Covid 19 guidelines in Hindi Rajasthan

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग
कमांक प. 7 ( 1 ) गृह 7 / 2021 जयपुर, दिनांक: 26.06.2021

आदेश

विषय: त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0

देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट को देखते हुए कई राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। गृह सचिव, भारत सरकार ने अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 40-34/ 2020-DM-1(A) दिनांक 19.06.2021 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि प्रतिबन्ध लगाने एवं कम करने का निर्णय जमीनी स्तर पर स्थिति के आंकलन के आधार पर लिया जाना चाहिए। समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिबंधों को खोलने के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी गई है कि कोरोना के नये वैरियंट (variant of concern) वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को (breakthrough infection) संक्रमित कर सकते है। वैश्विक स्तर पर वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए वैक्सीन ट्रायल फेज में है, जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती अथवा उसके बाद भी सार्वजनिक स्थानों / भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को expose न करें ताकि उनको संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलन प्रदान करने के पश्चात् अगर भीड़-भाड़ को नियंत्रित नहीं किया गया एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित नहीं की गई तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सामना करना पड़ सकता है। अतः भीड़-भाड़ को नियंत्रित करना, कोरोना के बचाव हेतु टीकाकरण एवं संचरण की श्रृंखला को तोड़ना महत्वपूर्ण है।

गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 व दिनांक 15.06.2021 की निरन्तरता में प्रदेश में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:

1. प्रदेश के ऐसे समस्त कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। यद्यपि ऐसे कार्यालय जिनमें कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा वैक्सीन की प्रथम डोज (1st dose) ली जा चुकी हैं, उनमें 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों का समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा गर्भवती महिलाऐं, विकलांग एवं Co-morbidity conditions वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकेगी।

2. सभी दुकानों / क्लबों / जिम / रेस्टारेन्ट्स / मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों / मालिकों को परामर्श दिया जाता है कि अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी ।

सभी दुकानों / क्लबों / जिम / रेस्टारेन्ट्स / मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक / मालिक अपने संस्थान में कार्यरत कुल कर्मचारियों के वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेशन e-Intimation के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई, 2021 के पश्चात् self-generate कर प्राप्त कर सकेंगे।

3. जिन दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का 1st vaccination हो चुका हो, उन दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 03 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।

4. क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो, इसके साथ ही उक्त क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्ट सुविधायें विभागीय आदेश दिनांक 15.06.2021 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुमत होंगी।

“रेस्टोरेन्ट्स आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ एक छोडकर एक (Alternate) रूप से अनुमत होंगी। रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा वायु का उचित संचार (proper ventilation), कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।”

5. जिस जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका हो, उन जिम एवं रेस्टोरेन्ट को अतिरिक्त 03 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, परन्तु जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा ।

6. सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक अनुमत होगा परन्तु जिन व्यक्तियो द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है उन्हें सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की भी अनुमति होगी।

7. सार्वजनिक परिवहन / माल ढुलाई वाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होलसेल) ऑउटलेट खोलने की अनुमति होगी । निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल प्रातः 5:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

8. जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वें इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30.06.2021 के पश्चात् आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

विवाह, घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e Intimation: MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी।

विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 30.06.2021 तक अनुमति नहीं होगी।

9. दिनांक 01 जुलाई, 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि शादी समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति ( 25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि + 10 बैण्ड-बाजे वाले + 05 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार सायं 04:00 बजे तक

अनुम होंगे, जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-Intimation: MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी।

विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के डीजे, बारात निकासी इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

चूंकि बैण्ड बाजा व्यवसाय आदि से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने की ज्यादा संभावना एवं फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम 1 st Dose लगवाना होगा।

धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में :

10. प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल परिशिष्ट ‘A’ में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रातः 05:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होंगे।

आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में :

11. राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है। इस हेतु पर्यटन / फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये आइसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति / कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है । आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा।

  • ऐसे रिसोर्ट / होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों / अतिथियों के ठहरने हेतु 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है।
  • उक्त गतिविधि हेतु जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही http://covidinfo.rajasthan.gov.in 7 Intimation:MARRIAGE पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी।
  • मेहमानों / अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाये।
  • आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान / अतिथि द्वारा RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो ।
  • समस्त अतिथियों / मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा।
  • आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए ।
  • आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों / अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान / अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।

12. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों / मेलों / हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी ।

13. शहर में संचालित सीटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी (no standing) ।

शहर में संचालित सीटी / मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम-से-कम 1 Dose लगवाने के पश्चात् अनुमत होगा।

14. निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा।

15. संपूर्ण प्रदेश में शनिवार सायं 08:00 से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन सायं 08:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा ।

16 जिला प्रशासन द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 07.06.2021 के परिशिष्ट ‘F’ (Door to Door Survey एवं Quarantine व्यवस्था) में जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

17. यह आदेश दिनांक 28 जून, 2021 सोमवार प्रातः 05:00 बजे से प्रभावी होगा।

18. शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों अनुसार यथावत् रहेंगे।

प्रमुख शासन सचिव, गृह