राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय 2 ) विभाग
कमांक: FD(Exp-2) II/Trans/ (BA.33)2021-22 जयपुर, दिनांक 10/09/2021

मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना

सडक दुर्घटनाओं में चायल व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिपेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में (Golden Hour) चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आमजन को प्रेरित / प्रोत्साहित करने हेतु बजट भाषण 2021-22 के बिंदु संख्या 33.0 “जीवन रक्षक योजना (JRY) का गठन कर गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुँचा कर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे” की क्रियान्विति के क्रम में जीवन रक्षक योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है –

1. योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जायेगा तथा योजना हेतु सम्पूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जायेगा।

2. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पताल में पहुँचाने वाले भले व्यक्ति इस योजना से लाभांवित होंगे।

3. घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुॅचाने वाला भला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पहचान आदि देने तथा योजना लाभ लेने को तैयार होने की स्थिति में अस्पताल के ईमरजेंसी रूम में कार्यरत Casualty Medical Officer (CMO) द्वारा उसका नाम उम्र, लिंग, पता, मोबाईल नम्बर पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या, IFSC Code, MLC Number इत्यादि परिशिष्ट-1 में अंकित किये जायेंगें

4. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम के चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले व्यक्ति (Good Samaritan) के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाये। ऐसे भले व्यक्ति (Good) (Samaritan) को उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाये।

5. यदि घायल व्यक्ति, गंभीर (Seriously injured) श्रेणी का है तो उसकी मदद करने वाले भले व्यक्ति को पाँच हजार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि समान रूप से विभाजित कर दी जायेगी। गंभीर घायल (Seriously injured) व्यक्ति से तात्पर्य है कि घायल जिसे उपचार हेतु तुरन्त अथवा रेफर करने पर भर्ती करने की आवश्यकता हो। इसका निर्णय Casualty medical Officer (CMO) के विवेकानुसार किया जायेगा।

6. यदि घायल व्यक्ति, सामान्य घायल (Minor Injured) की श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

7. अस्पताल प्रशासन द्वारा भले नागरिक को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने की अनुशंषा निदेशक, जनस्वास्थ्य को तीन दिवस के भीतर अस्पताल प्रशासन द्वारा ई-मेल के माध्यम से संलग्न परिशिष्ट-II में भेजी जायेगी।

8. निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा अनुशंषा प्राप्त होने पर दो कार्यदिवस के भीतर ही भले व्यक्ति के खाते में पुरस्कार राशि सीधे ही (डी.बी.टी. द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी एवं प्रशस्ति पत्र भले व्यक्ति के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से / E-Certificate को E-mail/ WhatsApp पर प्रेषित किया जायेगा। प्रशस्ति पत्र को जीवन रक्षक योजना (RY) पोर्टल से ऑन लाईन डाउनलोड भी किया जा सकेगा।

9. 108 एंबुलेंस 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारियों पीसीआर वैन एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों तथा घायल व्यक्ति के सगे-संबंधियों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

10. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष का एक भाग शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के अधीन किया जायेगा। शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को बजट अग्रिम आवंटित किया जायेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रति वर्ष राशि रु. 5.00 करोड़ सड़क सुरक्षा कोष से निदेशक जन स्वास्थ्य विभाग को अग्रिम आवंटित किये जायेंगे। उक्त राशि व्यय होने पर आवश्यकतानुसार एंव वित्त विभाग के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा कोष से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसके लिए पृथक से अन्य किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी।

11. जिला स्तर पर योजना के संबंध में किसी भी शिकायत का निवारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 15 दिवस में किया जायेगा। प्रकरण के निवारण नहीं होने की स्थिति में संयुक्त निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं) संभागीय स्तर पर अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होगें।

12. किसी अस्पताल द्वारा योजना का दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उस अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव

मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना (Good Samaritan certificate)

-Download-

गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन प्रमाण पत्र (Good Samaritan certificate)

Hospital Record of Good Samaritan

Recommendation Form for Mukhya Mantri Chiranjivi Jeevan Raksha Yojna