पेंशन नियम- पेंशन रूपान्तरण (Commutation of Pension)
राज्य सेवा से नियमानुसार सेवा निवृत्त होने पर कोई भी पेंशन भोगी अपनी पेंशन के अधिकतम एक तिहाई भाग तक की राशि के बदले निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। इसे पेंशन रूपान्तरण के नाम से जाना जाता है।
पेंशन रूपान्तरण (Commutation of Pension) की मुख्य शर्तें –
- कोई भी सेवा निवृत्त कर्मचारी जिसके विरद्ध विभागीय / न्यायिक जांच चल रही हो अपनी अस्थाई (Provisional) पेंशन के किसी भी भाग का रूपान्तरण प्राप्त करने का पात्र नहीं होता है ।
- सामान्य स्थिति में सेवा निवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पेंशन के एक तिहाई भाग तक की राशि को रूपान्तरित करवाकर एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है।
- उपरोक्त प्रार्थना पत्र यदि सेवा निवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर ही कार्यालय अध्यक्ष के यहां प्राप्त हो जाता है तो बिना किसी चिकित्सकीय जांच के ही रूपान्तरण का लाभ देय है । इसी प्रकार जिन पेंशन भोगियों के विरूद्ध विभागीय / न्यायिक जांच चल रही हो वो भी उक्त जांच समाप्त होने के एक वर्ष के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना किसी चिकित्सकीय जांच के पेंशन रूपान्तरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
- पेंशन रूपान्तरण के निम्नलिखित मामलों में नियमानुसार चिकित्सकीय जांच के पश्चात् ही पेंशन रूपान्तरण का लाभ देय है :-
- यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद पेंशन रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो ।
- असमर्थता ( Invalid Pension ) पर सेवानिवृत्त किये जाने वाले कर्मचारियों के मामले में ।
- दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने वा कर्मचारियों के मामले में ।
- दयामूलक या अनुकम्पा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के मामले में ।
- सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा पेंशन रूपान्तरण पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने या उक्त राशि बैंक में उसके खाते में जमा होने के दिनांक से रूपान्तरित कराई गई पेंशन की राशि उसकी पेंशन से कम कर दी जाती है तथा उसे 14 वर्ष तक घटी पेंशन की राशि उसकी पेंशन से कम कर दी जाती है तथा उसे 14 वर्ष तक घटी हुई दर पर पेंशन प्राप्त होगी। जिस माह में 14 वर्ष पूर्ण हो जायेंगे उसके अगले माह से काटी गई पेंशन राशि निर्धारित प्रक्रिया पश्चात् पुनः बहाल कर दिये जाने का प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी की पेंशन ₹24,000 है व उसने एक तिहाई भाग अर्थात् ₹8,000 का रूपान्तरण करवाया तो उक्त राशि के बदले जिस दिनांक को उसने एक मुश्त राशि प्राप्त की है उस दिनांक से 14 वर्ष तक वह ₹8,000 कम प्राप्त करेगा तथा जिस माह में 14 वर्ष पूर्ण हो जायेंगे उसके अगले माह से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर उक्त कटौती बहाल (Restore) कर दी जायेगी ।
- यदि गणना में किसी कर्मचारी की पेंशन ₹1,275 (30.6.2004) तक के लिए) न्यूनतम ₹1,275 प्रति माह पेंशन देय होती है व इसी को एक तिहाई भाग तक पेंशन रूपान्तरित कराई जा सकेगी। दिनांक 1.7.2004 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता (डी.ए.) समाहित (Merge) होने के कारण दिनांक 1.1.2004 से न्यूनतम पेंशन ₹1973/- संशोधित की गई व दिनांक 1.1.2007 से न्यूनतम पेंशन ₹3025/- पर रूपान्तरण का लाभ देय है। दिनांक 1.1.2013 से न्यूनतम पेंशन ₹3450 प्रति माह पर रूपान्तरण का लाभ देय होगा। 1.1.2016 से न्यूनतम पेंशन ₹ 8850 प्रति माह रूपान्तरण का लाभ देय होगा ।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने पेंशन के एक भाग का रूपान्तरण कराया हो उसकी पेंशन यदि किन्हीं कारणों से संशोधित होकर पूर्व प्रभाव (सेवा निवृत्त दिनांक से) बढ़ जाती है तो उसे संशोधित रूपान्तरण राशि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
पेंशन रूपान्तरण के प्रभावी (Absolute) होने की तिथि
उपरोक्त मामलों में विवरण नियमानुसार है :
- अधिवार्षिकी सेनानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यालय अध्यक्ष के यहां प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति तिथि की अगली तारीख से ।
- सेवा निवृत्ति की एक वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष के यहां प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की दिनांक से ।
- सेवा निवृत्ति के पश्चात् मेडिकल जांच के आधार पर रूपान्तरण प्रार्थना पत्र के मामले में चिकित्साधिकारी द्वारा मेडिकल जांच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से ।
रूपान्तरण पर देय एकमुश्त राशि की गणना
उपरोक्त राशि की गणना हेतु निम्न विवरण आवश्यक है :
- सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा रूपान्तरित कराई गई पेंशन के भाग की राशि |
- कम्यूटेशन प्रभावित होने की तिथि से कर्मचारी की आगामी
- जन्म तिथि पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु ।
- आयु के आधार पर कम्युटेशन तालिका में दिया गया रूपान्तरण मूल्य (Factor) | सुविधा हेतु वर्तमान में लागू पेंशन रूपान्तरित तालिका निम्नानुसार दी जा रही है :
Commutation factor table
Commutation values, for a pension of Re.1 per mensem.
Commuted Value for a Pension of Re. 1/- per annum effective from 2nd Sep 2008
Age next Birthday | Commutation value expressed as number of year’s purchase | Age next Birthday | Commutation value Expressed as number Of year’s purchase | Age next Birthday | Commutation value expressed as number of year’s purchase |
20 |
9.188 |
41 | 9.075 |
62 | 8.093 |
21 |
9.187 |
42 | 9.059 |
63 | 7.982 |
22 |
9.186 |
43 | 9.040 |
64 | 7.862 |
23 |
9.185 |
44 | 9.019 |
65 | 7.731 |
24 |
9.184 |
45 | 8.996 |
66 | 7.591 |
25 |
9.183 |
46 | 8.971 |
67 | 7.431 |
26 |
9.182 |
47 | 8.943 |
68 | 7.262 |
27 |
9.180 |
48 | 8.913 |
69 | 7.083 |
28 |
9.178 |
49 | 8.881 |
70 | 6.897 |
29 |
9.176 |
50 | 8.846 |
71 | 6.703 |
30 |
9.173 |
51 | 8.808 |
72 | 6.502 |
31 |
9.169 |
52 | 8.768 |
73 | 6.296 |
32 |
9.164 |
53 | 8.724 |
74 | 6.085 |
33 |
9.159 |
54 | 8.678 |
75 | 5.872 |
34 |
9.152 |
55 | 8.627 |
76 | 5.657 |
35 |
9.145 |
56 | 8.572 |
77 | 5.443 |
36 |
9.136 |
57 | 8.512 |
78 | 5.229 |
37 |
9.126 |
58 | 8.446 |
79 | 5.018 |
38 |
9.116 |
59 | 8.371 |
80 | 4.812 |
39 |
9.103 |
60 | 8.287 |
81 | 4.611 |
40 |
9.090 |
61 | 8.194 |
नोट: गणना हेतु रूपान्तरित की जाने वाली राशि को 12 से गुणा करने के पश्चात् प्राप्त राशि को आयु के अनुसार कम्युटेशन तालिका के मूल्य से गुणा किया जाता है ।
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