Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence Scheme 2021
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
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क्रमांक- एफ-7(1) आरजीएस / आकाशि/ अकाद/ 2021/ 336 दिनांक :- 5 अक्टूबर 2021
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना – 2021
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी का देश के विद्यार्थियों, युवाओं व शिक्षा के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण था और इस संदर्भ में उनका योगदान, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय था। वर्ष 1986 में उन्होंने सम्पूर्ण भारत में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इसी वर्ष उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की। दूसरे शब्दों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी, अकादनिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध थे ।
शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धांजलि देते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयन्ती पर दिनांक 20.08.2021 को राजस्थान के 200 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में अध्ययन करने के लिये राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना- 2021 की घोषणा की गई । उक्त घोषणा की अनुपालना में Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence (RGS) योजना लागू की जायेगी । यह योजना वर्ष 2021 2022 से प्रभावी होगी ।
छात्रों हेतु राजीव गाँधी अकादमिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति (RGS) योजना के अन्तर्गत विदेश में अध्ययन का विवरण
1. योजना के उद्देश्य
i. यह योजना स्नातक स्तर, स्नातकोतर स्तर पीएचडी और पास्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु निर्दिष्ट विषयों में विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गये विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
ii. स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए केवल मानविकी (Humanities) से संबंधित विषय ही मान्य होंगे ।
iii. प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी। यद्यपि 30 प्रतिशत अवार्ड (60) छात्राओं के लिए चिन्हित है तथामि चिन्हित अवार्ड रिक्त रहने की स्थिति में यह अवार्ड अन्य श्रेणी के विद्यार्थियों को आवंटित किये जायेंगे।
iv. छात्रवृत्ति केवल उन्हीं आवेदकों को दी जावेगी जिन्हें छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने से पूर्व ही संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका हो ।
v. छात्रवृत्ति की समय सीमा के दौरान या छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के रोजगार के अवसरों के संबंध में इस योजना का कोई सरोकार नहीं है।
2. योजना के अन्तर्गत आने वाले विषय
छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विषय व उनसे संबंधित अवार्ड की सूची निम्नानुसार है:
Field of study | Number of slots | Category |
1. Humanities 2. Social Science 3. Agriculture and forest science 4.Nature and Environmental science 5. Law | 150 | I |
6.Management and Business administration. 7. Economics and finance. | 25 | II |
8. Pure Science. 9. Public Health | 25 | III |
10. Engineering and related science 11. Medicine 12. Applied Science | (15) * | IV* |
नोट:- श्रेणी I II और III में सभी उम्मीदवारों पर विचार किए जाने के पश्चात् स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही श्रेणी IV के उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा। हालांकि किसी भी स्थिति में श्रेणी IV के उम्मीदवारों के लिए अवार्ड अधिकतम 15 तक ही सीमित रहेंगे।
3. छात्रवृत्ति की अवधि एवं वित्तीय सहायता
i. यह योजना विश्वविद्यालय /संसथान द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम / अनुसन्धान की पूर्णता अवधि तक अथवा नीचे उल्लेखित पाठ्यक्रम की अवधि तक, में से जो भी पहले हो, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी:
A. पोस्ट- डॉक्टरल अनुसंधान 1 (एक) वर्ष
B. पीएचडी – 3 (तीन) वर्ष
C. स्नातकोत्तर उपाधि – 1 (एक) से 2 (दो) वर्ष कोर्स की अवधि पर आधारित ।
D. स्नातक उपाधि कोर्स की अवधि पर आधारित
ii. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक विद्यार्थी के विदेश में ठहराव पर बिना किसी वित्तीय सहायता के विचार किया जा सकता है। इस आशय से विद्यार्थी को संबंधित शैक्षणिक संस्थान / विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक संस्तुति पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रमाणित करता हो कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु उन्त अवधि का अधिक ठहराव अभ्यर्थी हेतु नितांत आवश्यक है।
iii. यद्यपि, इस संबंध में अंतिम निर्णय राजस्थान सरकार के अधीन ही रहेगा।
4. पात्रता मापदंड
न्यूनतम योग्यता
i. राजीव गाँधी अकादमिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति (RGS) हेतु केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से पूर्व ही संलग्नक-1 पर सूचीबद्ध 50 निर्धारित विश्वविद्यालयों / संस्थानों में से किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया है।
ii- किसी भी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
5. आयु
i-छात्रवृत्ति आवंटन से संबंधित वर्ष में 01 जुलाई को 35 वर्ष से कम ।
ii-उम्मीदवार को राजस्थान मूल निवास का प्रामाणिक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
6. आय सीमा
i-अभ्यर्थी के परिवार की कुल आय 8,00,000/- ( आठ लाख प्रति वर्ष) रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ अद्यतन कर निर्धारण की एक प्रति भी संलग्न की जानी होगी।
ii. आय सीमा के खंड 6 (1) के अंतर्गत सभी 200 अवार्ड नहीं भरे जाने की स्थिति में वे अभ्यर्थी जिनके परिवार की कुल आय 8.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।
7. एक परिवार एक संतान, एक अवार्ड
1. एक ही माता-पिता की एक से अधिक संतान छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगी। अर्थात छात्रवृत्ति हेतु एक माता-पिता की केवल एक ही संतान को लाभ दिया जायेगा व अभ्यर्थी से इस संबंध में एक स्व-प्रमाणन पत्र लिया जावेगा।
ii- इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति का लाभ एक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही दिया जावेगा। एक से अधिक बार लाभ लेने हेतु किये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. छात्रवृत्ति का मूल्य
i. वार्षिक रखरखाव भत्ता
सभी स्तर के कोर्सेज हेतु 10,00,000/- ( दस लाख) रूपये का वार्षिक रखरखाव भत्ता अनुमत होगा।
ii. वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता
पुस्तकों / आवश्यक उपकरण / अध्ययनभ्रमण / थीसिस की टाइपिंग एवं बाइंडिंग आदि के लिए रु1,00,000/- (एक लाख) रुपये का वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता प्रदान किया जायेगा।
iii-वीजा शुल्क
भारतीय रुपये में वास्तविक वीजा शुल्क का भुगतान किया जावेगा
vi-ट्यूशन फीस
यद्यपि वास्तविक ट्यूशन फीस स्वीकार्य होगी तथानि, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले को विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी रूप में कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त होने की स्थिति में उक्त प्राप्त राशि को छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत राशि में से कम कर दिया जावेगा।
V. चिकित्सा बीमा प्रीमियम
चिकित्सा बीमा प्रीमियम के रूप में ली गयी वास्तविक राशि स्वीकार्य होगी।
vi-विमान किराया
भारत से गंतव्य तक और गंतव्य से वापस भारत के लिए सबसे छोटे मार्ग के लिए इकोनॉमी क्लास के साथ विमान किराया अनुमत होगा।
vii. दरों में संशोधन
यदि भविष्य में योजना की अनुमोदित दरों में संशोधन किया जाता है तो विदेश में अध्ययनरत योजना के सभी लाभार्थी संशोधित दरों के लागू होने की दिनांक से इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
viii-संवितरण का माध्यम
उपर्युक्त वित्तीय सहायता के वितरण का माध्यम राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
9. भ्रामक / मिथ्या जानकारी देना
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी प्रकार की मिथ्या / भ्रामक / झूठी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना माया जाता है व सिद्ध हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जावेगा। यदि उसके द्वारा छात्रवृत्ति राशि का लाभ उठाया गया है तो 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस पर व्यय की गई राशि की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आजीवन प्रतिबन्धित रहेंगे।
9. भ्रामक / मिथ्या जानकारी देना
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी प्रकार की मिथ्या / भ्रामक / झूठी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना माया जाता है व सिद्ध हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जावेगा। यदि उसके द्वारा छात्रवृत्ति राशि का लाभ उठाया गया है तो 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस पर व्यय की गई राशि की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आजीवन प्रतिबन्धित रहेंगे।
11. चयन प्रक्रिया
इसमें योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियां, समाचार पत्रों / विज्ञापनों और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्राप्त आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और व्यन, परिणामों की घोषणा आदि दिशानिर्देशों के अनुसार शामिल होंगे। केवल उन्हीं 50 निर्धारित विश्वविद्यालयों में प्रवेशित उम्मीदवारों पर जो अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध हैं, आरजीएस के लिए विचार किया जाएगा।
12. अनुसंधान / शिक्षण सहायक से आय
छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को अपने निर्धारित भत्तों के अतिरिक्त अनुसंधान / शिक्षण सहायक के रूप में राशि रूपये2,00,000/- ( दो लाख ) रुपये (लगभग 2500डॉलर) तकप्रतिवर्षप्राप्त करने की अनुमति होगी। उक्त निर्धारित राशि से अधिक राशि प्राप्त होने पर वह राशि स्वतः ही वार्षिक रख रखाव भत्ते से कम कर दी जायेगी। उक्त हेतु एक स्वप्रमाणित पत्र भी आवश्यक होगा।
13. चयन हेतु किसी प्रकार की छूट नहीं
योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से संबंधित ऐसे मुद्दे जो अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकते है और जो इस लिखित योजना में शामिल नहीं है, पर विभाग यदि आवश्यक हो तो अन्य विभागों / एजेंसियों से परामर्श कर निर्णय लेगा। राज्य सरकार के निर्णय छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों पर अंतिम व बाध्यकारी होंगे।
14. मुकदमेबाजी
राजस्थान में इस योजना से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कोई भी मुकदमाएकमात्र राजस्थान में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
अनुलग्नक-1
Rank | Name of the University |
1 | University of Oxford |
United Kingdom | |
2 | Stanford University |
United States | |
3 | Harvard University |
United States | |
4 | California Institute of Technology |
United States | |
5 | Massachusetts Institute of Technology |
United States | |
6 | University of Cambridge |
United Kingdom | |
7 | University of California, Berkeley |
United States | |
8 | Yale University |
United States | |
9 | Princeton University |
United States | |
10 | The university of Chicago |
United States | |
11 | Imperial college London |
United Kingdom | |
12 | John Hopkins University |
United States | |
13 | University of Pennsylvania |
United States | |
14 | ETH Zurich |
Switzerland | |
15 | University of California, Los Angeles, |
United States | |
16 | UCL |
United Kingdom | |
17 | Columbia University |
United States | |
18 | University of Toronto |
Canada | |
19 | Cornell University |
United States | |
20 | Duke University |
United States | |
21 | Tsinghua University |
China | |
22 | University of Michigan-Ann Arbor |
United States | |
23 | Peking University |
China | |
24 | North-western University |
United States | |
25 | National University of Singapore |
Singapore | |
26 | New York University |
United States | |
27 | London School of Economics and Political Science |
United Kingdom | |
28 | Carnegie Mellon University |
United States | |
29 | University of Washington. |
United States | |
30 | University of Edinburgh |
United Kingdom. | |
31 | University of Melbourne |
Australia | |
32 | LMU Munich |
Germany | |
33 | University of California, San Diego |
United States | |
34 | University of British Columbia |
Canada | |
35 | King’s College London |
United Kingdom | |
36 | Karolinska Institute |
Sweden | |
37 | The University of Tokyo |
Japan | |
38 | Georgia University of Technology |
United States | |
39 | University of Hong Kang |
Hong Kong | |
40 | McGill University |
Canada | |
41 | Technical University of Munich |
Germany | |
42 | Heidelberg University |
Germany | |
43 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
Switzerland | |
44 | University of Texas at Austin. |
United States | |
45 | KU Leuven |
Belgium | |
46 | Paris Sciences et Lettres PSL, Research University Paris |
France | |
47 | Nanyang Technical University |
Singapore | |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
United States | |
49 | University of Wisconsin-Maddison |
United States | |
50 | Washington University in St Louis |
United States |
अकादमिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति (आरजीएस)
अनुलग्नक-II
छात्रवृत्ति के लिए अन्य अनिवार्य शर्तें
अकादमिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति (आरजीएस)
1-चयनित उम्मीदवार एक नोटरी पब्लिक के सामने एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक बांड निष्पादित करेगा। साथ ही दो जमानतदारों के साथ राजस्थान सरकार द्वारा उम्मीदवार पर खर्च की जाने वाली वास्तविक राशि के लिए अलग से ज़मानत बांड निष्पादित करेगा। प्रत्येक जमानत बांड भारतीय रुपये में अनुमानित व्यय के लिए निर्दिष्ट और कवर करेगा जो विदेश में अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान पुरस्कार विजेता पर यात्रा व्यय, शिक्षण शुल्क रखरखाव और आकस्मिक भत्ते, वजीफा, छात्रवृत्ति और अन्य विविध चर्चों के रूप में खर्च किया जाएगा। और योजना के प्रावधानों के तहत राजस्थान सरकार द्वारा डिफॉल्टर घोषित होने की स्थिति में संयुक्त रूप से या / और अलग-अलग जमानतदारों द्वारा देय होगा। राजस्थान सरकार द्वारा तय की गई बांड की भाषा उम्मीदवार को स्वीकार्य होगी।
II. छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले को विदेश में रहने के लिए निर्धारित अवधि से, जिसके लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, अधिक समय के लिए ठहराच अनुमत नहीं होगा
III.उम्मीदवार राजस्थान सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना उरा अध्ययन या शोध के पाठ्यक्रम को नहीं बदलेगा जिसके लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।
IV. उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित बांडों को निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि समय-समय पर तय किया जा सकता है।
V. सत्र 2020-21 के लिए विश्व रैंकिंग के अनुसार 50 विश्वविद्यालयों की एक तालिका अनुलग्नक-1
के रूप में संलग्न हैं। आवेदकों को अध्ययन हेतु इन 50 विश्वविद्यालयों / संस्थानों में से ही विश्वविद्यालय / संस्थान का चयन करना अनिवार्य है।
VI आवेदकों को योजना में निर्दिष्ट कार्यक्रमों / क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता है।
VII. छात्रवृति द्वारा कवर किए गए व्यय और रसद पूरी तरह से छात्रवृति प्राप्त करने वाले तक ही सीमित होंगे।
VIII किसी आपात स्थिति में छात्रवृति प्राप्त करने वाले को अध्ययन के संस्थान को विधिवत सूचित करने के बाद आपत स्थिति से संबंधित विशेष प्रयोजन हेतु भारत लौटने की अनुमति होगी। राजस्थान सरकार द्वारा इस यात्रा का व्यय वहन नहीं किया जायेगा और विदेश में अपने शैक्षणिक संस्थान के स्थान से दूर रहने की अवधि के लिए योजना के तहत रखरखाव भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार नहीं होगा। राजस्थान सरकार द्वारा भत्ता उसी संस्थान में उसी पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की तारीख से फिर से शुरू किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला यथाशीघ्र अपने शैक्षणिक संस्थान के स्थान पर वापस आ जाएगा। ऐसा न करने पर, वह दोषी घोषित होने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
IX. उम्मीदवार को उस देश के लिए उपयुक्त वीजा प्राप्त करना होगा जहां वह योजना के तहत आगे अध्ययन करना चाहता है। राजस्थान सरकार वीजा प्राप्त करने के लिए किसी उम्मीदवार को कोई सहायता नहीं देगी।
X. चयनित उम्मीदवार अपने प्रस्थान से पहले ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और ऐसे समझौते करेंगे जो समय-समय पर राजस्थान सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।
XI. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है, तो वह उसे राजस्थान सरकार को वापस कर देगा।
XII. ऐसे सभी मुद्दों पर राजस्थान सरकार के निर्णय अन्तिम होंगे जो समय समय पर सामने आ सकते है ।
XIII. विदेश के विश्वविद्यालय / संस्थान में पीएचडी अथवा पोस्ट-डॉक्टोरल शोध कार्य हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी यदि स्वयं को ऐसी गम्भीर स्थिति में पाता है जहां उसका गाइड / मार्गदर्शक चला गया है तथा तत्काल कोई प्रतिस्थापन नहीं है या विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जहां छात्रवृति प्राप्तकर्ता पीएचडी / पोस्टडॉक्टोरल अनुसंधान कर रहा था वहां आधारभूत सुविधाओं को स्थगित कर दिया गया हो, तो राजस्थान सरकार ऐसी आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने के स्थिति में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय / संस्थान को बदलने की अनुमति देने के लिए अधिकृत है। इस प्रकार का परिवर्तन छात्रवृत्ति अवधि के दौरान एक ही बार अनुमत है वह भी इस शर्त के अध्याधीन कि प्रारंभिक विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित फेडिट नवीन विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा स्थानान्तरण हेतु स्वीकृत किये जायें व अवार्ड की कुल अवधि ऐसे स्थानान्तरण / परिवर्तन पर भी अपरिवर्तित रहेगी।
XIV. यदि छात्रवृतिप्राप्तकर्ता पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ है और यदि उम्मीदवार का गाइड / विभागाध्यक्ष प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार अपनी प्रतिबद्धता / समर्पण / पढ़ाई के प्रति ध्यान में कमी नहीं पाया गया है तो राजस्थान सरकार को योजना के तहत चूककर्ता के दंड खंड से उसे छूट देने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में राजस्थान सरकार भारत / राजस्थान वापसी हेतु सबसे छोटे मार्ग और इकोनॉगी क्लारा के लिए वापसी हवाई मार्ग प्रदान करेगी।
XV. यदि छात्रवृति प्राप्तकर्ता पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद एक महीने से अधिक समय तक विदेश में रहता है और फिर अपनी लागत पर भारत / राजस्थान लौटता है, तो वह वापसी किराया का हकदार नहीं होगा।
अकादमिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति (आरजीएस) के तहत विद्यार्थियों के लिए
सामान्य निर्देश
I-उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आरजीएस योजना के तहत विशेष पोर्टल / डाटा बेस बनाया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता द्वारा शैक्षणिक संस्थान को प्रस्तुत की गई पाठ्यक्रम के विभिन्न मूल्यांकनों (assessments) की रिपोर्ट एवं dissertations की प्रतियों को पोर्टल पर साझा (share) करना होगा।
II. उम्मीदवारों को विदेशों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु स्वयं प्रयास करने होंगे।
III-उम्मीदवार को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से राजस्थान सरकार के साथ एक बांडनिष्पादित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह योजना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पाठ्यक्रम पूरा करेगा, यदि आवेदक बिना उचित औचित्य के पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति की पूरी राशि राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से वापस की जाएगी। बांड फॉर्म अनुलग्नक – IV के रूप में संलग्न है।
IV. ऐसे सभी मुद्दों पर राजस्थान सरकार के निर्णय अंतिम होंगे, जो रामय के दौरान सामने आ सकते हैं।
V. छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से इस फेलोशिप के भाग के रूप में अपेक्षित है कि वे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यों में वैचारिक पहल करेंगे। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान राज्य से संबंधों को मजबूत करने एवं नीति निर्माण में अपनी भूमिका के निर्वहन हेतु तत्पर व सक्रिय रहेंगे।
अनुलग्नक –III
उम्मीदवारों के चयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विवरण
1. योजना के सम्बन्ध में जागरूकता
राजस्थान सरकार नियमित रूप से सभी चिन्हित विश्वविद्यालयों / आईआईटी / एनआईटी / कॉलेजों आदि को राजीव गांधी छात्रवृत्ति (आरजीएस) योजना की मुख्य विशेषताओं को पोस्ट करने के लिए निवेदन करेगी।
II. आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन
इस योजना का विज्ञापन रोजगार समाचार और उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार योजना की शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में अपना ई-मेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी देना होगा।
III. चयन प्रक्रिया
सभी आवेदन राजस्थान सरकार के विशेष आरजीएस पोर्टल / वेबसाइट पर प्राप्त किए जाएंगे और उसके बाद पोर्टल पर ही आवेदकों का चयन किया जाएगा यदि निर्धारित समय के भीतर 200से अधिक आवेदन प्राप्त होते तो छात्रवृ आरजीएस पोर्टल द्वारा शासित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी।