राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 (Rajasthan State Pensioners’ Medical Concession Scheme 2021) में Rajasthan Government Health Scheme के संदर्भ से प्रावधान
राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)
MEMORANDUM
कमांक: प.1 (4) वित्त (नियम) / 2021 जयपुर, दिनांक : 03 MAY 2021
विषयः राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021
संदर्भ: वित्त विभाग का समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 15-4-2021
उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना दिनांक 9-4-2021 के उपरान्त वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 जारी की गई जिसमें राज्य सरकार की नवीन योजना “Rajasthan Government Health Scheme” के संदर्भ से आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं।
2. इस संदर्भ में जारी मेमोरण्डम दिनांक 15-4-2021 की निरन्तरता में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त ज्ञापनों के क्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं:
क. सं. | मार्ग दर्शन हेतु बिन्दु | वित्त विभाग का स्पष्टीकरण |
1 | क्या राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) 2021 के द्वारा पेंशनर्स को कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय के संबंध में दिनांक 9/4/2021 को आदेश जारी कर दिये हैं जिसके अनुसार सभी को बाहरी व अंतरंग रोग का ईलाज एवं स्वयं के परिवार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु रू 5.00 लाख तक की वार्षिक सीमा निर्धारित की है। | वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 15-4-2021 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 एवं वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना दिनांक 9-4-2021 के कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा पूर्व के अनुसार ही अर्थात् राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में उल्लेखित नियमों के अन्तर्गत ही देय है। इसमें राशि रुपये 5.00 लाख की सीमा निर्धारित नहीं है। इस हेतु मेमोरेण्डम दिनांक 15-4-2021 के पैरा 4 सुस्पष्ट है। |
2 | उक्त योजना के अनुसार कार्ड जारी किया जायेगा। उसको संबंधित नियमों के अनुसार देय राशि तक ईलाज का बिना नकद भुगतान का प्रावधान किया गया है। अन्य कोई भी पुर्नभरण न करने का प्रावधान बताया गया है। जैसे किसी व्यक्ति ने जो कि राज्य कर्मचारी / पेंशनर है के द्वारा उक्त कार्ड के अनुसार हिअरिंग ऐड लगवाया जिसकी कीमत रुपये 1.00 लाख है किन्तु संबंधित राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा नियम 2013 के अनुसार मात्र 44,000 का ही भुगतान स्वीकार योग्य है। इस प्रकार उक्त कार्ड होल्डर को भी शेष राशि रू 56,000 का भुगतान करना होगा। इस हेतु भुगतान की स्थिति स्पष्ट की जानी वांछित है। | RGHS कैशलेस पद्धति पर आधारित योजना है। इस हेतु RGHS rates तथा प्रक्रिया Central Government Health Scheme (CGHS) के अनुसार ही होगी, यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा कोई दरें निर्धारित नहीं की गई हो। |
3 | सभी कार्ड होल्डर को एन०ए०सी० के विरुद्ध कय की गई दवाई के बिल या टेस्ट की राशि के बिल या अन्य प्रकार के दावे उसे आरजीएचएस पोर्टेल पर अपलोड करने होंगे । उसके बिना उसे पुर्नभरण जो कि नियमानुसार देय है का भुगतान नहीं होगा। इससे सभी को अपने दावे कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करने में काफी परेशानी होगी तथा उसको समय पर भुगतान प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब होगा । इस हेतु कोषाधिकारियों को अधिकृत करने पर विचार किया जाना वांछित है। | RGHS पोर्टल पूर्णतः ऑनलाईन है और इस पोर्टल पर RGHS कार्ड होल्डर को स्वयं दावा प्रस्तुत करना होगा अगर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा संख्या 7(1) के अनुसार उपचार लिया गया हो। |
4 | योजना के अधीन जिन बीमारियां का ईलाज नहीं करवाया जा सकता है। उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवानी वांछित है। | RGHS चूंकि सीजीएचएस की तर्ज पर लागू की जा रही है, अतः उसी अनुरूप प्रावधान किये जायेंगे, यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा कोई आदेश जारी नहीं किये जायें। |
5 | इस योजना में पंजीयन करने की अवधि दिनांक 10-4-2021 से 30-4-2021 तक निर्धारित की गयी है। जबकि सभी के पास एसएसओआईडी व जन आधार कार्ड नहीं होने के कारण पंजीयन करवा पाना संभव नहीं हो रहा है। | राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार समय सीमा समाप्त कर दी गई है। |
6 | राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16-4-2021 में राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिये नयी योजना 2021 जारी की गयी है जिसके अनुसार आऊट डोर ईलाज की सीमा 20,000 व टेस्ट की सीमा 5,000 रु से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है किन्तु उत्तमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसको किस सीमा तक बढ़ाने हेतु कौन सक्षम होगा तथा उस हेतु क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। पेंशनर्स को 75 की आयु पर पूर्व में 50,000 की सीमा थी जिसके लिये क्या प्रक्रिया रहेगी, यह स्पष्ट नहीं है | चिकित्सा सीमा बढ़ाने हेतु RGHS portal आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे। |
7 | एन०ए०सी० के जारी करने की प्रक्रिया अभी तक जारी नहीं की गयी है जिसके अभाव में परेशानी हो रही है। | राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा संख्या 11 एवं 12 में औषधियों की आपूर्ति की प्रक्रिया निर्धारित है। इस हेतु RGHS portal पर प्रक्रिया निर्धारित कर दी जावेगी। |
8 | राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन पंजीकृत निजी चिकित्सालय, निजी फार्म दुकाने, ईफार्मा की सूचि जारी नहीं की गयी है जबकि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 16-4-2021 के माध्यम से पूर्व में जारी राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा सुविधा योजना 2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है जिसके कारण से पेंशनर्स को दवा कय करने में परेशानी हो रही है । | राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा संख्या 16 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2014 के प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि पेंशनर्स को RGHS कार्ड जारी नहीं हो जाते हैं। |
9 | मेडिकल कार्ड के माध्यम से ईलाज करवाने पर डाक्टर द्वारा अधिकृत दवाईयों का पर्चा व कार्ड नम्बर प्रस्तुत करने पर अधिकृत सहकारी उपभोक्ता संघ या अन्य दुकाने दवा उपलब्ध करवा देंगें किन्तु दवा का पर्चा बिल बनाते समय उनके द्वारा ले लिये जाने पर एन०ए०सी० माध्यम से खरीदी गयी दवाईयों का भुगतान प्राप्त करने या पूर्व में अधिकृत दवा की हिस्ट्री डाक्टर को बता पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त होगा कि दवाई लिखते समय तीन प्रति में दवा अधिकृत करने का प्रावधान नियमो में किये जाने का विचार किया जावे अथवा अधिकृत दवा संबंधित चिकित्सालय की अधिकृत दुकान से उपलब्ध करवायी जावे तथा दवा उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अधिकृत दुकान उसे दूसरे दिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे जिससे पेंशनर्स को अनावश्यक परेशानी न हो व नहीं इस हेतु दावें प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो । जैसा कि सी०जी०एच०एस के अनुसार है। | राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा संख्या 11 एवं 12 में औषधियों की आपूर्ति की प्रक्रिया निर्धारित है। तथा शीघ्र ही e-pharma stores भी निर्धारित प्रक्रिया से अनुमोदित किये जायेंगे। साथ ही पैरा संख्या 11 (2) के अनुसार Internet based medicines issuance system भी RGHS. portal में सृजित किया जायेगा। |
10 | इस योजना में उपयोग हेतु सामान्य वार्ड / काटेज / सुपर डिलक्स वार्ड के संबंध में योग्यता का विवरण सभी वेतनमानों के अनुसार उपलब्ध करवाने का अंकित किया जाना वांछित है। | राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा संख्या 4 के नीचे अंकित नोट एवं फार्म नम्बर 1 में इस हेतु प्रावधान किया गया है। |
3. वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 15-4-2021 के पैरा 6 में उल्लेखित www.rghs.gov.in को संशोधित कर www.rghs.rajasthan.gov.in किया जाता है।
शासन सचिव, वित्त (बजट)