सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जाएगी। पात्र व्यक्ति चावल / गेहूँ / मोटे अनाज क्रमश: 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं. 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।

एक रुपये किलो गेहुँ योजना

राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के नागरिको के लिए एक रुपये किलो गेहूँ योजना को शुरू किया जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में की गयी। 1 रुपये किलो राजस्थान गेहूँ योजना के माध्यम से राशनकार्ड धारकों को, एपीएल, बीपीएल परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूँ योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड धारको को कुल 35 किलोग्राम प्रति 5 किलोग्राम प्रति यूनिट पर प्रति माह रुपया प्रति किलो की दर से गेहूँ प्रदान किया जायेगा। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है या आप एपीएल, बीपीएल में आते है तो आप राजस्थान गेहूँ योजना की लाभ ले सकते है।

राजस्थान गेहूँ योजना हेतु पात्रता

राजस्थान गेहूँ योजना का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के पात्र है। बीपीएल, एपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

एक रुपये किलो राजस्थान गेहूँ योजना में आवेदन कैसे करें ?

  • राजस्थान गेहूँ योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी / ई-मित्र सेंटर में जाना होगा।
  • सीएससी / ई-मित्र सेंटर के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जायेगा ।
  • सभी जानकारी अच्छे से दर्ज करवाये।
  • अब राजस्थान गेहूँ योजना में मांगे गए दस्तावेजों को सीएससी / ई-मित्र सेंटर में दे।
  • आपके दस्तावेज सीएससी / ई मित्र सेंटर के माध्यम से अपलोड कर दिये जायेंगे। आपकी राजस्थान गेहूँ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी होती है।

एक रुपये किलो गेहूं योजना का उद्देश्य

देश भर में निर्धन वर्ग के लोग अधिक है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता, जिससे अन्न खरीदने में कमी रह जाती है ऐसे लोग भूख से पीड़ित होते हैं। जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दो वक्त की रोटी नहीं खा पाते, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की सरकार का राजस्थान गेहूँ योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य सभी बीपीएल, एपीएल के परिवारों को रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध कराना है, जिससे लोग आसानी से गेहूँ खरीद सके, और निर्धन वर्ग 1 के सभी लोगो को भूखा ना रहना पड़े।

राजस्थान गेहूँ योजना के लाभ

  • इस योजना के माध्यम से 35 किलोग्राम प्रति 5 किलोग्राम प्रति यूनिट पर प्रति माह 1 रुपया प्रति किलो की दर से गेहूँ दिया जाता है। राजस्थान के एपीएल तथा बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 
  • पहले सिर्फ बीपीएल को इस योजना का लाभ मिलता था अब एपीएल वर्ग के लोगो को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • निर्धन वर्ग के नागरिको को भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
  •  राजस्थान राज्य के 94 लाख परिवारों को राजस्थान गेहूँ योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  •  पहले लाभार्थियों को 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते थे अब लाभार्थियों को रुपये किलो गेहूँ प्रदान किया जायेगा। > 854 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से गेहूँ डिस्ट्रीब्यूट करवाया जायेगा।

खाद्य सुरक्षा योजना जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन-आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन फॉर्म
  • आपके द्वारा चुनी गई श्रेणी से सम्बंधित दस्तावेज

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता

  • सिर्फ राजस्थान के निवासी ही खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ सकते हैं।
  • अत्योदय परिवार, बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवार योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
  • अल्प आय वर्ग व एकल महिला भी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • पंजीकृत श्रमिक व कच्ची बस्ती के निवासी योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • कचरा बीनने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकता हैं।
  • एड्स पीड़ित, कुष्ठ रोगी व बहु दिव्यांग व्यक्ति भी योजना के लिए आवेदन कर सकता हैं।
  • पालनहार के लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • लघु कृषक व अनाथ सहित 31 श्रेणियों को NFSA चयन के लिए पात्र माना हैं।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

  • परिवार का एक भी सदस्य आयकर दाता होने की स्थिति में।
  • सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी-अधिकारी के परिवार ।
  • 1 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा के पेंशनधारी। > शहर में एक लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय ।
  • नगर पालिका में एक हजार वर्ग फुट और नपा क्षेत्र में 1,500 वर्ग फुट से ज्यादा के मकान मालिक ।
  • ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय एक लाख से ज्यादा और 2,000 वर्ग फुट से ज्यादा का पक्का मकान।

FAQ

प्रश्न- राजस्थान गेहूँ योजना क्या है?
उत्तर- राजस्थान गेहूँ योजना राजस्थान के निर्धन वर्ग के नागरिको के लिए शुरू की गयी योजना है।

प्रश्न इस योजना के क्या क्या लाभ है?
उत्तर- इस योजना के माध्यम से कुल 35 किलोग्राम प्रति 5 किलोग्राम प्रति यूनिट पर प्रति माह 1 रुपया प्रति किलो की दर से गेहूँ प्रदान किया जाता है।

प्रश्न इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा?
उत्तर- सभी बीपीएल, एपीएल धारको को इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न- राजस्थान गेहूँ योजना में आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर- राजस्थान गेहूँ योजना में आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है।

प्रश्न- किस राज्य के लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर – राजस्थान राज्य के लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न- 1 किलो राजस्थान गेहूँ आवेदन करने के लिए किन-किन पात्रताओं की आवश्यकता होती है?
उत्तर – 1 किलो राजस्थान गेहूँ योजना में आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। सभी एपीएल बीपीएल परिवार इस योजना के पात्र है।

प्रश्न- राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गयी राजस्थान गेहूँ योजना में आवेदन कैसे करें?
उत्तर – राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गयी राजस्थान गेहूँ योजना में आप आवेदन सीएससी सेंटर के द्वारा कर सकते है।

प्रश्न- राशन का गेहूँ किन परिवारों को मिलता है?
उत्तर- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत चयनित परिवारों को राशन का गेहूँ मिलता है।

प्रश्न- एन.एफ.एस.ए में चयन हेतु पात्रता क्या है?
उत्तर – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना दिनांक सितम्बर 27, 2018 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ऐसे परिवार जो इस अधिसूचना की समावेशन सूची (संलग्न) में आते है और साथ ही इस अधिसूचना की निष्कासन सूची (संलग्न) में नहीं आते है, एन.एफ.एस.ए में चयन हेतु पात्र है।

प्रश्न राशन का गेहूँ कितना मिलता है?
उत्तर – अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. प्रति माह के हिसाब से तथा अन्य पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 5 कि.ग्रा. प्रति माह (जैसे- किसी परिवार में 4 सदस्य है तो प्रति सदस्य 5 कि.ग्रा. के अनुसार कुल 20 कि.ग्रा. गेंहूँ प्राप्त होगा) के हिसाब से राशन का गेहूँ मिलता है।

प्रश्न- प्रति कि.ग्रा. गेहूँ हेतु कितनी राशि देनी होती है?
उत्तर- अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 1 रुपये प्रति कि.ग्रा. व अन्य पात्र परिवारों को 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से राशि देनी होती है।

प्रश्न राशन कैसे प्राप्त करे?
उत्तर पात्र परिवारों को गेहूँ लेने के लिए उनके रजिस्टर मोबाईल पर मैसेज प्राप्त होगा, जिसके बाद परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राशन की दुकान पर जाकर पॉश मशीन पर अगूंठा लगाकर या रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्रेषित ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकता है। गेहूँ के वितरण का मैसेज व रसीद भी प्राप्त होगी।

प्रश्न – वृद्धजन / विशेष योग्यजन जो राशन की दुकान तक पहुँचने में सक्षम नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था है?
उत्तर- ऐसे वृद्धजन / विशेष योग्यजन जो राशन की दुकान तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति उनका राशन प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न राशन प्राप्ति के लिए दस्तावेज?
उत्तर जन-आधार कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड।

प्रश्न- शिकायत कहां करे?
उत्तर- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के टोल फ्री 1800 1806030 व 181