राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र कमांक.प. 3(1)कार्मिक/क-2/2013, दिनांक 2.6.2020 में स्पष्टीकरण एवं नियम निवर्चना निम्नानुसार की गयी है-

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

कमांक.प. 3(1)कार्मिक/क-2/2013 जयपुर, दिनांक 2.6.2020

  1. समस्त अति मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
  2. समस्त विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित ।

परिपत्र

विषयः-राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में ।

किसी राजकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके आश्रित को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार किसी पद पर संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

उक्त नियम. 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है किन्तु इनकी नियमित नियुक्ति कब से मानी जावे इसका प्रावधान न तो उक्त नियम में है और न ही संबंधित सेवा नियमो में है, जिनके अन्तर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में भी इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः कतिपय विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति स्थाईकरण, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में अलग अलग मापदण्ड निर्धारित किये जा रहे है जिससे ऐसे प्रकरणो में विसंगतिया उत्पन्न होने के कारण न्यायिक विवाद की संभावना बनी रहती है। उपर्युक्त विषय में विभिन्न विभागों द्वारा प्रकरण कार्मिक विभाग में राय /मार्गदर्शन हेतु भी प्रेषित किये जा रहे है।

अतः कार्मिक विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणो का नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में स्पष्टीकरण एवं नियम निवर्चना निम्नानुसार की जाती है-

क्रमांकबिन्दुस्पष्टीकरण  
1मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्ति नियमित कब से होगी  अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण  दिनांक से ही मानी जावेंगी।
2मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर योग्यता अर्जित करने के संबंध में ।नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी ।
3मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता के वरिष्ठता संबंध में ।मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेंगी।
4मृतक आश्रित कर्मचारी के परिवीक्षाकाल के संबंध में ।मृतक आश्रित कर्मचारी का परिवीक्षाकाल भी सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मचारी की भांति दो वर्ष का होगा किन्तु यदि वह दो वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो उराका परिवीक्षाकाल अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के प्रावधानानुसार उतनी ही अवधि का बढाया हुआ समझा जावेगा जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करता है।  
5मृतक आश्रित कर्मचारी के स्थायीकरण के संबंध मेंमृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर उसका स्थायीकरण किया जावेगा।
6आश्रित कर्मचारी प्रशिक्षण /विभागीय परीक्षा /टंकण उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में ।  जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित परीक्षा नही कर लेता है तब तक उसे कोई  वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी तथा कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा।
7मृतक आश्रित कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में।  मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा यदि नियमानुसार कम्यूटर योग्यता / टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, तो उसकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार देय है। किन्तु यदि उसने नियमों में विहित कम्प्यूटर योग्यता/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जब तक मृतक आश्रित | कर्मचारी के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता व टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही कर ली जाती है, तब तक उसे पदोन्नति देय नहीं होगी और जैसे ही वह कम्प्यूटर योग्यता/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसके बाद आने वाली अप्रैल के प्रथम दिन की स्थिति में उसे नियमानुसार पदोन्नति देय होगी। उदाहरणार्थ- किसी कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 5.8.2010 है और उसके द्वारा अनुकम्पा नियम 1996 के नियम 9 के अनुसार कम्प्यूटर  योग्यता / प्रशिक्षण /विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा दिनांक 5.8.14 को अर्जित की गई है तो उसे पदोन्नति 5.8.2014 के पश्चात आने वाली अप्रैल की स्थिति में देय होगी।  
8मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने की स्थिति में पद सुरक्षित रखे जाने के संबंध में ।  गृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नत होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जायेगा एवं बिन्दु संख्या 07 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।  

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में उक्त नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

प्रमुख शासन सचिव