कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कमांक:शिविरा-माध्य / मा /स / 22423 / 2001-02 दिनांक: 21 जनवरी, 2015

आदेश

1. राज्य सरकार के पत्र कमांक:प.19( 45) शिक्षा – 6/97 दिनांक 22.04.99 द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत वर्तमान में “विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति” (SDMC) का गठन किया गया है । इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक व अध्यापकों में से संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से मनोनीत एक सदस्य सदस्य सचिव के रूप में नीमित है ।

गठित समिति के नियमावली बिन्दु संख्या 16 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन बाबत प्रावधान है ।

2. इसी क्रम में राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 संचालित है में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्रावधानानुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जरिये आदेश क्रमांक: F.21(19)Edu-I/E.E./2009 दिनांक 10.05.2011 “विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन बाबत आवश्यक निर्देश जारी किये गये है ।

समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन समिति की साधारण सभा द्वारा माता- पिता या संरक्षक सदस्यों में से निर्वाचित 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति में से किया जायेगा ।

समिति के सदस्य सचिव संबंधित विद्यालय का संस्था प्रधान तथा संस्था प्रधान के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक होगा।

गठित समिति के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 14 में अध्यक्ष के कार्य के संबंध में विवरण निम्न प्रकार अंकित है:

नियम 14-1(6):- आय व्यय पर नियन्त्रण रखना, केशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना।

3. शासन द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राजकीय प्राथमिक/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशन कर सम्मन्वित विद्यालय बनाकर एक ही संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण के अधीन रखे गये है बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार समितियों का गठन है-

(क) कक्षा 1 से 8 के लिए “विद्यालय प्रबन्धन समिति” (SMC) एवं
(ख) कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए “विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC)

4. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) में कक्षा 1 से 8 में मिड-डे-मील, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित विभिन्न मदों की राशि तथा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति में कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर से विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि अन्तरित की जाती है।

5. दिनांक 17 जनवरी 2015 को शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अतिरक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा यह बिन्दु ध्यान में लाया गया कि “जिन विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त है तथा उन विद्यालयों के आहरण-वितरण के अधिकारी किसी अन्य विद्यालय के राजपत्रित यथा-संस्था प्रधान / व्याख्याता- स्कूल शिक्षा को दिये हुए हैं तो वे राजकीय  कोष कार्यालय संबंधी आहरण-वितरण के कार्य कर रहे है लेकिन SMC और SDMC छात्र निधि कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य नहीं कर रहे हैं ।

उक्त के संबंध में विभाग स्तर पर निर्णय लिया गया है कि समान्य वित्तीय एव लेखा नियम 03(क) के अनुरूप अधिकृत किसी अन्य विद्यालय के राजपत्रित यथा- संस्था प्रधान / व्याख्याता -स्कूल शिक्षा द्वारा ही SMC और SDMC, छात्र निधि कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि का आहरण वितरण करने के लिए अधिकृत हॉंगे।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर