श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के परिपत्र क्रमांक-शिविरा-माध्य / मा-स/ 22426/ 2019 / 459 दिनांक : 18/03/2021 द्वारा TOBACCO FREE EDUCATIONAL INSTITUTION के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये गए है –

“तम्बाकू सेवन मानव जीवन के लिए एक त्रासदी है, जिसके सेवन से असमय मनुष्य काल कवलित हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चे भी तम्बाकू निर्मित उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी गुटखा, पान-मसाला इत्यादि की शुरूआत कर इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। तम्बाकू उत्पादन उद्योग द्वारा उत्पाद वृद्धि हेतु प्रसारित विभिन्न प्रकार के विज्ञापन किशोर एवं युवाओं को कम उम्र में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग की ओर धकेल रहे हैं राजस्थान राज्य में इस नशे की भयावह जकड़न का अंदाजा युवाओं व बच्चों में भी तम्बाकू और गुटखें के सेवन के आदी होने से लगाया जा सकता है। यदि समय रहते इन्हें इस आदत से मुक्त करवा दिया जाये, तो कैंसर, हृदयाघात एवं श्वास संबंधी रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है । भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त गंभीर तथ्यों के दृष्टिगत एक व्यापक कानून “The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act- 2003 ” लागू किया गया, जो दिनांक : 01.05.2004 से संपूर्ण राष्ट्र में प्रभावी है तथा संक्षेप में “COTPA-2003” के नाम से प्रचलित है । उक्त अधिनियम की धारा- 4 एवं विशेष रूप से धारा-6 के प्रावधानों को समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं / संस्थानों में प्रभावी रूप से लागू किए जाने के क्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक: 01.09.2004 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक: 19.01.2010 क्रमश: “शैक्षिक संस्थाओं के आस-पास सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबन्ध नियमावली- 2004” तथा “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड प्रदर्शित करना) नियमावली- 2009” द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को अमली जामा पहनाया गया है । उक्त विधिक प्रावधानों के क्रम में इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक: 04.05.2012, 27.07.2012 एवं पत्रांक : शिविरा-माध्य / मा-स /विविध/ 22444 / 2019 / 390 दिनांक : 26.08.2019 के अनुवर्तन तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक : 17.09.2021 एवं 08.01.2021 तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किशोरों तथा युवाओं के मध्य तंबाकू नियंत्रण को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गई TOBACCO FREE EDUCATIONAL INSTITUTION हेतु संशोधित गाईडलाईन (प्रति संलग्न) को राज्य के समस्त राजकीय/ गैर राजकीय तथा विभाग के अधीन आने वाले समस्त राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

01. विद्यालय प्रवेश द्वार के पास चार दिवारी पर ANNEXURE-II के अनुरूप “तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान” का बोर्ड अथवा वॉल पेंट सहज अवलोकनीय स्थान पर दर्शाया जाए। इसी प्रकार “विद्यालय परिसर में प्रत्येक मंजिल के विशिष्ट स्थान पर ” धूम्रपान निषेध ” के साथ-साथ “तंबाकू मुक्त क्षेत्र” का बोर्ड/ वॉल पेंटिंग ANNEXURE-III के अनुसार आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए उपर्युक्त दोनों बोर्ड/ वॉल पेंटिंग को संबंधित ANNEXURE -II&III की मूल भावना के अनुरूप विद्यालय के माध्यम की भाषा अथवा स्थानीय भाषा में अनुवाद कर भी लगवाया जा सकता है।

02. शिक्षण संस्थाओं में एक तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जावे, जिसमें शिक्षक, छात्र, जन प्रतिनिधि एवं स्थानीय पुलिस थाना प्रतिनिधि इत्यादि शामिल हों, जो इसकी कठोरता से पालना करावें। शिक्षण संस्थानों में स्टाफ सदस्य, शिक्षक अथवा विद्यार्थियों को “टोबेको मॉनिटर” के रूप में नामित किया जाए। यदि विद्यार्थी को टोबेको मॉनिटर नामित किए जाता है तो यह ध्यान में रखा जावें कि वह कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावें कि मॉनिटर स्वयं तंबाकू का प्रयोग करने वाला नहीं हो। विद्यालय परिसर में मुख्य स्थानों पर टोबेको मॉनिटर के नाम, पद व फोन नंबर अंकित किए जाए ।

03. शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय परिसर के भीतर अथवा 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के धुम्रपान / तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो। संस्था प्रधान इस हेतु स्थानीय समुदाय, SDMC/SMC तथा अभिभावकों की सहायता से उक्त बिक्री पर रोक लगाए। यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी सूचना NATIONAL QUIT LINE 1800-112356 पर आवश्यक रूप से की जाए।

04. विद्यालय परिसर से 100 गज की दूरी का निर्धारण विद्यालय की चार दिवारी के बाहर सभी दिशाओं में किया जाए। इसका अंकन करने हेतु शिक्षण संस्था स्थानीय प्राधिकरण यथा-पंचायत/नगर निकाय की सहायता से करें शिक्षण संस्था के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध का उल्लंघन COTPA ACT 2003 की धारा 6 (B) के अंतर्गत दंडनीय है। इस हेतु संस्था प्रधान ऐसे व्यक्ति से 200 रूपये की शास्ति सेक्सन 24 के अंतर्गत वसूल करने हेतु प्राधिकृत है।

05. विद्यालय प्रबंधन विद्यालय परिसर में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान/तंबाकू का उपयोग नहीं करने देगा उक्त पर नजर रखने हेतु नो टोबेको यूज आचार संहिता संस्था स्वयं के स्तर पर तैयार करेगी तथा उल्लंघन पाये जाने पर उक्त आचार संहिता के आधार पर कार्यवाही कर सकेगी ।

06. कोई व्यक्ति यथा- विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य स्टाफ सदस्य, निजी शिक्षण संस्थानों/ सरकारी शिक्षण संस्थानों में अस्थाई रूप से कार्य हेतु आने वाले, बस ड्राईवर, अभिभावक, एसडीएमसी, एसएमसी तथा पीटीएम सदस्य विद्यालय परिसर में धूम्रपान करता हुआ अथवा तम्बाकू तथा तंबाकू उत्पादों का उपयोग करता हुआ अथवा इस हेतु प्रेरित करता हुआ/ तम्बाकू उत्पाद वितरित करता हुआ पाया जाता है, तो कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय है। इस हेतु उक्त धारा के सेक्सन 21 के तहत 200 रूपये की शास्ति वसूल की जाए। बावजूद उक्त प्रतिबन्ध का पुनः उल्लंघन पाये जाने की अवस्था में विद्यार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम में विहित प्रावधानों के अनुरूप तत्काल निर्दिष्ट कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

07. शिक्षण संस्थाएं तंबाकू का उपयोग करने वालों को इस आदत से मुक्त कराने हेतु उन्हें QUIT LINE SERVICE और mCessation services का उपयोग लेने हेतु प्रेरित करें। उक्त सेवाओं के बारे में जानकारी QUIT LINE से प्राप्त की जा सकती है । यदि कोई विद्यार्थी / शिक्षक / स्टाफ सदस्य तंबाकू का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को इस आदत से मुक्त करवाता है तो उसे सालाना उत्सव में पारितोषिक प्रदान किए जावें।

08. शिक्षण संस्था ऐसे किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेगी जिसमें तंबाकू उत्पाद बनाने वाली अथवा बिक्री करने वाला व्यापारिक संस्थान प्रायोजक अथवा सहभागी हो विद्यालय में होने वाले किसी भी कार्यक्रम अथवा निर्माण कार्य हेतु उक्त प्रकार की व्यापारिक संस्थानों को प्रायोजक नहीं बनाया जाए। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी उक्त प्रकार के संस्थानों द्वारा प्रायोजित किसी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार ग्रहण नहीं करेंगे।

09. तंबाकू उत्पादों की प्रतिस्थापन हेतु वर्तमान में प्रचलित उपकरण यथा ई-सिगरेट तथा अन्य उपकरण Heat -Not-Burn Devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah यद्यपि तंबाकू रहित है किन्तु उक्त सभी उपकरण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। अतः संस्था प्रधान तथा टोबेको मॉनिटर इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका प्रयोग विद्यालय परिसर में ना हो यदि इनका प्रयोग पाया जाता है तो QUIT LINE पर इसकी रिपोर्ट आवश्यक रूप से करेंगे।

10. शिक्षण संस्थाएं तंबाकू नियंत्रण हेतु निम्नांकित गतिविधियों का संचालन करेंगी :-

  • प्रार्थना सभा में तंबाकू के उपयोग के विरूद्ध सामूहिक प्रतिज्ञा लेना।
  • विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा- पोस्टर/ निबंध / स्लोगन/ क्विज / वाद – विवाद का आयोजन करना तथा उक्त आधार पर बने पोस्टर और स्लोगन को सहज अवलोकनीय स्थानों पर प्रदर्शित करना।
  • तंबाकू नियंत्रण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों / शिक्षकों / अन्य स्टाफ सदस्यों को प्रशंसा-पत्र प्रदान करना। प्रार्थना सभा तथा बाल सभाओं में स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आमंत्रित कर तंबाकू नियंत्रण हेतु लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी दिलवाना।

11. सभी शिक्षण संस्थान ANNEXURE-IV के अनुरूप TOFEI की गाईडलाईन को विद्यालय में लागू करने हेतु अर्द्धवार्षिक आधार पर स्वमूल्यांकन करेंगे । उक्त मूल्यांकन में 90 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं TOFEI पुरस्कार योजना में सम्मिलित हो सकेगी । इस योजना के तहत सत्यापन उपरान्त यदि संस्था मानक अंकों के बराबर अथवा अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसे TOFEI का प्रमाण- पत्र प्रदान किया जाएगा। TOFEI पुरस्कार योजना केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।“