राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा सुविधा योजना 2021 ( Rajasthan State Pensioners’ Medical Concession Scheme 2021)

मुख्य प्रावधानों बाबत जानकारी

1नये नियम जारीपेन्सनर्स चिकित्सा सुविधा ( Rajasthan State Pensioners’ Medical Concession Scheme 2021) के नियम 2014 के स्थान पर दिनांक 15.04. 2021 को नये नियम जारी । 
2पुराने नियमों की प्रवाभशीलता की स्थितिदिनांक 15.04.2021 से पूर्व के 2014 के नियम प्रभावी नहीं परन्तु दिनांक 15.04.2021 को पूर्व के लम्बित प्रकरण एवं इस दिनांक से पूर्व प्रारम्भ हुऐ इलाज के मामलों में निर्णय पुराने 2014 के नियमों के अनुसार निर्णय 
3कार्ड जारी होने तक पुराने नियमों से इलाजदिनांक 09.04.2021 को जारी नयी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत प्रत्येक पेन्शनर को कार्ड जारी होगा तथा कार्ड जारी होने तक पुराने 2014 के नियमों के तहत इलाज की व्यवस्था रहेगी। (RGHS) कार्ड जारी होने के बाद नये नियमों के तहत ही इलाज लिया जा सकेगा।
4मुफ्त इलाज हेतू अस्पतालपेन्शनर निम्न अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार मुफ्त ले सकते हैं।
• राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों में।
• राज्य के अनुमोदित अस्पतालों में ।
• पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के अस्पतालों में ।
• आपात परिस्थितियों में राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर प्राइवेट (Private Un-Recognised) अस्पतालों में इनडोर इलाज यानि भर्ती होने पर लिया जा सकेगा।
5 मुफ्त दवाईयों एवं जांच की वार्षिक सीमा
सीमा बढाने बाबत निर्णय बाद में होगा।
परन्तु उक्त मुफ्त इलाज बाबत शर्ते यह है कि-
• आउट डोर इलाज की स्थिति मे मुफ्त दवाईयों की सीमा ₹20000/- वार्षिक होगी।
• राजकीय अस्पतालों से NOC लेकर ₹5000/- की वार्षिक सीमा तक विभिन्न जांचे करवायी जा सकेगी। ₹20000 /- एवं ₹5000/- की उक्त वार्षिक सीमा (Outdoor Treatment & Test ) को बढाने बाबत सरकार बाद में निर्णय करेगी।
• इनडोर अस्पताल में भर्ती रोगी को बिना किसी सीमा के मुफ्त दवाईयां उपलब्ध होगी।
• सेवानिवृति की दिनांक या मृत्यु की दिनांक को प्राप्त वेतन की श्रेणी के अनुसार सरकारी अस्पताल में मुफ्त आवास सुविधा मिलेगी।परन्तु उक्त मुफ्त इलाज बाबत शर्ते यह है कि-
• आउट डोर इलाज की स्थिति मे मुफ्त दवाईयों की सीमा ₹20000/- वार्षिक होगी।
• राजकीय अस्पतालों से NOC लेकर ₹5000/- की वार्षिक सीमा तक विभिन्न जांचे करवायी जा सकेगी। ₹20000 /- एवं ₹5000/- की उक्त वार्षिक सीमा (Outdoor Treatment & Test ) को बढाने बाबत सरकार बाद में निर्णय करेगी।
• इनडोर अस्पताल में भर्ती रोगी को बिना किसी सीमा के मुफ्त दवाईयां उपलब्ध होगी।
• सेवानिवृति की दिनांक या मृत्यु की दिनांक को प्राप्त वेतन की श्रेणी के अनुसार सरकारी अस्पताल में मुफ्त आवास सुविधा मिलेगी।
6(RGHS) कार्ड मुफ्त मिलेगाप्रत्येक पेन्शनर को यह कार्ड मुफ्त जारी होगा। प्रक्रिया वेबसाइट www.rghs.gov.in पर देख सकते हैं।
7केशलेस योजनाराजस्थान राज्य पेन्शनर्स चिकित्सा सुविधा योजना, 2021 के तहत लाभ RGHS योजना के तहत ही मिलेगा जो कि एक केशलेस योजना है।
8पुनर्भरण देय नहींराजस्थान राज्य पेन्सनर्स चिकित्सा सुविधा योजना 2021 मुख्य प्रावधानों बाबत जानकारी जिन अस्पतालों में केशलेस योजना उपलब्ध है वहां इलाज पर कोई भुगतान नहीं करना होगा फलस्वरूप RGHS कार्ड होल्डर को कोई पुनर्भरण (नगद भुगतान) देय नहीं होगा।
9आपात / विशेष परिस्थिति में पुनर्भरण (गैर अनुमोदित अस्पताल)विकट आपात परिस्थितियों में outdoor इलाज के लिये गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज बाजार से क्रय की गई दवाईयों का पुनर्भरण एवं विशेष परिस्थितियों में पुनर्भरण कार्ड होल्डर द्वारा RGHS पोर्टल पर क्लेम प्रस्तुत करने पर देय होगा।
10बीमा पॉलिसी में अंशदानपेन्शनर द्वारा चिकित्सा बीमा पॉलिसी में अंशदान करने एवं उक्त नवीन | नियम 2021 के तहत पात्रता रखते हैं तो उसका क्लेम RGHS योजना में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार निर्णित (Settled) किया जायेगा ।
11मृत्यु पर बकाया क्लेम का भुगतान
किसी पेन्शनर की मृत्यु की स्थिति मे बकाया चिकित्सा क्लेम की राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को RGHS योजना के तहत किया जायेगा।
12राज्य के बाहर पेन्शन प्राप्तकर्ता को फिक्सड चिकित्सा भत्ताराज्य का पेन्शनर राज्य के बाहर पेन्शन ले रहा है तो ऐसे पेन्शनर / फैमिली पेन्शनर को फॉर्म 2 में RGHS प्लेटफॉर्म पर ऑनलाईन आवेदन करने पर ₹300/- मासिक चिकित्सा भत्ते का e-payment (सीधे खाते म) से भुगतान होगा। परन्तु शर्त यह है कि वह RGHS योजना में लाभ नहीं ले रहा है।
13दवाईयां कहां से लेनी है।पेन्शनर को दवाई निम्न से लेनी होगी-
• सभी सहकारी मेडिकल स्टोर से
•  जन औषधि केन्द्र से
• ड्रग डिस्ट्रीब्युशन सेन्टर्स से।
• अधिकृत ई-फार्मा स्टोर से।
14दवाई प्राप्ति चिकित्सा पर्ची एवं कार्ड प्रस्तुत करने पर ही।पेन्शनर द्वारा अधिकृत चिकित्सा परिचारक की मूल चिकित्सा पर्ची (Original Prescription ) एवं RGHS कार्ड प्रस्तुत करने पर अधिकृत दुकानों से दवाईयां ले सकेगा।
15N.A.C.अधिकृत सहकारी मेडिकल स्टोर पर दवाईयां उपलब्ध नहीं होने पर कार्ड होल्डर को सहकारी स्टोर N.A.C. जारी करेगा।
16N.A.C. के आधार पर दवाईयों का क्रयN.A.C. के आधार पर लाइसेन्सशुदा मेडिकल स्टोर / ई फार्मा स्टोर से दवाईयां क्रय की जा सकेगी। N.A.C. एवं दवाईयां सप्लाई बाबत योजनान्तर्गत विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश बाद में जारी होगें।
17कोषाधिकारी का दायित्वकोषाधिकरी का कार्य सेवारत कार्मिकों के वेतन से अंशदान की मासिक कटौति एवं कटौति का विवरण निदेशक कोष एवं लेखा एवं बीमा व प्रावधायी निधि विभाग को भेजना होगा।
18RPMF Fund पूर्व में जो RPMF Fund वह अब RGHS Fund होगा। दिनांक 15.04. 2021 को जारी उक्त ज्ञापन नवीन नियम 2021 से पूर्व वेतन से काटी गयी RPMF की राशि RGHS Fund के राजस्व मे जमा की जायेगी।
19वेतन से कटौती01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के वेतन से निर्धारित दर पर RPMF Fund की कटौती कर इस फण्ड मे जमा होगी। कटौती उनके वेतन से मासिक की जायेगी।
20हेल्पलाइन योजना बाबत जानकारी चाहने हेतूहेल्पलाइन नम्बर: 0141-2221424, 2221425
टोल फ्री नम्बर: 18001806286
e-mail- helpdesk.emitra@rasasthan.gov.in
अन्यः 0141-2740252
( Rajasthan State Pensioners’ Medical Concession Scheme 2021)

विशेष:

  • RGHS कार्ड जारी तभी होगा जब SSO साइट पर SSO ID एवं पासवर्ड कियेट होने पर Login होगा। पेन्शनर की SSO id केसे बनेगी निर्देश जारी होने बाकी हैं।
  • ₹20000/- एवं 5000/- की आउटडोर इलाज से ज्यादा राशि के आउटडोर इलाज / सीमा बढ़ाने पर अभी रिसर्च बाकी है। इनडोर इलाज अस्पतालों की पर्ची, दवाईयों की दुकानों / ई फार्मा स्टोर / जांच, बीमा राशि बीमा पॉलिसी, अंशदान, NAC एवं दवाई सप्लाई आदि बाबत RGHS योजनान्तर्गत नियम, गाइडलाइन अभी जारी होना बाकी है।
  • जिनके जनआधार कार्ड नहीं बने हैं उन्हें जनआधार कार्ड बनवाना है तथा नियमादि / रजिस्ट्रेशन मे देरी आदि को देखते हुऐ 30.04.2021 तक रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल है अतः दिनांक आगे बढानी होगी।