राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ‘यूनिवर्सल हैल्थ कवरेंज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की हैं जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की हैं। प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चों से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना को लाया गया है ताकि तकलीफ एवं गंभीर बीमारी के इलाज में पैसे के कारण कोई बाधा नहीं आए।

राजस्थान सरकार सदैव प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न नवाचार करने में अग्रणी रही हैं। राजस्थान ने पूर्व में भी प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का सफल संचालन किया है जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में आमजन को निःशुल्क दवा एवं जांच का लाभ मिल रहा है।

सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी प्रदेश के नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की हैं।

योजना के उद्देश्य

  • पात्र परिवारो का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना ।
  • पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  • राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना।

योजनान्तर्गत पात्रता

  • निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी :- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता हैं। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड / निगम/ सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड- 19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित हैं।
  •  रु 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी :- राज्य के वे परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नहीं आते एवं सरकारी कर्मचारी/ पेंशनर नही हैं तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत लाभ नहीं ले रहे है वे निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रु 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम का शेष 150 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
  •  राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अब कॉटेज और प्राइवेट रूम की सुविधा भी प्रदान की जा रही हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • जन-आधार कार्ड
  • आधार कार्ड

वॉलेट राशि

इस योजना में बीमारियों हेतु रु. 10 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। यह वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के लिये पैकेज बुक करते समय मरीज के वॉलेट की राशि कम पड़ती है अथवा समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके लिए अस्पताल इलाज के पूर्व ही मरीज के परिवार को इस बारे में सूचित करेंगे एवं मरीज / परिवार से लिखित सहमति लेंगे।

पैकेज

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में तकरीबन 1597 हेल्थ पैकेज निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जिनमें गंभीर बीमारियां जैसे कोविड-19, ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कॉक्लियर इंप्लांट्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, घुटना प्रत्यारोपण एवं डायलिसिस जैसे महंगे इलाज शामिल किए गए हैं एवं इनसे सम्बंधित 18 नए पैकेज शामिल किये गए है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है:

  • पंजीकरण शुल्क
  • बिस्तर व्यय
  •  भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय
  • शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ
  • सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क
  • संवेदनाहरण, रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी का व्यय
  • औषधियों का व्यय
  • एक्स-रे तथा जाँच पर व्यय
  • संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय
  • भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गयी जांचों, दवाइयाँ एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।

चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की विशेषताएं

  • चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार को बीमारियों के दौरान 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। परंतु एक्सीडेंट होने पर इस योजना में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता था।
  • चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी परिवार के सदस्य को एक्सीडेंट होने पर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एवं मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
  •  चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने के कारण अंगभंग होने तथा मृत्यु हो जाने पर 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • चिरंजीवीं दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा 1 साल के लिए पंजीकृत किया जाएगा 1 साल के बाद दुर्घटना बीमा को रिन्यू करना होगा।

चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेतु अनिवार्य पात्रता

  • चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  •  चिरजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा।
  •  चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 1 साल के लिए किया जाएगा तथा अगले साल इसे रिन्यू करावाना होगा।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • जन-आधार कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र

पॉलिसी के तहत बीमा कवर

  •  दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए।
  •  दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर पार्थक्य होने इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए ।
  • आयु प्रमाण पत्र।

FAQ

प्रश्न- चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्या है?
उत्तर – चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवारों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का होगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए 1 साल के लिए आवेदन किया जाएगा। 1 साल बाद चिरंजीवी दुर्घटना बीमा को रिन्यू करना होगा।

प्रश्न- चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
उत्तर- चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुडना होगा । चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने के उपरांत ऑफिशल वेबसाइट पर आपको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन लिंक दिखाई देगा।

प्रश्न- चिरंजीवी योजना में कौन-कौन जुड़ सकते हैं ?
उत्तर – राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा चुकि है।

प्रश्न- मैं राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत एक संविदाकर्मी हूँ। मुझे योजना का लाभ लेने के लिये क्या कोई पंजीयन करवाना होगा?
उत्तर – जी हाँ, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को योजना का लाभ लेने के लिये योजना की आधिकारिक वेबसाइट (www-health-rajasthan-gov-in/mmcsby) पर अथवा जन-आधार कार्ड की पंजीयन रसीद के द्वारा ई-मित्र केंद्र पर जन-आधार कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

प्रश्न- ई-मित्र पर क्या किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क अदा करना होगा?
उत्तर – लाभार्थी को ई-मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रश्न- एक बार चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर किसी लाभार्थी को परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है या कटवाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी?
उत्तर- इसके लिए ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन-आधार कार्ड में संशोधन करवाया जा सकता है।

प्रश्न- जिस परिवार या व्यक्ति ने पूर्व में निजी कंपनी में स्वास्थ्य बीमा करा रखा है क्या वह भी चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकता है?
उत्तर- हाँ, चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा।

प्रश्न- मैं एक लघु और सीमान्त कृषक हूँ परन्तु NFSA में पात्र नहीं हूँ। योजना का लाभ लेने के लिये मुझे क्या करना होगा?
उत्तर – लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक है ।

प्रश्न- मैं लघु और सीमांत कृषक हूँ पर मेरा जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है। मुझे क्या करना होगा जिससे योजना का लाभ मिले?
उत्तर – लघु एवं सीमान्त कृषक जिनका जन-आधार कार्ड बना हुआ नही है, वह ई-मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड पंजीकरण करवा सकते हैं, तथा जन-आधार कार्ड पंजीयन रसीद के आधार पर योजना से पंजीकरण करवा कर लाभ ले सकते हैं।

प्रश्न- मेरा परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना, संविदाकर्मी और लघु सीमांत कृषक श्रेणी में नही आता हूं। मुझे योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा?
उत्तर- ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडिक्लेम मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अंतर्गत लाभान्वित नहीं है वह रु 850 प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते है।

प्रश्न- क्या इलाज के दौरान मुझसे किसी भी तरह की राशि वसूल की जायेंगी?
उत्तर – नहीं। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क है।

प्रश्न अस्पताल में मरीज की पहचान किस प्रकार की जानी है?
उत्तर अस्पताल में मरीज की पहचान बायोमैट्रिक मशीन द्वारा प्राथमिकता से की जायेगी।

प्रश्न- मेरे परिवार में कौन-कौन से सदस्य इसका लाभ ले सकते है? क्या यह राशि परिवार के एक सदस्य के लिए है या सम्पूर्ण परिवार के लिए है?
उत्तर – योजना की वॉलेट राशि सम्पूर्ण परिवार के लिए हैं। एक परिवार के अन्तर्गत आने वाले वे सभी सदस्य जिनका नाम परिवार की महिला मुखिया के जन-आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं वे इस योजना का लाभ ले सकते है।

प्रश्न यदि राशि इलाज के उपरान्त शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?
उत्तर- नही, यह राशि एक पॉलिसी वर्ष के लिये ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है।

प्रश्न- लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है?
उत्तर- परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में एक पॉलिसी वर्ष में कितनी बार भी इलाज करवाया सकता है।

प्रश्न- क्या योजना के अर्न्तगत लाभ लेने के लिये चिकित्सालयों में 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक है?
उत्तर- रुटिन वार्ड प्रतिदिन पैकेज एवं आईसीयू प्रतिदिन पैकेज का लाभ लेने के लिये 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ पैकेज में अंकित समय सीमा के अनुसार मरीज को अस्पताल में भर्ती रहना होगा।

प्रश्न- अस्पताल द्वारा मरीज का इलाज कितनी राशि का किया गया तथा उसके द्वारा क्लैम ज्यादा राशि का नहीं किया गया हो, इसकी जानकारी मरीज को कैसे मिलेगी ?
उत्तर- आपके दूरभाष पर इलाज की राशि जो बुक की गई है, का मैसेज भेजा जायेगा इसलिए आप अपना दूरभाष नम्बर भर्ती होने के समय आवश्यक रूप से नोट करावें ।

प्रश्न- कैशलैस इलाज क्या होता है?
उत्तर – कैशलैस इलाज में आपको अस्पताल में कोई पैसा नहीं देना होता है। भर्ती से लेकर डिस्चार्ज तक उस बीमारी से जुड़ी दवाएं, जांच, डॉक्टर की फीस ये सभी कैशलैस इलाज में शामिल है।

प्रश्न- निःशुल्क और कैशलैस इलाज में क्या अंतर है?
उत्तर – निःशुल्क इलाज में आपको पैसे देने पड़ते हैं और कुछ समय बाद आपको इसका रिफंड मिल जाता है, जब कि कैशलैस में आपको कोई पैसा देना ही नहीं पड़ता।

प्रश्न- क्या OPD में भी कैशलैस इलाज का लाभ मिलता है?
उत्तर – चिरंजीवी योजना का लाभ केवल IPD पर ही मिलता है। वैसे OPD पर तो आमजन को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ पहले से ही मिल रहा है।

प्रश्न ये चिरंजीवी मित्र कौन है?
उत्तर – योजना से जुड़े हर अस्पताल में आपकी मदद के लिए चिरंजीवी का हैल्प डेस्क काउंटर बनाया गया है।

प्रश्न- चिरंजीवी से जुड़े कौन से हॉस्पिटल में कौन सा पैकेज चिन्हित है, यह जानकारी कैसे कहा
है?

उत्तर – यह जानकारी योजना की वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर योजना से जुड़े अस्पतालों की जिलेवार सूची दी गई है। इस सूची के आखिरी कॉलम में उन इलाज और प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है, जो उस अस्पताल में होते हैं। आप यह जानकारी 181 पर फोन करके भी ले सकते हैं।