राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

आदेश

कमांक प. 33(2) गृह- 9/2019 जयपुर, दिनांक: 04.04.2021

विषयः कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु दिनांक 05.04.2021 से 19.04.2021 तक विशेष गाईडलाईन एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान।

अब तक के प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 5 महीनों तक देश में सकिय कोविड-19 मामलों की संख्या में निरन्तर कमी दर्ज की गई। हालांकि, कोविड – 19 के मामलों में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण है। इस मोड़ पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु हासिल किये गये संतोषजनक लाभों को समेकित (consolidate) किये जाने की आवश्यकता है तथा शीघ्र पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat Protocol) की सख्ती से क्रियान्विति की जाये तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की निष्ठापूर्वक अनुपालना की जाये तथा चालू टीकाकरण अभियान को सभी लक्षित समूह को कवर करने के लिये बढाया जाये।

राज्य में कोविड-19 संक्रमण केसों में हो रही निरंतर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 05.04.2021 से 19.04.2021 तक की अवधि के लिये जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल (Joint Enforcement Team, JET) बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान (Drive) चलाया जाए ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। इन संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग हेतु विशेष दल (Anti-Covid Team, ACT) बनाया जायेगा, जिसमें जिला कलेक्टर /इन्सीडेन्ट कमाण्डर के पर्यवेक्षण में राज्य सरकार के विभागों के अधिकारी द्वारा सहायता की जायेगी। यह दल Covid Appropriate Behaviour की पालना एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान में सहयोग करायेगा। (विवरण परिष्टि ‘अ’ पर संलग्न है।)

स दौरान निम्नांकित बिन्दुओं की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे :-

1- राज्य के सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने की दृष्टि से दिनांक 5.04.2021 से 19.04.2021 तक अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जिला यात्रा (जहां पर कोविड पोजिटिव मरीज अधिक है) नहीं (avoid ) करें।

2- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियो को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा । इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

a- राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों हेतु थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक यात्रियों की रेण्डम (random) RT-PCR जॉच की जायेगी।
b- सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT- PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक-पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे बॉर्डर चेक पोस्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जावे।
c- महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।
d- एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

3. किसी एरिया/अपार्टमेन्ट जहां 5 से अधिक संकमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है, उसे जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी –

a. सकमण की अधिकता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में RT- PCR जॉच सुविधाएं उपलब्ध करायी जावे।
b. संक्रमित पाये जाने पर Ruthless एवं अविलम्ब (Ruthless & Prompt) आइसोलेशन।
c. संकमित व्यक्तियों की संबंधित थानाधिकारी द्वारा बीट कांस्टेबल के साथ दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधि सूचना प्राप्त की जावेगी।
d. संक्रमित व्यक्ति को हॉम आईसोलेशन से संबंधित गाईडलाइन्स की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
e. संकमित व्यक्ति द्वारा हॉम आईसोलेशन से संबंधित गाईडलाइन्स के उल्लघन करने पर उन्हें तुरन्त संस्थागत क्वारंटीन किया जायेगा।
f. कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये कम से कम 30 व्यक्तियों को 72 घण्टों के अन्दर ट्रेस किया जायेगा। (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार ) जिन माइक्रो कन्टैनमेन्ट जोन में अधिक कोविड सक्रमित केस पाये जायेगे उन्हें सील किया जायेगा।

4. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस कमीश्नर कोविड संकमण की स्थिति के आंकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में रात्रिकालीन कर्फयू के समय के संबंध में निर्णय ले सकेंगे, परन्तु रात्रि 8.00 बजे से पूर्व एवं प्रातः 6.00 बजे के पश्चात् कर्फयू के लिये राज्य सरकार की पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। सभी संस्थाओं/संगठनों जिनकों रात्रि कालीन छूट प्रदान की गई है उनके द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना की जायेगी। संयुक्त प्रवर्तन दल (JET) द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि कोई संस्था/संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है तो संस्था / संगठन को सील किया जायेगा।

5. विशेष प्रयास कर टीकाकरण की संख्या को प्रतिदिन बढाने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें। Anti-Covid Team, ACT’S के द्वारा अध्यापक/ बीएलओ /आंगनवाडी कार्यकर्ता / स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में वृद्धि हेतु सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जनता को टीकाकरण हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया जायेगा। कोविड संक्रमण अधिकता वाले क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया जायेगा एवं टीका लगाया जावेगा।

6. RTO & DTO अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, परिवहन संघ/ संगठन / यूनियन के सदस्य, वाहन चालकों, खलासी, परिचालक एवं अन्य श्रमिकों को तुरन्त टीकाकरण हेतु प्रेरित करेंगे एवं सीएमएचओ से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण शिविर आयोजित करायेंगे। राज्य सरकार के अन्य सभी विभागों द्वारा भी विभिन्न व्यापार संगठनो /ट्रेड यूनियनों को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जायेगा।

7. जिला वॉर रूमस एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इंसीडेन्ट कमाण्डर्स (Incident Commanders) का उपयोग किया जायेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वयं के आंकलन के आधार पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं ।

8. वर्क फोम होम (Work from Home) को प्रोत्साहित किया जावेगा। राजकीय कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार 75 प्रतिशत कार्मिकों को कार्य हेतु बुलाया जायेगा शेष कार्मिक वर्क फोम होम की स्थिति में रहेंगें।

9. शहरी सीमा क्षेत्र में,

a. कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां इस अवधि के दौरान बंद रहेगी।
b. कॉलेज के अन्तिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यू.जी./ पी.जी. की नियमित कक्षा गतिविधियों बन्द रहेगी किन्तु प्रायोगिक कक्षा हेतु विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात् जा सकेगे ।
c. शिक्षण संस्थान प्रधान / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी विद्यालय/कॉलेज को कोविड केस पाये जाने पर बंद किया जा सकेगा।

नर्सिग, पैरामेडिकल एवं मेडिकल कॉलेज पूर्व की भातिं खुले रहेंगे।

10. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जावेंगें ।

11. स्विमिंग पूल्स /जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

12. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक / जन कार्यक्रमों में आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :-
(i) बंद (closed) स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जावे ।
(ii) खुले स्थानों में, मैदान/जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी (2 गज की दूरी) संधारित करेगा। तथापि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे।
(iii) धार्मिक स्थलों द्वारा भी उक्त दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा ।

13. रेस्टोरेन्ट में रात्रि कालीन कर्फयू की पालना सुनिश्चित की जावेगी. परन्तु रेस्टोरेन्ट से टेक अवे एवं डिलीवरी (Take Away & Delivery) पर यह लागू नहीं होगा।

14. विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

a) विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियों ग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
b) यदि कोई मैरिज गार्डन/ स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको प्रचलित विधियों के अन्तर्गत सील कर दिया जाएगा।

15. सम्पूर्ण राज्य में धार्मिक मेलों /उत्सवों एवं त्यौहारों का आयोजन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2021 के संलग्न जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। राजस्थान के सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि कोविड 19 के संक्रमण के फैलाव की दृष्टि से धार्मिक मेले, त्योहार आदि में सम्मिलित होने से बचे।

16. यदि किसी व्यक्ति/संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सीलिंग करने/शास्ती लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

17. पूर्व में जारी गाईडलाईन दिनांक 31.03.2021 द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगें।

18. क्रियान्विति तंत्र/साधन विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।

परिशिष्ट-ए
एंटी कोविड टीमें (ACTS)

  1. वर्तमान में कोविड के मामले फिर से बढ रहे है, इसलिये लोगों का एंटी कोविड – 19 गतिविधियों अर्थात काविड उपयुक्त व्यवहार जैसे कि मास्क पहनना, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, कार्यालय स्थल की सफाई, सार्वजनिक रूप से नहीं थूकना, इकट्ठा नहीं होना एवं सामाजिक दूरी रखना, लक्षणों को नहीं छिपाने, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से मिलने और संदिग्धों की जांच के लिये चिकित्सा दल भेजना आदि के लिये पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है।
  2. हालांकि IEC ने कोविड-19 के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक किया है. लेकिन फिर भी लोगों का इस संबंध में आत्म -अनुशासन (self descipline ) के लिये और प्रेरित किया जाना आवश्यक है। अब एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और लोग कोविड के प्रति कुछ हद तक निश्चिंत हो गये है सरकार के प्रयास तभी अधिक प्रभावी हो सकते है जब सरकार कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपायों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रखने के लिये लगातार प्रयास करे और सामूहिक टीकाकरण किया जावे।
  3. ऐसा शहर के विभिन्न इलाकों में सभी विभागों के अधिकारियों की विशेष टीमों को एंटी-कोविड-19 टीमों के रूप में तैनात करके किया जा सकता है।
  4. भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों दिनांक 24.03.2020 में लॉकडाउन उपायों की कियान्चिति हेतु इंसी डेन्ट कमाण्डर्स की नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसे अभी भी जारी रखने की आवश्यकता है।
  5. जिला कलेक्टर्स आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकारियों /कार्मिकों को बतौर इंसीडेन्ट कमाण्डर अधिकृत करेंगें।
  6. एक टीम में कम से कम दो अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ एक पुलिसकर्मी या होमगार्ड होना चाहिए और एक क्षेत्र उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि वे लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार पर निगरानी रख सके।
  7. टीम के सदस्यों को विशेष कैप या आर्म बैज दिये जा सकते है ।
  8. विभागों से अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम उनके पते एवं टेलिफोन नम्बर आदि के साथ प्राप्त किये जा सकते है और साप्ताहिक आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है।
  9. टीम को उनके कर्तव्यों को परिभाषित करते हुये स्पष्ट निर्देश जारी किये जाने चाहिए तथा एंटी-कोविड- टीम, संयुक्त जांच दल के निर्देशन में कार्य करेगी।