सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी पेंशनों को समय पर प्राधिकृत करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई (पेंशन नियम-1996)
सेवा में रहते हुए–
कृपया सेवा पुस्तिका एवं अवकाश खाते की सावधिक जाँच कीजिए तथा निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए:
(क) प्रथम पृष्ठ पर जन्म की जो तारीख लिखी गई है वह सही है तथा उसे अनुप्रमाणित किया गया है।
(ख) सरकारी सेवा में प्रवेश करने, स्थायी किए जाने, पदोन्नत किये जाने, पत्यावर्तन किये जाने की तारीख आदि को सही रूप में दर्ज किया गया है तथा उनका उचित अनुप्रमाणन किया गया है।
(ग) समान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की अपेक्षा के अनुसार सेवा के सत्यापन का प्रमाण-पत्र कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष अभिलिखित किया जाता है। जहाँ सेवा का सत्यापन नहीं हुआ है, वहाँ सादा कागज पर प्रपत्र-9 में लिखित विवरण, उस विवरण की सत्यता को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत कीजिए, तथा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 81 (1) (क) (vi) के अधीन अपेक्षानुसार उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं सूचना को कीजिए ताकि कार्यालय अध्यक्ष सेवा को सत्यापित कर सके एवं सेवा पुस्तिका में अभिलिखित कर सके ।
(घ) यदि आप वर्क चार्ज्ड कर्मचारी थे तथा सरकार के अधीन नियमित पद पर एब्जाब / नियुक्त किए गए थे तो अंशदायी प्रावधायी निधि लाभों के बदले में पेंशन के लिए विकल्प (विकल्प प्रपत्र – 4 क ) को सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है।
अंशदायी प्रावधायी निधि अतिशेष के नियोजक के हिस्से को सरकारी खाते में जमा कराये जाने की प्रविष्टि तथा राज्य बीमा / सामान्य प्रावधायी निधि विभाग द्वारा पारित की गई अन्तरण प्रविष्टि (टी.ई.) को सेवा पुस्तिका में अभिलिखित कर दिया गया है।
(ड) निलम्बन के मामले में, निलम्बन की अवधि को पेंशन के लिए गिना गया है या नहीं, इस आशय का प्रमाण-पत्र अभिलिखित कर दिया गया है।
(च) यदि असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर या उच्चतर अध्ययन के लिए या किसी नागरिक आक्रोश, प्राकृतिक आपदा के कारण लिया गया है तो अवकाश की अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश सेवा पुस्तिका में दर्ज कर लिए गए हैं तथा सरकारी आदेश की संख्या एवं तारीख के संदर्भ को भी उसमें दर्ज कर दिया गया है ।
(छ) (i) यदि आप वैदेशिक सेवा पर प्रस्थान करते हैं तो पेंशन अंशदान का भुगतान वैदेशिक नियोजक द्वारा किया जाना है, इसे सुनिश्चित कीजिए तथा सेवा पुस्तिका को निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पास जमा का अपेक्षित प्रमाण-पत्र दर्ज करने के लिए भेज दिया गया है, यह सुनिश्चित कर लें ।
(ii) यदि वेदेशिक सेवा की अवधि के लिए, आपके द्वारा पेंशन अंशदान का भुगतान किया जाना है तो कृपया सुनिश्चित कीजिए कि राशि जमा करा दी गयी है तथा निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर से सेवा पुस्तिका में उसकी प्रविष्टि करा ली गयी है ।
(ज) यदि आपकी सरकारी सेवा में प्रविष्टि अधिक बढ़ी हुई आयु में हुई थी तो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अधीन आयु सीमा को शिथिल कराके उसे विनियमित कराने को सुनिश्चित करें ।
(झ) यह कि आपने प्रपत्र 1 या 2 में सेवानिवृति / मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए, जैसी भी स्थिति हो, नाम निर्देशन को सही भरा है तथा उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा • विधिवत् स्वीकार कर लिया है तथा इसके प्राप्त होने की उपयुक्त प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में कर दी गयी है और यह भी कि नाम- निर्देशन को प्राप्त करने एवं उसे सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी) में रखें जाने के बारे में एक स्पष्ट टिप्पणी सेवा पुस्तिका में दर्ज कर दी गई है ।
(य) यह कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 74 के अधीन प्रपत्र 3 में परिवार के सदस्यों का ब्यौरा, कार्यालय अध्यक्ष से विधिवत् प्रतिहस्ताक्षर कराकर, सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है।
(ट) आप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 160 के अधीन राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 2 एव 3 में उपबंधितानुसार सेवा पुस्तिका की एक डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे अद्यावधिक तैयार करने की व्यवस्था कर सकते हैं । सेवाओं के सत्यापन का प्रमाण पत्र भी डुप्लीकेट प्रति में लिखवाया जाना चाहिए तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित कराया जाना चाहिए ।
(ठ) यह कि आपके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई माह की प्रथम तारीख को उपार्जित अवकाश जमा कर दिया गया है। यह कि समय-समय पर विभिन्न वेतन स्थिरीकरण नियमों के अधीन किए गए वेतन के स्थिरीकरण के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि अभिलिखित कर दी गई हैं तथा उनको उचित रूप से अनुप्रमाणित कर दिया गया है।
(ढ) यदि आप राजपत्रित अधिकारी हैं, तो दिनांक 31.12.1974 तक आपके सेवावृत की मूल प्रति महालेखाकार, राजस्थान द्वारा जारी कर दी गई है तथा उसे या तो सेवा पुस्तिका के साथ संलग्न कर दिया गया है या उसमें चिपका दिया गया है ।
(ण) आपके ध्यान में आयी सभी प्रकार की कमियों, लोपों, अपूर्णताओं को कार्यालय अध्यक्ष के ध्यान में लायें ।
सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व के भीतर की जाने वाली कार्रवाई
जिस सरकारी कर्मचारी को अगले दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत होना है, उसे निम्नलिखित कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए:
(क) सेवानिवृति की तारीख से दो वर्ष पहले, उसे निम्न आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने चाहिए:
(i) प्रपत्र 27 में निदेशक, परिसम्पति / लोक निर्माण विभाग को सरकारी वास सुविधा के सम्बन्ध मे ‘कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र जारी करने के लिए; या
(ii) प्रपत्र 27 क में यह प्रमाणित करते हुए उसके द्वारा किसी सरकारी वास सुविधा का अधिभोग नहीं किया गया है;
(iii) प्रपत्र 28 में सम्बन्धित कोषागार अधिकारी को उसके द्वारा अपने सेवा काल में लिए गए दीर्घकालिक अग्रिमों के सम्बन्ध में कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र जारी करने के लिये; या
(vi) प्रपत्र 28क में यह प्रमाणित करते हुए कि उसने सेवाकाल में कोई दीर्घकालिक अग्रिम नहीं लिया है ।
(ख) सेवानिवृति की तारीख से आठ माह पहले, उसे प्रपत्र 5 एवं प्रपत्र 5 क (तीन प्रतियों) में भरने चाहिए जिसमें विवरण पंजी अर्थात विवरण, हस्ताक्षर, पहचान के चिन्ह, पता, संयुक्त फोटोग्राफ आदि दिये गए हैं। यह देखिये कि प्रपत्र में दिये गए निर्देश तथा उनकी अपेक्षाओं की सही रूप में पालना की गई है ।
(ग) सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व, यह देखिये कि नियुक्ति प्राधिकारी ने सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया है तथा उसमें एक प्रमाण पत्र ( प्रथम 6 में) यह दिया हुआ है कि वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम 16 के अधीन उसके विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है ।
(घ) ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोषागार अधिकारी या निदेशालय परिसम्पति / लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित अनुदेश / सूचना / आंकड़ों की अनुपालना कीजिए, तथा यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सूचना चाही गयी है तो उसका अनुसरण कीजिए
(ड) यदि आप सेवानिवृत्ति के समय स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि नियम 45 (टिप्पणी 3) के अनुसार पेंशन के लिए स्थानापन्न वेतन को गिने जाने के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका में लगा दिया गया है ।
(च) देखिये कि कार्यालय अध्यक्ष ने आपके विरूद्ध “सरकारी बकाया / कोई देय बकाया नहीं’ के बारे में सूचना निदेशक, पेंशन विभाग को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 85 के अधीन •अपेक्षानुसार सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व भेज दी है ।
(छ) सेवा पुस्तिका में किसी लोप, कमी या अपूर्णता को ठीक कराने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों / अनुदेशों की अनुपालना कीजिए या उसके द्वारा चाहे गए आँकड़ों को प्रस्तुत कीजिए ।
सरकारी सेवा से निवृत्ति के समय अर्थात् कार्यालय को छोड़ने से पहले या छोड़ने के समय की जाने वाली कार्रवाई
निम्नलिखित कार्रवाई की जाए ताकि पेंशन के मामले में विलम्ब न होः
(क) सभी सरकारी देयों का, यदि कोई हो, भुगतान कीजिए, जिससे कार्यालय अध्यक्ष निदेशक, पेंशन विभाग को कोई बकाया नहीं होने के बारे में सूचना दे सके ताकि मामले में न तो विलम्ब हो और न ही सेवानिवृत ग्रेच्युटी में से कोई वसूली करने के आदेश दिये जाएं।
(ख) यदि आप सरकारी निवास का अधिभोग करते हैं तो किराये का भुगतान अधिभोग करने के अन्तिम दिन तक नकद में कीजिए तथा शीघ्र ही ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र जारी कराइए ।
(ग) कृपया कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए वेतन प्रमाण पत्र की प्रति अपने रिकार्ड के लिए प्राप्त कीजिए ।
(घ) कृपया सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व कार्यालय अध्यक्ष उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदन कीजिए ।
(ड) यदि पेंशन के लिए प्राधिकृत किए जाने में या कागजों को तैयार करने में किसी प्रकार के विलम्ब का अनुमान हो तो कार्यालय अध्यक्ष को अस्थायी पेंशन एवं ग्रेच्युटी मंजूर करने के लिए निवेदन कीजिए ।
(च) कृपया निदेशक, पेंशन विभाग को तथा साथ ही कार्यालय अध्यक्ष को जिसने आपके मामले में कार्रवाई की है, पेंशन के प्रकरण को निदेशक, पेशन के पास भिजवाने के बाद यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है। जिसका सरकारी कर्मचारी को स्वीकार की जाने वाली पेंशन की राशि पर प्रभाव पड़ता है, तुरन्त सूचना दीजिए | (नियम 84 )
(छ) कार्यालय अध्यक्ष को एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत कीजिए। जिसमें यदि कोई देय पाए जाएं तो उनकी वसूली पेंशन या सेवानिवृति ग्रेच्युटी में से करने की सहमति दी जाए ।