राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

आदेश

क्रमांकः प.4(72)वित्त/राजस्व / 94-लूज, दिनांक-25 MAR 2021

राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रेल देय मई माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 245 में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में देय राशि 3 लाख रूपये के वर्तमान विकल्प के साथ साथ कर्मचारियों को बढे हुये प्रीमियम के आधार पर 10 लाख, 20 लाख एवम् 30 लाख रूपये का विकल्प भी दिये जाने की घोषणा की गयी है, जिसकी पालना में पॉलिसी वर्ष 2021-22 ( दिनांक 01.05.2021 से 30.04.2022 तक की अवधि) के लिये उक्त योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किये जाने हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा :-

श्रेणीप्रीमियम दर (प्रति कार्मिक)बीमाधन (राशि रूपये में)
12203 लाख
270010 लाख
3140020 लाख
4210030 लाख

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है:

1. राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रेल देय मई, 2021 के वेतन से उपरोक्त तालिका में से कर्मचारी द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी।

2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से पे-मैनेजर पोर्टल/ई-ग्रास पोर्टल/ डीआरआई पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कटौती करेंगे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।

3. संमस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में उक्त पॉलिसी हेतु प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराये जाते समय उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। जिन कार्मिको के पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उनसे केवल उक्त तालिका में से एक श्रेणी का विकल्प लिया जायेगा ।

4. दिनांक 01.05.2021 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों (प्रोबेशनर ट्रेनीज) पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से 2021 -22 हेतु देय प्रीमियम की राशि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई. आर. डी.ए. आई.) के नियमो के अनुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जायेगी।

5. समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के माह अप्रेल देय मई, 2021 के वेतन बिल को तैयार करते समय उक्त योजना से संबंधित आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों / कर्मचारियों का माह अप्रेलं, 2021 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजी स्तर प्रीमियम राशि (उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार) एसआईपीएफ/ईग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2021 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे । इन निर्देशों का कडाई से पालन किया जावे ।

6. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।

इस संबंध में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पृथक् से प्रसारित किये जायेगें।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव