कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक- शिविरा/मा/पेंशन-अ/34925/P-2/2012 / दिनांक 26-02.2021

निर्देश

 विषयः पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के बकाया पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान ध्यान में आया कि कार्मिकों के पेंशन प्रकरण लम्बे समय से बकाया चल रहे हैं। पेंशन प्रकरण बकाया रहने को गंभीरता से लेते हुए राज्य स्तरीय पेंशन प्रकरण निस्तारण अभियान चलाया जा रहा है। पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:

सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

1 राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट- 1 के अनुसार कार्मिक सेवानिवृत्ति तिथि से 24 माह पूर्व सेवापुस्तिका व अवकाश खाता की जाँच कर लें कि जन्मतिथि, सेवा प्रमाणीकरण, पदोन्नति, स्थायीकरण, पदावन्नति, निलम्बन अवधि, असाधारण अवकाश, विदेश सेवा का पेंशन अंशदान, उपार्जित अवकाश आदि का इन्द्राज सही रूप से कर प्रमाणित कराना।

2. कार्मिक का सेवानिवृत्ति मृत्यु गेच्युटी का नोमीनेशन सही रूप से प्रमाणित कर सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए संलग्न कराना।

3. राजकीय आवास, दीर्घकालीन ऋण का संबंधित विभाग से अदेय प्रमाण पत्र।

4. परिवार के सदस्यों की सूची निर्धारित प्रपत्र-3 में स्वयं के हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर सेवापुस्तिका में चिपकाना है।

5. सेवानिवृत्ति तिथि से 8 माह पूर्व फार्म 5 (कुलक) तीन प्रतियाँ पूर्ण कर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद लेंगे आवेदन समय पर न करने पर पेंशन स्वीकृति में विलम्ब के लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6. सेवानिवृत्ति तिथि को कार्यालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र, एल.पी.सी., जीए-55 प्राप्त करें।

7. राजस्थान सेवा नियम के नियम 160 राज्य सरकार के निर्णय 2 व 3 के अनुसार डुप्लीकेट सेवापुस्तिका प्राप्त करें।

पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-8 के अनुसार सेवानिवृत्ति से 24 माह पूर्व कार्मिक की सेवापुस्तिका में जन्मतिथि, सेवा प्रमाणीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, अवकाश खाता, असाधारण अवकाश, निलम्बन अवधि, विदेश सेवा आदि का इन्द्राज प्रमाणीकरण की जाँच कर लें जहाँ अपूर्ण है पूर्ण कराने की कार्यवाही करें।

2. सेवानिवृत्ति तिथि से आठ माह पूर्व कार्मिक से पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन पेंशन कुलक तीन प्रतियों में प्राप्त कर तथ्यों को सेवापुस्तिका के आधार पर प्रमाणित करें।

3. सेवानिवृत्ति तिथि से छह माह पूर्व पेंशन कुलक, सेवापुस्तिका बकाया वसूली हेतु कार्मिक का सहमति घोषणा पत्र, कम्यूटेशन आवेदन पत्र, दीर्घकालीन ऋण व राजकीय आवास यदि है तो अदेय प्रमाण पत्र सहित पेंशन विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। पेंशन विभाग में पेंशन प्रकरण छह माह पूर्व न भिजवाने पर पेंशन स्वीकृति में विलम्ब के लिए कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

4. पेंशन विभाग को प्रकरण भिजवाने से पूर्व अवकाश खाते की प्रमाणित प्रति कार्यालय में रखेंगे।

5. सेवानिवृत्ति तिथि को कार्मिक को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, जीए- 55, अदेय प्रमाण पत्र (यदि कोई ड्यूज न हो तो) यदि ड्यूज है तो कार्मिक को उपलब्ध करावें।

6.. पेंशन स्वीकृति हेतु प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाने के बाद पेंशन को प्रभावित करने वाली घटना की सूचना तत्काल पेंशन विभाग में देंगे।

7. राजस्थान सेवा नियम के नियम 160 के राज्य सरकार के निर्णय 2 व 3 के अनुसार कार्मिक को डूप्लीकेट सेवापुस्तिका उपलब्ध कराए। 3. कार्मिक के देय परिलब्धियों की जाँच का प्रमाण पत्र लेखाकर्मी से सेवानिवृत्ति तिथि से छह माह पूर्व प्राप्त करें। जहाँ कार्यालयाध्यक्ष के अधीन लेखाकर्मी कार्यरत नहीं है वहाँ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक कार्यालय के वरिष्ठत्तम लेखाकर्मी से परिलब्धियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करें। लेखाकर्मी सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की सेवापुस्तिका परिलब्धियों की जाँच का प्रमाण-पत्र हेतु तीन कार्यदिवस से अधिक पेंडिंग नहीं रखेंगे।

9. नियुक्ति अधिकारी सेवानिवृत्ति तिथि से एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश जारी करेंगे। इसके लिए अधीनस्थ कार्यालय कार्मिक से आवेदन आवश्यक नहीं है।

10. सेवानिवृत्त कार्मिक के सेवाभिलेख /पे मेनेजर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एस.एस.ओ. आईडी में नाम, स्पेलिंग एवं जन्मतिथि समान हो यह सुनिश्चित किया जाए।

11. राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) 1996 के नियम 92 के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय कार्मिक से वसूली योग्य राशि का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कार्मिक को सुनवाई का अवसर देने के बाद वसूली सम्बन्धी आदेश जारी करें ।

12. राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) 1996 के नियम 90 के अनुसार विभागीय जाँच न्यायिक कार्यवाही बकाया है तो तत्काल प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत करावें। इस नियम के अन्तर्गत प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति हेतु नियुक्ति अधिकारी सक्षम है किसी सेवा सम्बन्धी अभिलेख में पूर्ति या अन्य कारणों से जहाँ विभागीय) न्यायिक कार्यवाही बकाया नहीं है राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) 1996 के नियम 86 के अनुसार प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति हेतु कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है।

13. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1 9) एफडी / नियम/ 2015 दिनांक 13.3.2020 के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जाँच विचाराधीन है तो सेवानिवृत्ति तिथि को उपलब्ध उपार्जित अवकाश का राजस्थान सेवा नियम 91 बी के अन्तर्गत देय परिलाभ का भुगतान विभागीय जाँच समाप्त होने से पूर्व देय नहीं है।

14. पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की मोनिटरिंग के लिए सेवानिवृत्ति आदेश की सूची के आधार पर ब्लॉक, जिला, जिला, मण्डल एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्तीय सलाहकार नोडल अधिकारी होंगे।

15. किसी कार्मिक की सेवापुस्तिका खो जाए और कार्मिक के पास डूप्लीकेट सेवापुस्तिका उपलब्ध नहीं है तो कार्मिक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर डुप्लीकेट सेवापुस्तिका कार्यालयाध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी से अनुमति लेकर बनाएँगे।

16, दो माह से अधिक समय से बकाया पेंशन प्रकरण जिनके प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत हो चुकी है या नहीं हुई है, के निस्तारण हेतु कार्मिक जहाँ से सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ के कार्यालयाध्यक्ष को प्रभारी अधिकारी मनोनीत करने का आदेश मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर जारी किए जाकर सात दिवस में प्रकरण में विलम्ब के कारण व वर्तमान स्थिति की प्राप्त कर आगामी मासिक प्रतिवेदन में अंकित करेंगे। जो प्रकरण निस्तारण योग्य है उन्हें निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।