कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों के चयन / नियोजन हेतु दिशा-निर्देश (Appointment of Covid Health Assistants and Covid Health Consultants in Rajasthan)
राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग
क्रमांक: प. 1 ( 1 ) चिस्वा / ग्रुप – 2 / 2020 जयपुर, दिनांक : 18.05.2021
आदेश
प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा संक्रमण की श्रृंखला को तोडने, कोविड से संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार, चिकित्सकीय सेवाऐं उपलब्ध कराने तथा मृत्यु दर को न्यूनतम किये जाने हेतु प्रदेश में संचालित घर-घर सर्वे एवं दवाई वितरण के कार्य को गति प्रदान करने के दृष्टिगत “कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट” एवं “कोविड स्वास्थ्य सहायक” को 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से प्रत्येक जिला स्तर पर स्वयंसेवकों का चयन / मनोनयन किया जाता है, उसी आधार पर समस्त जिलों में कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों के चयन / नियोजन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:
1. प्रदेश में नियोजित किये जाने वाले 1000 कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट का जिलेवार वितरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है।
2. कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट की न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस एवं राजस्थान मेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण होना आवश्यक है।
3. कोविंड हैल्थ कन्सलटेन्ट की सेवाऐं आवश्यकतानुसार Covid Consultation Centre पर तथा घर घर सर्वे कार्य को गति प्रदान करने तथा पर्यवेक्षण हेतु ली जावे।
4. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक का नियोजन किया जावे।
5. प्रत्येक पीएचसी पर 2 तथा प्रत्येक सीएचसी पर 3 कोविड स्वास्थ्य सहायक का नियोजन किया जावे।
6. शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड दो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का नियोजन District Hospital, Covid care Center, Oxygen Monitor & Contract Tracing Drive के लिए किया जावे।
7. कोविड स्वास्थ्य सहायक हेतु न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड द्वितीय / जीएनएम व आर. एन. सी. में पंजीकरण होना आवश्यक है।
8 कोविड स्वास्थ्य सहायको का जिलेवार संबंधित सीएचसी / पीएचसी एवं ग्राम पंचायतो पर इनका नियोजन / आवंटन जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति की गंभीरता के आधार पर किया जावे।
9 कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक संबंधित ग्राम पंचायत में कोविड-19 के बारे में गांव की जनता को संक्रमण के बारे में घर-घर सर्वे कर आमजन को जागरूक करने एवं चिन्हित मरीजों को दवा वितरण तथा संक्रमण की रोकथाम हेतु दिये गये अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगे।
10. कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 1-2 दिन का कोविड निदान संबंधी Orientation जिला स्तर / ब्लॉक स्तर पर दिया जाकर स्थानीय निकायों / ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की रोकथाम सर्वे एवं निदान संबंधी गतिविधियां सुनिश्चित की जावे।
11. कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक के नियोजन हेतु प्रत्येक जिला – ग्रामीण / शहरी क्षेत्र में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावे।
12. कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक के नियोजन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:
1.जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामित अतिरिक्त जिला कलक्टर- अध्यक्ष
2.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी- सदस्य सचिव
3.उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य)-सदस्य
13. कमेटी के अध्यक्ष / सदस्य सचिव द्वारा उक्त पदों पर नियोजन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में 5 दिवस की संक्षित विज्ञप्ति दी जावें, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। उक्त विज्ञप्ति में चयन का आधार, योग्यता, समयावधि एवं नियोजित कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट / कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक किये जाने वाले दायित्वों का उल्लेख हो
14. सभी जिलो में नियोजन की समान प्रक्रिया अपनाये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है-
i) चयन सूची में सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थियों को नियोजन में वरियता दी जावें ।
ii) इनमें भी कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट के नियोजन में पीजी/ एमडी मेडिसिन एवं एमडी एनेस्थिसिया वाले अभ्यर्थी का सर्वप्रथम नियोजन किया जावें ।
iii) शेष हेतु प्रथमतः स्थानीय आशार्थियों में से एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाकर अभ्यर्थियों की चयन सूची बनाई वें।
iv) यदि स्थानीय आशार्थियों की संख्या जिले हेतु आवंटित कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट की संख्या से कम होने पर अन्य जिलों के आशार्थियों का मेरिट के अनुसार नियोजन किया जावे।
v) इसी प्रकार कोविड स्वास्थ्य सहायक के नियोजन में स्थानीय अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत + तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जावें ।
vi) यदि स्थानीय आशार्थियों की संख्या जिले हेतु आवंटित कोविड स्वास्थ्य सहायक की संख्या से कम होने पर अन्य जिलों के आशार्थियों का मेरिट के अनुसार नियोजन किया जावे।
15. कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट का मासिक मानदेय 39300/- रूपए एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक को मासिक मानदेय 7900/- रूपए प्रतिमाह देय होगा।
16. स्थानीय निकाय (ग्रामीण व शहरी) State Finance Commission से जो अनुदान, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, वर्तमान में कोविड- 19 की परिस्थितियों के कारण कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन के मानदेय की राशि उक्त ग्रान्ट में से भुगतान की जावे इसके अलावा अन्य संसाधनों यथा NHM/DMFT इत्यादि से भी आवश्यकतानुसार इसका भुगतान किया जावे।
उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक एन21000095 दिनांक 17.05.2021 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।
प्रमुख शासन सचिव
Allotted Covid Health Consultant
Sr. No. | District | Allotted Covid Health Consultant |
1 | Jaipur | 95 |
2 | Jodhpur | 55 |
3 | Alwar | 55 |
4 | Nagaur | 45 |
5 | Udaipur | 45 |
6 | Sikar | 40 |
7 | Barmer | 35 |
8 | Ajmer | 40 |
9 | Bharatpur | 35 |
10 | Bhilwara | 35 |
11 | Bikaner | 30 |
12 | Jhunjhunun | 30 |
13 | Churu | 30 |
14 | Pali | 30 |
15 | Ganganagar | 30 |
16 | Kota | 30 |
17 | Jalor | 25 |
18 | Banswara | 25 |
19 | Hanumangarh | 25 |
20 | Dausa | 25 |
21 | Chittaurgarh | 20 |
22 | Karauli | 20 |
23 | Tonk | 20 |
24 | Jhalawar | 20 |
25 | Dungarpur | 20 |
26 | Sawai Madhopur | 20 |
27 | Baran | 20 |
28 | Dhaulpur | 20 |
29 | Rajsamand | 20 |
30 | Bundi | 20 |
31 | Sirohi | 15 |
32 | Pratapgarh | 15 |
33 | Jaisalmer | 10 |
Total | 1000 |