पेंशनर्स के मामले में जो एक से अधिक पेंशन ( परिवार पेंशन सहित ) प्राप्त कर रहे हैं, महंगाई राहत की गणना समस्त पेंशनों को मिलाकर उनके योग के आधार पर की जावेगी ।
राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.1997 से समय-समय पर देय मंहगाई राहत में किये गये संशोधन का विवरण निम्नानुसार है :-
मंहगाई राहत संशोधन की दिनांक | प्रभावित दर |
1.1.1997 | 8 प्रतिशत |
1.7.1997 | 13 प्रतिशत |
1.1.1998 | 16 प्रतिशत |
1.7.1998 | 22 प्रतिश |
1.1.1999 | 32 प्रतिशत |
1.7.1999 | 37 प्रतिशत |
1.1.2000 | 38 प्रतिशत |
1.7.2000 | 41 प्रतिशत |
1.1.2001 | 43 प्रतिशत |
1.7.2001 | 45 प्रतिशत |
1.1.2002 | 49 प्रतिशत |
1.7.2002 | 52 प्रतिशत |
1.1.2003 | 55 प्रतिशत |
1.7.2003 | 59 प्रतिशत |
1.1.2004 | 61 प्रतिशत |
पेंशन पर दिनांक 1.1.2004 से स्वीकृत मंहगाई राहत 61 प्रतिशत में से दिनांक 1.7.2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई पेंशन में तथा ।। प्रतिशत महंगाई राहत में परिवर्तित करने के फलस्वरूप आगे मंहगाई राहत की दरें निम्नानुसार रही :-
मंहगाई राहत संशोधन की दिनांक | प्रभावित दर |
1.7.2004 | 14 प्रतिशत ( 11 +3 ) |
1.1.2005 | 17 प्रतिशत ( 11 + 6 ) |
1.7.2005 | 21 प्रतिशत (11+10) |
1.1.2006 | 24 प्रतिशत (11+13) |
दिनांक 1.1.2006 से पुनीरीक्षित वेतनमान 2008 लागू होने पर मूल पेंशन में 50 प्रतिशत मंहगाई पेंशन व 24 प्रतिशत मंहगाई राहत समाहित करते हुए व 40 प्रतिशत फिटमेंट लाभ देते हुए राज्य सरकार (वित्त विभाग के परिपत्र (मेमोरेण्डम) दिनांक 12.9.2018 के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पेंशन भोगियों की एकजाई (Consolidated) पेंशन निर्धारित कर दी गई जिसपर मंहगाई राहत निम्नानुसार देय है :
मंहगाई राहत संशोधन की दिनांक | प्रभावित दर |
1.1.2007 | 6 प्रतिशत |
1.7.2007 | 9 प्रतिशत |
1.1.2008 | 12 प्रतिशत |
1.7.2008 | 16 प्रतिशत |
1.1.2009 | 22 प्रतिशत |
1.7.2009 | 27 प्रतिशत |
1.1.2010 | 35 प्रतिशत |
1.7.2010 | 45 प्रतिशत |
1.1.2011 | 51 प्रतिशत |
1.7.2011 | 58 प्रतिशत |
1.1.2012 | 65 प्रतिशत |
1.7.2012 | 72 प्रतिशत |
1.1.2013 | 80 प्रतिशत |
1.7.2013 | 90 प्रतिशत |
1.1.2014 | 100 प्रतिशत |
1.7.2014 | 107 प्रतिशत |
1.1.2015 | 113 प्रतिशत |
1.7.2015 | 119 प्रतिशत |
1.1.2016 | 125 प्रतिशत |
1.7.2016 | 132 प्रतिशत |
1.1.2017 | 136 प्रतिशत |
1.7.2017 | 139 प्रतिशत |
पुनरीक्षित वेतनमान 2017 दिनांक 1.1.2016 से लागू किया गया है। इसमें 1.1.2016 तक स्वीकृत मंहगाई राहत 125% को समाहित किया जाकर पेंशन निर्धारण होना है। तत्पश्चात मंहगाई राहत निम्नानुसार देय है :
मंहगाई राहत संशोधन की दिनांक | प्रभावित दर |
1.7.2016 | 2 प्रतिशत (1.1.2017 से देय ) |
1.1.2017 | 4 प्रतिशत |
1.7.2017 | 5 प्रतिशत |
1.1.2018 | 7 प्रतिशत |
1.7.2018 | 9 प्रतिशत |
1.1.2019 | 12 प्रतिशत |
1.7.2019 | 17 प्रतिशत |