कार्यालय आयुक्त, मिड-डे-मील कार्यक्रम, जयपुर-302001
क्रमांक: एफ.4 (130/D) प्रा०शि० / एमडीएम / कुक कम हेल्पर / 2022-23/390 दिनांक:- 19/07/2022

जिला कलेक्टर,
जिला समस्त ।

विषय: मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत कुक कम हेल्पर एवं एमएमई के सम्बन्ध में ।

संदर्भः – विभागीय पत्र क्रमांक 4247 दिनांक 24.05.2010, 5078 दिनांक 16.11.2010, 5172 दिनांक 14.12.2010, एवं 6166 दिनांक 19.09.2011 के क्रम में ।

महोदय,

कुक कम हेल्पर के मानदेय के भुगतान एवं एमएमई मद से विभिन्न व्यय के सम्बन्ध में आयुक्तालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं आदेशों के सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(अ) अन्नपूर्णा सहकारी समितियाँ एवं केन्द्रीयकृत रसोईघर:- विभाग का पूर्व पत्र क्रमांक: एफ. 4 (88) पी.सी./ पीआरडी / AMSS / 2010-11 / पार्ट IIT / 5172 दिनांक 14.12.2010 एवं क्रमांक: एफ. 4 (240) ग्रावि / एमडीएम / केन्द्रीय रसोईघर सूचना / 2009-10/2204 दिनांक 15.04.2009

1- आपके जिले में कार्यरत अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा जिन विद्यालयों में गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है उन विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों के नामांकन के हिसाब से कुक कम हेल्पर के लिए वर्तमान दर अनुसार आंकलन कर भुगतान किया जावेगा :

क्र.सं.  अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा मिड डे मील हेतु पात्र कुल नामांकित छात्रसंख्या (कुक कम हेल्पर)
 1-501
 51-1502
 151-3003
 301-5004
 501-7505
 751-10006
 1001 से अधिक7 (अधिकतम)

2- भोजन पकाने वाले व्यक्तियों को भुगतान के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि एक समिति द्वारा जितने भी विद्यालयों में भोजन आपूर्ति किया जा रहा है उन सभी विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों के नामांकन को आधार बनाते हुए कुक कम हेल्पर को वर्तमान दर से भुगतान किया जावे परन्तु यदि इन समितियों में निर्धारित नामांकन के आधार पर कार्यरत महिलाओं से कम संख्या में महिलाएं कार्य कर रही हैं तो उन्हें कार्यरत महिलाओं की संख्या के अनुसार ही वर्तमान दर से भुगतान किया जावेगा ।

3- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को यह भी अवगत करवा दिया जावे कि भोजन पकाने वाले व्यक्तियों के द्वारा भोजन पकाने के साथ-साथ छात्रों को भोजन परोसने एवं बर्तनों की साफ सफाई करना भी आवश्यक होगा। यदि इनके द्वारा सिर्फ भोजन ही पकाया जाता है तो मानदेय की दर का 50 प्रतिशत की दर से भुगतान दिया जावेगा। पूरा मानदेय वर्तमान दर प्रतिमाह तभी दिया जावेगा जब इन समितियों में कार्यरत महिलाओं / पुरुषों द्वारा भोजन पकाने के साथ-साथ विद्यार्थियों को परोसा जावे एवं बर्तनों की साफ सफाई आदि का भी काम किया जावे।

4. भारत सरकार के पत्र क्रमांक: F. No. 12-6/2009-Desk (MDM) दिनांक 29.07.2010 के तहत जहां केन्द्रीयकृत रसोईघर द्वारा भोजन की आपूर्ति की जाती है वहां उनके द्वारा भोजन आपूर्ति के साथ भोजन परोसने एवं बर्तन साफ करने का कार्य किया जाता है तो उन्हें कुक कम हेल्पर की पूर्ण राशि का भुगतान किया जा सकेगा । यदि उनके द्वारा केवल भोजन आपूर्ति का कार्य किया जाता है तो कुक कम हेल्पर के मानदेय का भुगतान केन्द्रीकृत रसोईघर एवं विद्यालय में परोसने एवं बर्तन साफ करने वाले के बीच बराबर वितरित किया जावेगा।

(ब) विद्यालय / SMC स्तर पर :

i. मिड-डे-मील योजनान्तर्गत विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर शाला प्रबन्धन समिति (SMC) की देखरेख में भोजन बनाकर छात्रों को वितरित किया जाता है, में स्थानीय व्यक्तियों को कुक कम हेल्पर के रूप में सहयोग लिए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसरण में प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के नामांकन के अनुसार 1 से 3 कुक तक व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य में लिया जाना निर्देशित था।

ii. राज्य के कुछ विद्यालय ऐसे भी है जहां नामांकन 500 या उससे अधिक है। ऐसे विद्यालयों में अधिकतम 3 व्यक्तियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। इस विभाग के आदेश क्रमांक 4274 दिनांक 24.05.2010 में संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक 6166 दिनांक 19.09.2011 द्वारा निर्णय लिया गया कि वे विद्यालय जहां छात्रों का नामांकन 400 से अधिक है, वहां 400 विद्यार्थियों के पश्चात् प्रत्येक 150 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त कुक कम हेल्पर का सहयोग शाला प्रबन्धन समिति के द्वारा लिया जावेगा। अतः कुक कम हेल्पर के नियोजन के मानदण्ड निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.विद्यालय में मिड डे मील हेतु पात्र नामांकित छात्रसंख्या (कुक कम हेल्पर)
11-501
251-1502
3150-4003
4इसके उपरान्त प्रत्येक 150 छात्रों पर एक अतिरिक्त कुक कम हेल्पर

iii. कुक कम हेल्पर के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पूर्व की भांति ही वर्तमान दर से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें ।

(स) कोविड-19 के दौरान :-

i. विभागीय पूर्व आदेश 19.07.2021, 20.09.2021 एवं 07.02.2022 द्वारा कोविड 2019 के दौरान राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु गर्म भोजन पकाये जाने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक बन्द होने के फलस्वरूप कुक कम हेल्पर को एक वित्तीय वर्ष में अधिकम 10 माह का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश के अन्तर्गत अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों में कार्यरत कुक कम हेल्पर द्वारा भी उक्त आदेशों के अनुरूप विद्यालय में कार्य किया है, तो सम्बन्धित एसएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर कोविड- 19 के काल का मानदेय भुगतान किया जायेगा।

(द) Management Monitoring and Evaluation (MME) मद:-भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.06.2010 के अनुसार उक्त मद में आवंटित की गई राशि का योजनान्तर्गत नियमानुसार निम्न कार्यों हेतु व्यय किया जा सकता है:-

(क) आवंटित की गई राशि का 50 प्रतिशत विद्यालय स्तर पर स्टेशनरी, प्रपत्र, प्लेट, गिलास, साबुन, चटाई, कुक कम हेल्पर के प्रशिक्षण एवं Replacement/Repair/Maintenance of Cooking Device, Utensils आदि के लिये व्यय किया जा सकता है।

(ख) शेष 50 प्रतिशत राशि विद्यालय स्तर के अतिरिक्त निम्न मदों पर व्यय की जा सकेगी:
i. कार्यालय व्यय
ii. फर्नीचर, कम्प्यूटर, हार्डवेयर एवं Consumable
iii. Transport and Contingencies
iv. प्रशिक्षण बैठक एवं निरीक्षण
v. कम्प्यूटर ऑपरेटर (Hiring of Computer (Along with trained personals)
अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।

आयुक्त
मिड डे मील, राजस्थान,
जयपुर