(दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् सिविल सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए एक नवीन योजना “सामान्य प्रावधायी निधि 2004” वित विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र- कमांक. प.2(1)वित्त/नियम / 2008 जयपुर, दिनांक : 11 DEC 2020 )

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11(1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् सिविल सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए एक नवीन योजना “सामान्य प्रावधायी निधि 2004 (जीपीएफ- 2004)” निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है:

1. दिनांक 91.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को एसआईपीएफ पोर्टल में एक यूनिक आईडी. -“एम्प्लाई आईडी” पहले से आंवटित है। नये कार्मिकों को उनकी नियुक्ति उपरान्त सेवा में कार्यग्रहण करने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल में वांछित सूचनाएं फीड करने पर उक्त सिस्टम जनरेटेड एम्प्लाई आईडी आवंटित होती है।

2. सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों के बोनस की राशि के बिल आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत पे-मैनेजर/पी.आर. कार्ड में प्रस्तुत करने के उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी के द्वारा पारित किये जाने पर बोनस राशि का 75 प्रतिशत अंशदान का विवरण वेब सर्विस के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के एसआईपीएफ पोर्टल को स्थानान्तरित किया जावेगा।

3. उक्त योजना हेतु निम्न बजट मद आवंटित किया गया है-

8009 – राज्य भविष्य निधि
01 – सिविल
101 – सामान्य भविष्य निधि
(03) – जी.पी.एफ. -2004

4. राजकोष से वेबसर्विस के माध्यम से एम्प्लाई आईडी के आधार पर उक्त राशि संबंधित कार्मिक के खाते में केडिट होगी।

5. एम्प्लाई आईडी के आधार पर प्रथम बार राशि केडिट होने पर एसआईपीएफ पोर्टल में  “जीपीएफ-2004” योजना हेतु सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आंवटित होगी, जो भविष्य में उक्त कार्मिक के द्वारा किये जाने वाले सभी ट्रान्जेक्शन्स के लिए उपयोग में ली जावेगी।

6. कार्मिक द्वारा Single Sign On के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल में उक्त खाते के लिए मनोनीत का विवरण E-Sign का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जावेगा।

7.उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले खातेदारों पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 का नियम 11(1)(i) एवं इन नियमों के अन्तर्गत वे समस्त प्रावधान, जिनमें वेतन से अनिवार्य अभिदान / कटौती का उल्लेख है, लागू नहीं होंगे ।

8. उक्त योजना के खातेदार अपने आहरण वितरण अधिकारी को एडवाइस प्रस्तुत कर इस योजना के खाते में एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से Online Deposit यूटिलिटी का उपयोग कर स्वैच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकेंगे।

9. उक्त योजना पेपरलेस व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित की जावेगी।

10. उक्त योजना के अन्तर्गत खातेदार को जमा राशि का लेजर देखने, आहरण प्राप्त करने एवं अन्तिम भुगतान की सभी कार्यवाही ऑनलाईन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

11. उक्त योजना में जमा की गयी राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियमों में उल्लेखित पद्धति के अन्तर्गत ब्याज राशि खातेदार के खाते में केडिट की जायेगी।