‘पेंशन प्रश्नावली’ पेंशनर कॉर्नर

क्र.सं.प्रश्नउतर
1पेंशन स्वीकृता अधिकारी कौन होता है  कार्मिक जिस विभाग में काम करता है वो विभाग ही पेंशन स्वीकृती कर्ता होता है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के पश्चात कार्यालयाध्यक्ष पेंशन प्रपत्र तैयार कर पेंशन विभाग को प्रस्तुत करता है तब पेंशन विभाग भुगतान हेतु अधिकृतियां जारी करता है ।  
2सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की आयु में होती है ।  कार्मिक जब 60 वर्ष का हो जाता है ।
3पेंशन कुलक कब भरना/भरवाना चाहिए ।कार्मिक के सेवानिवृत्ति के 8 माह पूर्व, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 1.3.2017 विस्तृत निर्देशों को भी पढ़े ।
4पेंशन कुलक पेंशन विभाग में कब प्रस्तुत किया जा सकता हैसेवानिवृत्ति तिथि से न्यूनतम 6 माह पूर्व
5कार्मिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कब आवेदन करने योग्य हो जाता हैकार्मिक जिसने 15 वर्षा की पेंशन योग्य सेवा पुरी करने पर
6स्वैच्छिक सेवानिवृति का आवेदन किसे व कब करें ।कार्मिक 3 माह पूर्व, नियुक्ति अधिकारी को उचित माध्यम से  
7स्वैच्छिक सेवानिवृति पर कितने वर्षों की नोशनल सेवा का लाभ मिलता है ।1.07.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर नोशनल सेवा का लाभ देय नहीं है, वास्तविक पेंशन योग्य सेवा के आधार पर पेंशन बनेगी।  
8सेवानिवृत्ति आदेश कौन और कब जारी करेगा ।  नियुक्ति अधिकारी अपने कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पहले ।  
9कार्मिक एवं कार्यालय को पेंशन प्रकरण तैयार करने से पूर्व क्या ध्यान करे ।  कार्मिक का नाम सेवाभिलेख के अनुसार हो तथा पै मैनेजर, आधार कार्ड आदि में एक सा नाम एवं स्पेलिंग एवं जन्मतिथि का मिलान हो । कार्यालय एवं कार्मिक के लिए विस्तृत निर्देश पेंशन नियमों के परिशिष्ठ-8 व 11 क्रमशः में उल्लेखित है।
10पेंशन विभाग में कुलक के साथ और क्या रिकॉर्ड भेजे।  कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्याक्ष सेवानिवृत होने वाले कार्मिक का पेंशन कुलक, सेवापुस्तिका, सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति, विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र, पे मैनेजर की वेतनपर्ची, employee ID, Office DDO code कुलक में मोबाईल नम्बर और लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका में दर्ज करके भिजवावें।
11सेवानिवृत होने वाला कार्मिक अपनी पेंशन कहा प्राप्त कर सकता है।कार्मिक अपनी इच्छा से भारतवर्ष में कही पर भी भारतीय मुद्रा में पेंशन प्राप्त कर सकता है । कोषालय का उल्लेख पेंशन कुलक में यथास्थान अपनी इच्छा से भरे।  
12वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि कितनी है ।सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 8850/-न्यूनतम पेंशन है।
13पेंशन के साथ क्या मिलता है ।स्वीकृत पेंशन के साथ महंगाई राहत और भुगतान होती है, जो समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार बढ़ती भी रहती है ।
14पेंशन स्वीकृति अधिकृतियां जारी होने के पश्चात कार्मिक क्या करें।पेंशन विभाग से अधिकृतियां मिलने के बाद तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात कोषालय में जहां पेंशन भुगतान चाहा है/ जो अघिकृति में उल्लेखित है वहां उपस्थित हो । साथ में अंतिम कार्यालय से जारी नो-ड्यूज, एलपीसी, जीए-55ए, आधारकार्ड, बैंक पास बुक छाया प्रति, संयुक्त फोटो-3 या 4, गवाह लेकर उपस्थित होवें ।  
15पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश में नाम, तिथि आदि में त्रुटि हो तो क्या करें ।तुरन्त अन्तिम कार्यालय एवं पेंशन विभाग को सूचित करें ।
16पूर्व में जारी पीपीओ में पत्नी के नाम जन्मतिथि में अन्तर हो या परिवर्तन आवश्यक हो तो कहा आवेदन करें ।पेंशनर अपने अंतिम कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुआ है उस कार्यालय में आवेदन करे, सीधे पेंशन विभाग को नहीं ।  
17पीपीओ जारी हो चुका है परन्तु पेंशन आरम्भ नही हुई अथवा अब पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करें ।पेंशनर कोषाधिकारी एवं बैंक से सम्पर्क करे एवं आवेदन करें, पेंशन विभाग में नहीं ।
18पेंशन राशि कम प्राप्त हुई, किसे कहे ।पेंशनर पहले बैंक में जहाँ उसका पेंशन का खाता है उस बैंक शाखा में सम्पर्क करें, बाद में समाधान न होने पर कोषालय को आवेदन करें ।
19स्वीकृत पीपीओ में पारिवारिक पेंशनर का नाम अंकित नहीं है तो क्या करें  अंतिम कार्यालय के माध्यम से आवेदन पेंशन अधिकृति जारी करने वाले कार्यालय को भिजवावे ।  
20पेंशन रूपान्तरण राशि 14 वर्ष कटौती के बाद भी कट रही है ।  पेंशनर संबंधित बैंक एवं कोषालय को सूचित करें, पेंशन विभाग को नहीं ।
21पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहा है, बाद में अपनी पेंशन अन्य स्थान पर हस्तान्तरण करवाना चाहता है ।  पेंशनर को संबंधित कोषालय में ही आवेदन करना चाहिए । राज्य के भीतर कोषाधिकारी पेंशन स्थानान्तरण हेतु सक्षम है।  
22पेंशनर को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र कहा प्रस्तुत करना होता है ।पेंशनर जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहा हो उसी शाखा में । पेंशनर चाहे तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.10.2015 अनुसार jeevanpramaan.gov.in ऑनलाईन सुविधा ले सकता है ।
23विधवा एवं परित्यक्ता पुत्री को क्या पारिवारिक पेंशन देय है ।पेंशनर एवं उसके जीवनसाथी की मृत्यु के पश्चात राज्यादेश दिनांक 4.9.2012 के अनुसार पारिवारिक पेंशन देय है ।  
24विधवा एवं परित्यक्ता अथवा अविवाहित पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए कहाँ आवेदन करे ।पेंशनर के अंतिम कार्यालय को, जहां से सेवानिवृत हुआ था ।  
25पुत्र को पारिवारिक पेंशन कब तक देय होगी ।पुत्र के अविवाहित रहने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा मासिक आय रू 9500/- (सातवें वेतनमान में) से अधिक अर्जित करने तक जो भी पहले हो।
26पुत्री पारिवारिक पेंशन कब तक प्राप्त करेगी ।विवाह की तारीख तक या मासिक आय रू.9500/- से अधिक की मासिक आय तक, जो भी पहले हो।
27विधवा या विधुर को पारिवारिक पेंशन कब तक मिलती है ।मृत्यु अथवा पुनः विवाह करने की तारीख तक, जो भी पहले हो।
28पारिवारिक पेंशनर राज्य  सेवा में भी कार्यरत है तो क्या पारिवारिक पेंशन के साथ महंगाई राहत भी मिलेगी ।जी हां, जून, 2018 से वेतन पर महंगाई के साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत भी देय है ।
29पारिवारिक पेंशन की राशि कम हो गई है, क्या करें ।स्वीकृत मूल पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन राशि की 30 प्रतिशत की दर से मिलती है। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मृत्यु के सात वर्ष तक अथवा सरकारी कर्मचारी की आयु यदि जीवित रहता तो 67 वर्ष का होता, जो भी घटना पहले आए व तब तक अंन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत की दर से मिलती है बाद में साधारण दर 30 प्रतिशत की दर से मिलेगी।यदि कार्मिक ने सात वर्ष या ज्यादा की सेवा होने पर । 7 वर्ष से कम सेवा पर 30 प्रतिशत की दर से ही पारिवारिक पैशन प्रारम्भ से ही देय होगी ।
30भूतपूर्व सैनिक जो बाद में राज्य सेवा से सेवानिवृत  हुआ के परिवार को राज्य सरकार की सेवा की पारिवारिक पेंशन देय है ?  जी हां, दिनांक 18.03.2015 से भूतपर्वू सैनिक जो राज्य सेवा से सेवानिवृत/सेवा में रहते मृत्यु होने पर परिवार राज्य सेवा एवं सैनिक सेवा की दोनों पारिवारिक पेंशन प्राप्त करेगा परन्तु न्यूनतम पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी केवल अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत की दर से |  
31कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन किसे पहले मिलेगी ?  प्रथम पति या पत्नी यथास्थिति, उसके अपात्र होने पर अथवा पीछे पति/पत्नी के न होने पर जन्मतिथि के अनुसार उम्र में बड़ी सन्तान को पहले (पात्रता रखता है तो ) उसके पश्चात बड़े से छोट के क्रम में । माता-पिता को , यदि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो विधवा रही हो और न ही कोई संतान तो, पहले माता को पात्रता रखने पर ही ।
32एनपीएस कर्मचारी को पेंशन देय है?  नहीं, एनपीएस कर्मचारी के सेवानिवृति पर केवल ग्रेच्युटी राज्य सरकार द्वारा देय होगी, सेवानिवृति/अधिवार्षिकी पेंशन देय नहीं होगी ।
33एनपीएस कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी क्या ?जी हां, एनपीएस कर्मचारी परिवार को पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपरान्त पुराने कर्मचारियों के अनुसार ही अस्थाई (प्रोवीजनल) रूप से देय होगी। एनपीएस का पुरा अंशदान (स्वयं एवं नियोक्ता का) राज्य सरकार को देना होगा ।
34मुझे पेंशन अधिकृति/पेंशन रिवीजन अधिकृति की जानकारी कैसे मिलेगी ।  पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में रिसीट होने पर एसएमएस द्वारा मोबाईल पर प्राप्ति की जानकारी दी जाती है । इसके अलावा IFPMS वेबसाईट पर होम पेज पर जा कर वहां View Authority को क्लिक कर PPO/LR No./Employee ID या अन्य सलेक्ट कर fill (भरने) पर प्रकरण के स्टेटस की जानकारी पेंशनर स्वयं ले सकता है।
35पेंशनर को लीव इन्केशमेन्ट भुगतान की जानकारी कैसे हो ?  IFPMS वेब पोर्टल पर जावे तथा होम पेज पर leave encashment query status Forces in employee ID/PPO/LR No. भर कर, जानकारी प्राप्त करें ।
36सेवानिवृति पर बकाया उपार्जित अवकाश के लिए बिल नहीं बन रहा है, क्या करें ?सर्वप्रथम पे मैनेजर पर कार्यालय द्वारा पीपीओ नम्बर employee ID से अपडेट करे तब पीपीओ नम्बर प्रदर्शित होगा तभी बिल बन जायेगा ।
37सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान का बजट मद क्या है ?2071-01-115-01-01-84
38सेवानिवृति/मृत्यु पर बकाया उपार्जित अवकाश का बजट कार्यालय को मिला या नहीं कहा देखें ?IFMS साईट पर बजट मद 2071-01-115-01-01-84 देखें ।
39सेवानिवृत्ति मृत्यु पर उपार्जित अवकाश का बजट नहीं आया है, क्या करें ?सर्वप्रथम देखें कि क्या कर्मचारी का पीपीओ जारी हो गया है, पीपीओ जारी होने पर ही बजट आएगा अन्यथा नहीं ।
40पीपीओ/एफपीओ जारी हो गया है फिर भी उपार्जित अवकाश का बजट नहीं मिला हैसर्वप्रथम पीपीओ में दर्ज नाम स्पेलिंग, जन्म तिथि कार्यग्रहण तिथि, सेवानिवृति या मृत्यु दिनांक, पता, पद आदि का मिलान पे मैनेजर डाटा से करें । यदि मिसमैच है तो डाटा अपडेट करे | तथा उसके पश्चात पेंशन विभाग के क्षैत्रिय कार्यालय को सूचित करें । बजट मांग करें, IFMS पर लगातार चैक करते रहे ।
41उपार्जित अवकाश के एरियर/अतिरिक्त मांग हेतु क्या करें ।पेंशन विभाग को बजट मांगपत्र कर्मचारी का नाम, पीपीओ नम्बर, employee ID एवं राशि सहित भिजवावें ।
42पेंशनर से अपनी पेंशन का रूपान्तरण करवाया है, कटौती कितने समय तक होगी।पेंशन रूपान्तरण राशि का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात 14 वर्ष तक कटौती होगी।
43पेंशन रुपान्तरण के स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी हैसेवानिवृति के एक वर्ष के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।  
44प्रोवीजनल पेंशनर जांच में बरी हुआ, पेंशन रूपान्तरण ले सकता है ?जी हां, विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र जारी होने के एक वर्ष के भीतर बिना स्वास्थ्य परीक्षण एवं एक वर्ष बाद में स्वास्थ्य परीक्षण में फिट होने पर।
45पेंशन रूपान्तरण किया हुआ है, तथा पेंशनर की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती होगी ?नहीं, पारिवारिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती नहीं होगी ।
46पेंशनर का पीपीओ गुम हो गया है, कट-फट गया है, क्या करें ।पेंशनर डुप्लीकेट पीपीओ हेतु जहां से पेंशन प्राप्त कर रहा है उस कोषालय/उप कोषालय आवेदन करें, पेंशन विभाग में नहीं ।
47पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष से या ज्यादा उम्र का हो गया है अतिरिक्त पेंशन हेतु कहां आवेदन करे ।संबंधित कोषाधिकारी / बैंक को।
48पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि अंकित नहीं है, कहां आवेदन करें ।  जन्मतिथि निर्धारण हेतु दिनांक 12.8.2009 से पहले को कोई प्रुफ के साथ पेंशन विभाग की सीधे आवेदन करें ।
49विभागीय जांच या न्यायालय प्रकरण बकाया है, तो क्या पेंशन स्वीकृत होगी प्रोवीजनल पेंशन कितनी होगी ।जी हां, प्रोवीजनल पेंशन नियम 90 के तहत नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात प्रपत्र-3, 5ए, 33 मय सेवापुस्तिका के पेंशन विभाग प्रकरण भेजा जावेगा। प्रोविजनल पेंशन के समय ग्रेच्युटी व कम्यूटेशन देय नहीं होगा। कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा के आधार पर 100 प्रतिशत पेंशन, नियमानुसार देय होगी । ग्रेच्युटी विभागीय जांच/न्यायालय प्रकरण बकाया पर देय नहीं होगी । प्रोवीजनल पेंशन नियम 86 के तहत विभागीय जांच आदि बकाया नहीं हो तो 100 प्रतिशत पेंशन तथा 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी देय होगी ।
50प्रोवीजनल पेंशन में कम्यूटेशन रूपान्तरित हो सकेगी ।नहीं ।

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