राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप 9 ) विभाग के आदेश क्रमांक प. 33 (2) गृह – 9 / 2019 जयपुर, दिनांक: 14.04.2021के द्वारा कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन्स जारी की गयी है –

कोविड-19 के मामलों में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण है। विशेषज्ञों की राय में कोविड की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक खतरनाक है, चूंकि दूसरी कोविड लहर में कुल संक्रमित में से लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 60 प्रतिशत संक्रमण 45 वर्ष से कम आयु वर्ग में पाया जा रहा है एवं आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आने के पश्चात् भी व्यक्ति में कोविड पाया जा रहा है ।

सितम्बर अक्टूबर 2020 में जब पहली लहर का संक्रमण सर्वाधिक (पीक पर) था तब जितने संक्रमित मामले और मृत्यु प्रतिदिन हुई थी उससे अधिक प्रतिदिन पॉजिटिव मामले और मृत्यु अप्रैल के पहले 10 दिनों में हो चुके हैं। इस मोड़ पर कोविड–19 के प्रसार को रोकने हेतु हासिल किये गये संतोषजनक लाभों को समेकित (Consolidate) किये जाने की आवश्यकता है तथा शीघ्रता से पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।

राज्य में कोविड – 19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 16.04.2021 से दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि के लिये राजस्थान राज्य में निम्नलिखित गाइडलाईन्स एतद्द्वारा जारी की जाती है।

स्थानीय प्रतिबन्ध

1. राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में सांय 6:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगें। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 5:00 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सांय 6:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाये ।

समस्त राजकीय कार्यालय (कोविड मेनेजमेन्ट से संबन्धित सभी कार्यालय, वॉर रूम, कन्ट्रोल रूम को छोड़कर) सांय 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। समस्त निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वह भी अपने कार्यालय समय को इस अनुरूप परिवर्तित करें |

रात्रिकालीन कर्फ्यू निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

i. वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो
ii. वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो
iii. आई.टी. कम्पनियां ।
iv. कैमिस्ट शॉप |
v. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय |
vi. विवाह सम्बन्धी समारोह |
vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल |
viii. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने / जाने वाले यात्रीगण ।
ix. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति ।
x. सरकार द्वारा अनुमत
(इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी। )

उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं / संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना की जायेगी। जिला प्रशासन / संयुक्त प्रवर्तन दल (JETS) द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि कोई संस्था / संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संस्था / संगठन को सील किया जायेगा।

शिक्षण संस्थान

2. राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

a. समस्त शैक्षणिक / कोचिंग संस्थाऐं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
b. वर्तमान में चल रही कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं / प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी।
c. मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत् रहेगा।
d. ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा ।

राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

समारोह आयोजन (Gatherings)

3. समस्त निजी आयोजन यथा विवाह इत्यादि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। निम्नांकित दिशा-निर्देश दिनांक 16.04.2021 से 31.05.2021 तक प्रभावी रहेंगे।

आयोजन कर्ता द्वारा:

I. विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा ।
II. विवाह के सम्बन्ध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी।( प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा)
III. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी ।
IV. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना की जायेगी।
V. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे ।
VI. सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंगस, डोर हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाईज़ किया जायेगा।
VII. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियों ग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
VIII. यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको सील कर दिया जाएगा।

4. अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

5. समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलुस / त्योहारों की अनुमति नहीं होगी।

6. सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जावेंगें ।

7. स्विमिंग पूल्स / जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

8. रेस्टारेन्ट्स / क्लब्स के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:

  1. समस्त रेस्टोरेन्ट्स / क्लब्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इस हेतु बैठक व्यवस्था को ऑलटरनेट (एक छोड़कर एक ) रूप से बंद रखा जायेगा।
  2. रेस्टोरेन्ट / क्लब्स में रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जावेगी, परन्तु रेस्टोरेन्ट से टेक अवे एवं होम डिलीवरी (Take Away & Home Delivery) रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी।
  3. होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा अपने इन हाऊस गेस्ट को सर्विस देना अनु होगा।

9. कोविड- 19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour)

  1. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड – 19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे ।
  2. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावे ।
  3. भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे ।

10. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश :

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे:

a. कार्य स्थलों में (At work places) :

  1. आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, फायर, एंबुलेंस एवं अन्य कोविड कार्य संबंधी एजेंसी के अलावा समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, में कार्यलय उपस्थिति 50 प्रतिशत ही अनुमत होगी एवं शेष कार्मिक वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) करेंगे । वर्क फ्रॉम होम कार्मिकों की सेवा Anti-COVID Team (ACT) के रूप में भी ली जा सकती है।
  2.  घर से कार्य (WfH) : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये ।
  3.  कार्य स्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।
  4. कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम-से-कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद है, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।
  5.  जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene ) : सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
  6.  बार-बार सैनिटाईजेशन करना सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आ का शिफ्टों के मध्य बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
  7. सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्ि किया जायेगा।

b. दुकानें (Shops):

  1. दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। “नो मास्क नो सर्विस” जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।
  2. यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा ।
  3. दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे ।

सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places ) :

  1. मुंह को ढकना (Face Covering): सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
  2. सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी (12) गज की दूरी ) बनाये रखेगा।
  3. सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
  5. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें / सेनिटाईजर का उपयोग करें।

11. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन (Movement of People / Transport )

  1. सार्वजनिक परिवहन में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत ही अनुमत होंगे, इस हेतु बैठक व्यवस्था को ऑलटरनेट (एक छोड़कर एक) रूप से बंद रखा जायेगा। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। निजी वाहन में सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
  2. वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति / अनुमोदन / ई – परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
  3. सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
  4. यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
  5. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा ।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

  1. राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों हेतु थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक यात्रियों की रेण्डम ( random) RT PCR जॉच की जायेगी।
  2. सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे बॉर्डर चेक पोस्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जावे।
  3. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।
  4.  एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

12. उपरोक्त आदेशों के साथ निम्नानुसार परामर्श जारी किये जाते हैं :

  1. कुछ जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त द्वारा धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक कर तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के लिए आने के बजाय पूर्व की तरह घर से ही ऑनलाइन पूजा-अर्चना, इबादत एवं जियारत आदि करने की व्यवस्था की है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले के धर्म गुरुओं से इस तरह की अपील कर कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।
  2. कुछ जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में व्यापारिक संगठनों से सहमति कर बाजारों में साप्ताहिक अवकाश की कार्यवाही कराई गई है। अतः सभी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में लोगों / व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर इस तरह की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।
  3. राजस्थान के समस्त निवासियों को परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य न हो एवं कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार-बार सेनेटाईज करना इत्यादि की पालना भी सुनिश्चित करें |
  4. भेद्य व्यक्तियों (Vulnerable Persons ) जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
  5. चूंकि कोविड की दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है, अतः इन परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आत्म अनुशासन (Self-Discipline ) के द्वारा बाजार रात्रि 8:00 बजे बंद करने की सलाह दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग • राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 03.04.2020 को गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा कोविड दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाये।

14. गाईडलाईन्स की सख्त अनुपालना :

उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय है।

15. क्रियान्वयन मशीनरी:

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।

16. नगर निकाय विभाग द्वारा जिले में स्थापित सभी कन्टेनमेंट जोन्स में निरंतर सेनेटाईजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17. पूर्व में जारी गाईडलाइन्स दिनांक 31.03.2021, दिनांक 04.04.2021 एवं दिनांक 09.04.2021 द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

18. यह आदेश दिनांक 16.04.2021 प्रातः 6:00 बजे से प्रभावी होंगे।