राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7 ) विभाग

आदेश

क्रमांक- प. 7 ( 1 ) गृह – 7 / 2021 जयपुर, दिनांक: 30.04.2021

विषय : कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 03.05.2021 प्रातः 5;00 बजे से दिनांक 17.05.2021 तक के लिए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3 / 2020- डीएम-1 (ए) दिनांक 26.04.2021 ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार की सलाह अनुसार पिछले कुछ दिनों से उच्च संक्रमण (पॉजिटिविटी) दर के साथ-साथ कोविड 19 मामलों में तेज वृद्धि को देखते हुए सभी राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों को सख्त कोविड प्रबंधन और नियंत्रण उपायों पर विचार करने एवं एक Intensive, Local and Focused Containment Framework को लागू करने की सलाह दी है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर अथवा 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन / आई.सी.यू बेड उपयोग (Occupied) में आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है।

बढ़ते कोविड मामलों के कारण प्रदेश में वर्तमान पॉजिटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत दर्ज की गई है एवं प्रदेश के हॉस्पिटल्स में कोविड संक्रमित मरीजों हेतु ऑक्सीजन / आई. सी.यू बेड 90-95 प्रतिशत उपयोग (Occupied) में आ रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान हालातों से निपटने एवं पूर्व में हासिल किये गये संतोषजनक लाभों को समेकित किये जाने एवं शीघ्रता से पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है। इस हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.04.2021 एवं दिनांक 23.04.2021 की निरंतरता में दिनांक 03.05.2021 सोमवार प्रातः 5:00 से दिनांक 17.05.2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।

महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे।

कार्यालयों के सम्बन्ध में अनुमति

1. उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, हॉमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन / वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DolT&C). सूचना एवं जन संपर्क विभाग (DIPR) नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी को आवागमन की अनुमति होगी एवं उपरोक्त समस्त कार्यालयों का समय सायं 4:00 बजे तक रखा जायेगा।

2. केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

3. उपरोक्त के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

4. यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के पश्चात् ऐसा कर सकेंगे।

5. कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम (Work from home) करेंगे।

6. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।

7. सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी।

8. पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

दुकानों / खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में अनुमति

9. राज्य के उपभोक्ताओं की आवश्यकता के मद्देनजर बाजारों को निम्नानुसार खोले जाने की अनुमति दी जाती है। जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी।

 दुकानेंवारसमय
1.  सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) दुकानें।  सोमवार से शुक्रवार  प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक  
2  पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) दुकानें ।सोमवार से शुक्रवार  प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक  
3.  कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें / परिसरसोमवार से गुरुवार  प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक  
4  ऑप्टिकल सम्बन्धी दुकानेंमंगलवार एवं शुक्रवारप्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक  
5डेयरी एवं दूध की दुकानें,प्रतिदिनप्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे एवं सांय 5:00 से सायं 7:00 बजे तक
6  मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाएं की दुकानें।प्रतिदिन  प्रातः 6:00 से प्रातः 11:00 बजे तक
7  सब्जियां एवं फलों को ठेले / साईकिल / रिक्शा / ऑटो रिक्शा / मोबाईल बैन द्वारा विक्रय परप्रतिदिन  प्रातः 6:00 से प्रातः 05:00 बजे तक

बाजारों में (टेबल के क्रम संख्या 5, 6 एवं 7 को छोड़कर) शुक्रवार दिनांक 07 मई दोपहर 12:00 से सोमवार दिनांक 10 मई प्रातः 5:00 बजे तक एवं शुक्रवार दिनांक 14 मई दोपहर 12:00 से सोमवार दिनांक 17 मई प्रातः 5:00 बजे तक पूर्णतः अवकाश रहेगा।

10. राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

11. फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी ।

12. प्रोसेस्ड फूड / मिठाई व मिष्ठान / बेकरी / रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8:00 बजे तक ही अनुमत होगी।

दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेसिंग की पालना सुनिश्चत की जाएगी। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे।

यदि कोई दुकानदार ‘नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।

सभी को परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु “दुपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल / साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन (साईकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें, ताकि बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।

माल / परिवहन सेवाऐं व आवागमन के सम्बन्ध में अनुमति

13. बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने / जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।

14. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।

15. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।

16. टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।

17. निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए, ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमत होंगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा।

18. पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

समारोह आयोजन के सम्बन्ध में अनुमति

19. विवाह समारोह से सम्बन्धित गतिविधियां निम्नानुसार अनुमत होंगी।

a. विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमें केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा।
b. विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को 31 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा।
c. शादी समारोह आयोजन के संबंध में दिनांक, समयावधि एवं स्थान की उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना ( प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा) देने के साथ-साथ समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमानों / अतिथियों की सूची भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई गई सूची के अतिरिक्त समारोह मे कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। आयोजनकर्ता द्वारा अनुमत संख्या में उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना (परिशिष्ठ “जी” के अनुसार) लगाया जायेगा।
d. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
e. सरकारी कर्मचारी / अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए ।
f. समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क पहनना, नो मास्क नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना किया जायेगा ।
g. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
h. यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको सील कर दिया जाएगा।
i. शादी समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिये गये कपड़े सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।

20. अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम– अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ | अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

21. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों / मेलों की अनुमति नहीं होगी।

22. धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावे ।

मनोरंजन / सार्वजनिक उद्यानों के सम्बन्ध में अनुमति :

23. सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जावेंगे।

24 स्विमिंग पूल्स / जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी |

25. समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।

शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में :

26. समस्त शैक्षणिक / कोचिंग संस्थाऐं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।

27. मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन यथावत् रहेगा।

28. ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा ।

अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में अनुमति

29. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

30. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, ई-मित्र, आधार केन्द्र, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।

31. एटीएम सेवाऐं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI) / NBFC की सेवाऐं आमजन के लिए दोपहर 2:00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये।

32. सेबी / स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी ।

33. सभी आवश्यक वस्तुऐं आदि का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण अनुमत होगा।

34. इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।

35. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक अनुमत होंगे।

36. कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं अनुमत होंगी।

37. निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होंगी।

पेट्रोल / डीजल / एलपीजी के सम्बन्ध में अनुमति :

38. सार्वजनिक परिवहन / माल दुलाई वाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होलसेल) ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाऐं ग्राहकों के लिए प्रातः 6:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अनुमत होंगी।

उद्योग एवं निर्माण गतिविधियां के सम्बन्ध में अनुमति :

39. समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाये जिससे आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे ।

40. निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। बिन्दु संख्या 14 के अनुसार माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।

राजस्व अर्जन सम्बन्धी गतिविधियां :

41. सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानों आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

आमजन हेतु सामान्य परामर्श :

a. राजस्थान के समस्त निवासियों को परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से घरों से कतई बाहर न निकलें, जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य न हो एवं कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार-बार धोना इत्यादि की पालना भी सुनिश्चित करें।
b. भेद्य व्यक्तियों (Vulnerable Persons) जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता (co-morbidity) परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
c. समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से भी विनम्र आग्रह है कि इस कोविड संक्रमण को देखते हुए सकारात्मक दृष्टि से सहयोग करें और अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour हेतु निरंतर अपील करें।
d. राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 03.05.2021 से दिनांक 17.05.2021 के दौरान शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उन्हें इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 17.05.2021 के पश्चात् आयोजित करने की सलाह दी जाती है ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके ।
e. सभी को यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई भी व्यक्ति ना जाए । विशेष परिस्थितियों में कोविड संक्रमित मरीज के साथ केवल एक ही व्यक्ति (Attendant) को अनुमत किया जाए।

प्रशासनिक निर्देश :

महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता हेतु संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन. सी. सी / एन. एस. एस आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से जनता को मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु प्रेरित किया जायेगा।

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा “No Mask No Movement” की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उपरोक्त वर्णित अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त शुक्रवार दिनांक 07 मई दोपहर 12:00 से सोमवार दिनांक 10 मई प्रातः 5:00 बजे तक एवं शुक्रवार दिनांक 14 मई दोपहर 12:00 से सोमवार दिनांक 17 मई प्रातः 5:00 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा एवं सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति, बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटीन (Institutional quarantine) कर दिया जायेगा जब तक उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।

उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

जांच पहचान-उपचार प्रोटोकॉल (Test-Track Treat Protocol), रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones), Joint Enforcement Team (JET) / Anti Covid Teams (ACTS). कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) कोविड के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश, सार्वजनिक परिवहन एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अन्तर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां क्रमशः परिशिष्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ एवं जी के साथ संलग्न है।

प्रमुख शासन सचिव, गृह

जांच पहचान उपचार प्रोटोकॉल (Test-Track Treat Protocol)

जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल (Test Track Treat Protocol) की सख्ती से कियान्विति की जाये तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की निष्ठापूर्वक अनुपालना की जाये तथा चालू टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जाए।

A. आरटी- पीसीआर जांचें –

निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप प्रतिदिन की जाने वाली जांचों की कुल क्षमता में वृद्धि हुई है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आरटी-पीसीआर जांच प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए सभी जिलों में समान रूप से जांचें संपादित की जा रही हैं एवं जिन जिलों में संक्रमण के प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनमें जांचें पर्याप्त संख्या में की जा रही हैं।

B. निगरानी (Track)

गहन जांचों के फलस्वरूप पाये गये संक्रमित मामलों को शीघ्रताशीघ्र आइसोलेट / क्वारंटीन करने की आवश्यकता है तथा उनके सम्पर्को (Contact tracing) का जल्दी से जल्दी पता लगा कर आइसोलेट / क्वारंटीन करने की आवश्यकता है। कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन तथा ऐसे कंटेनमेंट जोन्स में निर्धारित कंटेनमेंट उपायों को लागू किया जाना आवश्यक है।

जिला प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राज्य में कोविड संक्रमित एवं क्वारंटीन व्यक्तियों के मूवमेंट की Covid Quarantine Alert System (CQAS) के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए।

C. उपचार (Treat ) –

1. कोविड-19 के रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर उनके घरों में (होम आइसोलेशन गाइडलाईन्स की पूर्ति की शर्त पर ) तुरन्त आइसोलेट किया जायेगा ।

2. चिकित्सा विभाग हर दिन सभी संक्रमित मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ, बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल संक्रमित मामलों की निगरानी के लिये RajCovidinfo ऐप डाउनलोड करेगा वह यह सुनिश्चित करने के लिये कि मरीज घर पर ही रहता है, तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidInfo ऐप भी डाउनलोड करायेगा।

3. निर्धारित एय आवश्यक नैदानिक हस्तक्षेप (Clinical Intervention) किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्धारित नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से समझा गया है, को दृष्टिगत रखते हुए सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं पेशेवरों की क्षमता संवर्द्धन हेतु सभी स्तरों पर सतत अभ्यास जारी रहेगा।

4. संबंधित ऐजेन्सीज मामलों के प्रक्षेपक (Trajectory) के मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त कोविड समर्पित स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक (एम्बूलेंस सहित) आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

5. उपचार सुविधाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पेशेवरों द्वारा प्रभावी संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपायों की अनुपालना की जायेगी।

रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones)

1 भेद्य एवं उच्च घटनाओं वाले (vulnerable and high incidence) क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन्स का प्रभावी सीमांकन संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय है। जहां कहीं आवश्यकता हो, संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइको लेवल पर गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन्स का निर्धारण किया जाकर नोटिफाई किया जायेगा।

2. कोई एरिया / अपार्टमेन्ट जहां संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है, उसे जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा। ऐसे कंटेनमेंट जोन्स एवं सम्बन्धित क्वारंटीन व्यक्तियों की सूची को संबंधित जिला कलक्टर DolT के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 3. कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी।
A. कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत की जावेगी।
B. कंटेनमेंट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।
C. निगरानी हेतु गठित दलों द्वारा सघन घर-घर निगरानी सुनिश्चित की जायेगी।
D. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जांचें (Testing) की जायेंगी।
E. ऐसे व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव पाये गये है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग पहचान एवं उन्हें 14 दिनों के लिये क्वारंटीन किया जायेगा। ( 80 प्रतिशत सम्पर्को की 72 घंटे में पहचान आवश्यक है।)
F. ILI(Influenza like illness)/SARI(Severe Acute Respiratory infection) मामलों की निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों में की जायेगी।
G. जिन जिलों में अधिकतम कोविड- 19 पॉजिटिव मामलें रिपोर्ट किये जा रहे हैं, उनमें कन्टेनमेन्ट स्ट्रेटजी की सहायता के रूप में निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले जनसंख्या आयु समूहों में टीकाकरण के सार्वभौमीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जावे |
H. निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम / नगरपालिका अधिकारियों की होगी। संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे।

Joint Enforcement Team (JET) / Anti Covid Teams (ACTS)

1. राज्य में कोविड 19 संक्रमण केसों में हो रही निरंतर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल (Joint Enforcement Team, JET) बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान (Drive) चलाया जाए ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

2. सभी संस्थाओं / संगठनों जिनको अनुमति प्रदान की गई है, उनके द्वारा कोविड 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना की जायेगी। संयुक्त प्रवर्तन दल (JET) द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि कोई संस्था / संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संस्था / संगठन को सील किया जायेगा।

3. संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग हेतु विशेष दल (Anti-Covid Team, ACT) बनाया जायेगा, जिसमें जिला कलेक्टर / इन्सीडेन्ट कमाण्डर के पर्यवेक्षण में राज्य सरकार के विभागों के अधिकारी द्वारा सहायता की जायेगी। यह दल Covid Appropriate Behaviour की पालना एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान में सहयोग करायेगा।

4. टीम को उनके कर्तव्यों को परिभाषित करते हुये स्पष्ट निर्देश जारी किये जाने चाहिए तथा एंटी-कोविड-टीम (anti covid teams, ACTs), संयुक्त जांच दल (Joint Enforcement Team, JET) के निर्देशन में कार्य करेगी।

5. कोविड के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं, इसलिये लोगों का एंटी कोविड- 19 गतिविधियों अर्थात् कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे कि मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, कार्यालय स्थल की सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, इकट्ठा नहीं होना एवं सामाजिक दूरी रखना, लक्षणों को नहीं छिपाने, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से मिलने और संभावितों की जांच के लिये चिकित्सा दल भेजना आदि के लिये पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है।

6. हालांकि IEC के द्वारा कोविड-19 के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों का इस संबंध में आत्म-अनुशासन (self discipline) के लिये और प्रेरित किया जाना आवश्यक है। एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है अतः अब कोविड संक्रमण रोकने के प्रति वांछित सतर्कता एवं अनुशासन रखना अत्यन्त आवश्यक है। सरकार के प्रयास तभी अधिक प्रभावी हो सकते हैं जब सरकार कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपायों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रखने के लिये लगातार प्रयास करे और सामूहिक टीकाकरण किया जावे ।

7. ऐसा शहर के विभिन्न इलाकों में सभी विभागों के अधिकारियों की विशेष टीमों को एंटी-कोविड-19 टीमों के रूप में तैनात करके किया जा सकता है।

8. भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों दिनांक 24.03.2020 में लॉकडाउन उपायों की कियान्विति हेतु इंसीडेन्ट कमाण्डर्स की नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसे अभी भी जारी रखने की आवश्यकता है।

9. जिला कलक्टर्स आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकारियों / कार्मिकों को बतौर इंसीडेन्ट कमाण्डर अधिकृत करेंगे।

10. समस्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों को इंसीडेन्ट कमाण्डर्स नियुक्त करेंगे एवं समस्त इंसीडेण्ड कमाण्डर्स की सूची को DolT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

11. एक टीम में कम से कम दो अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ एक पुलिसकर्मी या होमगार्ड होना चाहिए और एक क्षेत्र उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि वे लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार पर निगरानी रख सके।

12. टीम के सदस्यों को विशेष कैप तथा बैज दिये जा सकते हैं।

13. विभागों से अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम उनके पते एवं टेलिफोन नम्बर आदि के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं और साप्ताहिक आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है।

14. विशेष प्रयास कर टीकाकरण की संख्या को प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें। Anti-Covid Team (ACT’s) के द्वारा अध्यापक / बीएलओ / आंगनवाडी कार्यकर्ता / स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में वृद्धि हेतु सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जनता को टीकाकरण हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया जायेगा। कोविड संकमण अधिकता वाले क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया जायेगा एवं टीका लगाया जावेगा।

 वैक्सीनेशन की दो डोज और मास्क हर रोज का सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए

कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour)

a. मुंह को ढकना (Face Covering): सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट” की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
b. सामाजिक दूरी सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी (“2 गज की दूरी ) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे।
c. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छुने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें / सेनिटाईजर का उपयोग करें।
d. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।
e. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पह वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावे।
f. सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। 8. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।

कोविड के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश

a. घर से कार्य (WfH) : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।
b. कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम से कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।
c. जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene ) : सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
d. बार-बार सैनिटाईजेशन करना सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
e. सामाजिक दूरी कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा ।

व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन ( Movement of People / Transport )

सार्वजनिक परिवहन निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ चालू रहेगा :

ऑटो रिक्शाचालक +2 सवारी केवल
टैक्सी (चौपहिया)चालक +RTO के अनुसार वाहन की क्षमता का 50 प्रतिशत
बसबैठक क्षमता का 50 प्रतिशत ही अनुमत होगा, इस हेतु बैठक व्यवस्था को Alternate (एक छोड़कर एक) रूप से रखा जाए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा न करें।

a. प्रत्येक यात्रा के बाद सभी वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा।
b. वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति / अनुमोदन / ई – परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
c. सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
d. “यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
e. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी-

i. राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों हेतु थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक यात्रियों की रेण्डम (random) RT PCR जॉच की जायेगी।
ii. सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे। बॉर्डर चेक पोस्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जावे।
iii. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।
iv. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।