संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीयन (Registration process of NGO)

आवेदन का उद्देश्य व नियमों की जानकारी

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 1-ख के प्रावधानानुसार किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 2(1) के प्रावधानानुसार संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बाते होगी, अर्थात् –
(क) सोसाइटी का नाम,
(ख) सोसाइटी के उद्धेश्य,
(ग) परिषद्, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रबन्ध सौपा गया है, व्यवस्थापकांे, निदेशकों, न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, पते और उपजीविकाएं। साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 2(2) में प्रावधान है कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

पंजीयन शुल्क

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)सह/1991/पार्ट जयपुर, दिनांक 03.05.2012 एवं 29.05.2017 के द्वारा उक्त अधिनियम में पंजीकृत होने वाली विभिन्न संस्थाओं हेतु निम्नानुसार पंजीयन शुल्क निर्धारित किया हुआ है –

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची व ध्यान रखने योग्य बातें

  1. सभी आवेदक एवं शासी निकाय (कार्य कारिणी) सदस्यों के आधार अथवा भामाशाह कार्ड संख्या
  2. संस्था के उद्देश्य
  3. संस्था के नियम एवं विनियम
  4. विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप में आवेदकों की सुविधा हेतु प्रस्तावित सोसाइटी के ‘‘उद्देश्य’’ (Objects) एवं ‘‘नियम और विनियम’’ (Rules and Regulations) का सुझावात्मक प्रारूप डाउनलोड किये जा सकने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आवेदक चाहे तो स्वयं के स्तर से अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत रहकर तैयार किये गये ‘‘उद्देश्य’’ एवं ‘‘नियम और विनियम’’ तीन पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित रूप में पी.डी.एफ. फाॅर्मेट में online आवेदन के साथ यथास्थान अपलोड कर सकते है ।
  5. Online पंजीयन हेतु संस्था के सभी आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के आधार कार्ड नंबर अथवा भामाशाह कार्ड नंबर अनिवार्य होंगे जो Online आवेदन में भरने होंगे। ऐसे भामाशाह/आधार कार्ड का ओ.टी.पी. (One time Password) संबंधित मोबाईल नम्बर पर प्राप्त कर उसको Online पंजीयन हेतु फीड करना होगा, ताकि आवेदन पत्र भरा जा सके।

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत आनलाईन संस्था पंजीयन हेतु विभागीय स्तर पर अपनाई जाने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया

  1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत Online आवेदन सर्वप्रथम पंजीकरण अधिकारी के पास जो कि Online ही संबंधित लिपिक को संदर्भित किया जायेगा।
  2. विभागीय परीक्षण में आपत्ति पायी जाने पर आपत्ति सहित आवेदन आवेदक के पास Online लौटा दिया जायेगा।
  3. आवेदक द्वारा आपत्ति पूर्ण करने पर व संशोधित आवेदन सही पाये जाने पर आवेदक को पंजीकरण शुल्क की मांग Online की जावेगी।
  4. आवेदक द्वारा Online पंजीकरण शुल्क जमा करा दिये जाने पर पंजीकरण अधिकारी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं संस्था के विधान पर अपने डिजीटल हस्ताक्षर करेगा, जो कि Online ही डिजीटल रजिस्टर में संधारित हो जाएगा।
  5. इसके पश्चात् आवेदक डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं संस्था के पंजीकृत विधान की प्रति Online डाउनलोड कर सकेगा।
  6. आवेदक किसी भी समय अपने यूजर डैशबोर्ड पर अपने आवेदन के संबंध में अद्यतन स्थिति की Online जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
  7. Online रजिस्ट्रेशन हो जाने पर आवेदक संबंधित रजिस्ट्रार, संस्थायें के डिजिटल हस्ताक्षर युक्त कार्यकारिणी की सूची, संस्था के सदस्यों की सूची, नियमों-विनियमों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति Online प्राप्त कर सकेगा, जिन पर क्यू.आर. कोड भी अंकित होगा।
  8. कोई भी व्यक्ति/संस्था (थर्ड पार्टी) क्यू.आर. कोड को स्कैन करके प्रमाण पत्र का Online वेरिफिकेशन कर सकता है ।
  • How to Apply for Registeration of Society