कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज ( प्रा. शि. ) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-8) 2021

-परीक्षा कार्यक्रमः-

समयः- सायं 2 बजे से 4.30 बजे तक

यह टाइमटेबल शिक्षा विभाग द्वारा संशोधित किया जा चुका है। संशोधित टाइमटेबल यहां देखें।

दिनांकवारविषय
06 मई 2021गुरुवारअंग्रेजी
07 मई 2021शुक्रवारअन्तराल
08 मई 2021शनिवारअन्तराल
09 मई 2021रविवाररविवार अवकाश
10 मई 2021सोमवारअन्तराल
11 मई 2021मंगलवारहिन्दी
12 मई 2021बुधवारअन्तराल
13 मई 2021गुरूवारअन्तराल
14 मई 2021शुक्रवारपरशुराम जयंती/ईदुलफितर अवकाश
15 मई 2021शनिवारगणित
16 मई 2021रविवाररविवार अवकाश
17 मई 2021सोमवारअन्तराल
18 मई 2021मंगलवारअन्तराल
19 मई 2021बुधवारविज्ञान
20 मई 2021गुरूवारअन्तराल
21 मई 2021शुक्रवारअन्तराल
22 मई 2021शनिवारसामाजिक विज्ञान
23 मई 2021रविवाररविवार अवकाश
24 मई 2021सोमवारअन्तराल
25 मई 2021मंगलवारतृतीय भाषा संस्कृत /उर्दू / गुजराती /सिन्धी / पंजाबी / संस्कृत (संस्कृत शिक्षा विभाग)  

नोटः

  1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
  2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
  3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी(Albino) तथा मायोपिया(Myopia), सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), पोलियो(Polio), लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
  4. अधिगम अक्षम विद्यार्थियों के लिए Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा।
  5. परीक्षा भवन में विभाग द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक / वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा इसमें किसी आपत्ति/मनाही/ अन्य उत्पात दुराचरण माना जाएगा।
  6. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तरपुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कही ना लिखें।
  7. प्रश्नपत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
  8. परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस ले जाना निषेध है।
  9. कोविड-19 महामारी में जारी केन्द्र/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करें।