प्रश्न: एक कार्मिक 30/09/2026 को सेवानिवृत हो रहे हैं इनके GPF एवं राज्य बीमा की कटौती किस महीने तक होगी?
उत्तर:- राज्य सरकार के आदेशानुसार GPF एवं SI की अंतिम कटौती निम्नानुसार की जाती है:-
1▪️FD आदेश दिनांक 12/10/2021 के अनुसार GPF की अंतिम कटौती सेवानिवृत्ति के एक महीने पूर्व बंद हो जाती है। Ifms 3.0 सिस्टम पर GPF की कटौती ऑटो डिलीट हो जाती हैं।
2▪️वित्त बीमा विभाग के आदेश दिनांक 31/03/2026 के अनुसार अब सेवानिवृत्ति की तिथि तक राज्य बीमा का रिस्क कवर होता है अतः सेवानिवृत्ति के महीने तक राज्य बीमा की कटौती की जायेगी।
3▪️नियमानुसार GPF/SI की कटौतियों बन्द होने के बाद कर्मिक की SSO id से SIPF New portal से फाइनल क्लेम का दावा ऑन लाइन सबमिट किया जाता हैं।
4▪️सेवारत कार्मिक की डेथ होने पर GPF/SI की कटौती मृत्यू की तिथि तक होगी एवं उसके बाद उनके GPF/SI का क्लेम डीडीओ की Sso id से SIPF पोर्टल से क्लेम ऑन लाइन सबमिट किया जाता है एवं उसका भुगतान नॉमिनी को होता है इसलिए पहले नॉमिनी की डिटेल्स को चेक कर अपडेट कर देवे।
नोट:-पोस्ट सामान्य जानकारी के लिए है इसमें किसी भी प्रकार का मतान्तर या शंका की स्थिति होने पर SIPF विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदानुसार कार्यवाही करे I
राज्य बीमा कटौती के बारे में जानकारी
(1) आदेश 13/03/2020 के अनुसार वर्तमान में राज्य बीमा कटौती की दरें-
| S.No. | Slab | Deduction |
| 1 | Upto 22000 | 800 |
| 2 | 22001 to 28500 | 1200 |
| 3 | 28501 to 46500 | 2200 |
| 4 | 46501 to 72000 | 3000 |
| 5 | Above 72000 | 5000 |
| 6 | Maximum | 7000 |
(यदि वर्ष 2026 में राज्य सरकार SI की कटौती में कोई बढ़ोतरी का आदेश जारी करती है तो तदनुसार कटौती अपडेट करें।)
(2) प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद Next मार्च से SI की प्रथम कटौती प्रारम्भ की जाती है. इस हेतु कार्मिक को अपनी SSO-ID से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है वह चाहे तो पहली बार स्लैब से एक या दो स्टेप आगे की कटौती करवा सकता है. उसको उस हिसाब में प्रीमीयम की राशि अपने घोषणा पत्र में सलेक्ट करनी पड़ती है।
(3) एक अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वह स्लेब से एक या दो स्टेप अगली SI कटौती अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हैं। उनको SSO-ID से Further Contract (अधि घोषणा पत्र) भरना पड़ता है।
(4) एक अप्रैल-2026 को जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो रही है, उनके SI की वर्तमान कटौती यथावत रहेगी क्योंकि SI विभाग द्वारा उनकी रिस्क कवर नहीं की जाती है।
(5) प्रथम या अधि घोषणा पत्र भरने से पहले अपने DDO लॉगिन से कार्मिक की सर्विस डिटेल्स, बेसिक Pay एवं नॉमिनी डिटेल्स को जांच कर अपडेट करवाया जाना जरूरी है।
(6) SI की वर्तमान कटौती जो चल रही है वह किसी भी कारण से कम नहीं की जा सकती है।
(7) यदि किसी कार्मिक का प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है, परन्तु स्थाईकरण आदेश जारी नहीं हुआ है,एवं वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है,ऐसे मामले में स्थाईकरण के बाद जब नियमित वेतन का निर्धारण होगा तो उसके एरियर से मार्च महीने की प्रथम SI कटौती की जायेगी एवं उसी समय उसका प्रथम घोषणा पत्र भरा जाएगा।
(8) घोषणा पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी SIPF EMPLOYEE ID वर्तमान DDO के पास होनी चाहिए अन्यथा भरे गए घोषणा पत्र पुराने वाले DDO का नाम शो होगा इस स्थिति में वर्तमान DDO के पास कार्मिक की ID को ट्रांसफर करवाएं या डिटेल्स को वर्तमान DDO के अनुसार पहले अपडेट कर लें।
(9)यदि किसी कार्मिक का वेतन 5वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है तो उनकी SI कटौती यथावत रहेगी । उनका जब कभी 7वें वेतनमान में फिक्सेशन होने के बाद एरियर बनेगा, तब एरियर से SI कटौती की अंतर राशि की कटौती स्लैब अनुसार हो जाएगी।
(10) जुलाई-2025 अथवा जनवरी-2026 में वेतन वृद्धि लगने से SI की कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है तो उसकी बढ़ोतरी Next मार्च से ही की जाती है अतः यह भी मार्च महीने में जांच कर लें, एवं यदि कटौती बढ़ रही है तो उसे अपडेट कर देवें साथ ही इनको अधि घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।
नोट:- प्रथम घोषणा/ अधि घोषणा पत्र के आधार पर मार्च के वेतन में DDO लॉगिन से IFMS 3.0 पर SI की कटौती Add/Edit करे ।
प्रश्न:-एक व्याख्याता ( L 12) का वाइस प्रिंसिपल (L 14) पर प्रमोशन हुआ है। डीपीसी वर्ष 2024-25 चयन तिथि 01.04.2024 है। चयन तिथि को वेतन L 12 में 51400 रु है एवम इनके 14/10/2024 को तीसरी संतान हुई है तो पदोन्नति ज्वाइन करने पर वेतन का निर्धारण कैसे होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा ? 31.03.2024 को बेसिक-51400(L12) सर इसमें मार्गदर्शन कीजिए
उत्तर:-1वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति चयन तिथि 1/4/24 से 26 A का लाभ मिलेगा मतलब L 12 में इंक्रीमेंट दे कर L14 में 56100 पर पे फिटिंग होगा जो कल्पनिक रहेगा वास्तविक लाभ पदोन्नति पर जॉइन करने की तिथि से मिलेगा।
2- पदोन्नति 1/4/24 से हुई है एवम तीसरी सन्तान पदोन्नति के बाद 14/10/2024 को हुई है इसलिए वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।
3-वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18/12/2020 के अनुसार दो से अधिक सन्तान होने के कारण तीसरी सन्तान की जन्म की तिथि से आगामी due macp तीन साल बाद मिलेगी फिर उसके बाद Next macp नियत समय पर ही मिलेगी।
प्रश्न;-एक अध्यापक सेवानिवृत हो रहे है पेंशन केस ऑन लाइन करने के लिए लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए सर्विस बुक में क्या क्या Entry पूरी करे?
उत्तर:-प्रथम नियुक्ति आदेश ,स्थाईकरण आदेश और सेवानिवृत्ति /सेवा समाप्तिआदेश के साथ में सर्विस बुक को निम्नानुसार अपडेट करें:-
- सेवानिवृत्ति आदेश की प्रविष्टि
- सेवानिवृत्ति तिथि तक अग्रिम सेवा का सत्यापन
- सेवानिवृत्ति तिथि तक अग्रिम PL जोड़ते हुए Leave a/c को अपडेट कर लेवे ।
- यदि सेवानिवृत्ति जुलाई में या उसके बाद हो तो अग्रिम अंतिम वेतन वृद्धि लगावे जिसके आधार पर पेंशन बननी है।
- पूरी सेवा में किए गए अलग अलग सेवा सत्यापन पर क्रमशः क्रमांक अंकित कर देवे।
- सेवाकाल में किसी अवधि का सेवा सत्यापन बकाया है तो उस अवधि में कार्मिक जहाँ कार्यरत थे उस स्थान पर वर्तमान में कार्यरत Ddo से बकाया सेवा अवधि का सत्यापन करवा देवे।
- सेवा पुस्तिका में किसी भी एंट्री में कटिंग या ओवर राइटिंग है तो Ddo से कटिंग अटेस्टेड करवा देवे।
- सेवा पुस्तिका के प्रथम व द्वितीय पेज़ पर किए गए इन्द्राज तथा नाम, जन्म तिथि अंकों में व शब्दों में, पिता/पति का नाम, अकादमिक व व्यावसायिक योग्यता, ऊंचाई, नमूने के हस्ताक्षर आदि प्रमाणित होने चाहिए चेक कर लेवे।
प्रश्न:-हमारे स्कूल में एक कार्मिक की मृत्यु दिनांक 22/12/2025 को गई है अब स्कूल स्तर पर Ddo को कौन- कौन से कार्य करने है ?
उत्तर:- किसी कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है तो Ddo को अपने स्तर पर निम्न कार्य प्रथमिकता से पूर्ण करने चाहिये ।
(1) सर्व प्रथम कार्मिक के परिवार से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करे।
(2) मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नियुक्ति अधिकारी से उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी करवावे।
(3) सेवा समाप्ति के आदेश प्राप्त होने पर शाला दर्पण से डेथ का कारण चयन कर उनको कार्य मुक्त करे।
(4) कार्मिक के घर पर रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति चाहते है तो इस बाबत पात्र आश्रित सदस्य का आवेदन पत्र 180 दिन की सीमा में प्रस्तुत करने का निवेदन करे यदि इसके साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पत्र की कॉपी संलग्न कर देते है तो उनको सुविधा रहेगी।
(5) Ddo लॉगिन से sipf पोर्टल से कार्मिक के राज्य बीमा एवं GPF के डेथ क्लेम ऑन लाइन सबमिट कर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रकरण Sipf office में भेजे। क्लेम का भुगतान नॉमिनी को होगा अतः कार्मिक के नॉमिनी की sipf पर बैंक डिटेल्स अपडेट नही है तो Ddo लॉगिन से पहले नॉमिनी की बैंक डिटेल्स को अपडेट कर लेवे।
(6) Nps कार्मिक है तो nps राशि के डेथ क्लेम का निर्धारित आवेदन पत्र भर कर sipf आफिस में जमा करवावे। तथा Nps की राशि पेंशन हेड में समायोजन करवा कर आवश्यक प्रमाण पत्र एवम चालान की कॉपी प्राप्त कर ऑन लाइन पारिवारिक पेंशन का केस पेंशन विभाग को भेजे।
(7) वेतन से LIC की कटौती है तो मृतक के LIC क्लेम के आवेदन पत्र को भरवा कर LIC का क्लेम अजमेर कार्यालय( सेलेरी शाखा) में भेजे।
(8) यदि कार्मिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो दुर्घटना बीमा राशि के क्लेम का निर्धारित आवेदन पर मय समस्त दस्तावेज संलग्न कर प्रकरण sipf आफिस में जमा करावे।
(9) पारिवारिक पेंशन एवम ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु निर्धारित फैमली पेंशन केस सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रकरण कार्मिक की पत्नी की सिटीजन sso id बना कर ifms 3.0 से ऑन लाइन करे जो Ddo को अग्रेषित होगा फिर Ddo उस केस को सामान्य पेंशन केस की तरह ही पेंशन विभाग को भेजेंगे।
नोट:-यदि कार्मिक का वेतन Pd मद से आहरित हो रहा है तो पारिवारिक पेंशन का केस ऑफ लाइन कुलक भर कर सम्बंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को भेजे।