राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन सहायता तथा नागरिक सुरक्षा विभाग
कमांक: प. स्पे0- 1 (सा) आ० प्र० / 2021 दिनांक: 09.05.2021

आदेश

राज्य में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिनांक 17.04.2021 से जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ होने के पश्चात सभी राजकीय कार्यालय बंद हैं। राजकीय कार्यालय बंद होने के कारण सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से राजकीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संक्रमण रोकने तथा कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्क फोम होम कर्मचारियों के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:

01. राजस्थान सरकार के वे कर्मचारी जो कि वर्क फोम होम कर रहे हैं अगर वे वर्तमान में अपने पदस्थापन जिले से अन्यत्र अपने जिले में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनकी सेवाएं उनके निवास स्थान के जिले के जिला कलेक्टर द्वारा कोविड के संक्रमण की रोकथाम हेतु अधिग्रहित की जा सकती है।

02 उक्त कर्मचारियों की सेवाओं को उपखंड स्तरीय कोर ग्रुप / ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से कोविड प्रबंधन में उपयोग लिया जा सकेगा।

03. सभी वर्क फोम होम पर कार्यरत कर्मचारी कोविड यथोचित व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) करेंगे. इस व्यवहार को प्रोत्साहित करेंगे तथा इन व्यवहारों के प्रति आम जनमानस में जनजागृति फैलाने का प्रयास करेंगे।

04 कोविड संक्रमण को रोकने एवं कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के साथ ही गांव में स्थित पब्लिक एड्रेस सिस्टम (Public Address System) का अधिकाधिक उपयोग किया जाए।

05 ऐसे सभी अपने आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखेंगे कि कोविड संक्रमित व्यक्ति जानकारी के अभाव में अथवा संसाधनों के अभाव में उपचार से वंचित ना रह जाए. ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में आने पर संबंधित एएनएम, स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करेंगे ताकि संबंधित व्यक्ति को यथोचित चिकित्सा प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में संपर्क नंबर सहित सूचना अविलंब उपखंड स्तरीय समितियों को दी जाए।

06. वर्क फोम होम कर्मचारी कर्मचारी सोशल मीडिया, गांव के पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे तथा इस योजना में पंजीकरण से वंचित परिवारों को 31 मई 2021 से पूर्व योजना के तहत पंजीयन हेतु प्रोत्साहित करेंगे ।

07. दिनांक 10.05.2021 से 24.05.2021 की लॉकडाउन अवधि के दौरान कोई भी जरूरतमंद एवं अभावग्रस्त परिवार / व्यक्ति भूखा नहीं रहे इस हेतु स्थानीय पंचायत / जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं के सहयोग से ग्रामस्तरीय कोर कमेटी के माध्यम से खाद्य सामग्री / फूड पैकेट के वितरण की व्यवस्था में सहयोग करेंगे।

08. प्रत्येक पंचायत में आपदा प्रबंधन हेतु विभाग के आदेश कमांक 4307 दिनांक 03.04.2020 द्वारा पंचायत मुख्यालय के ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कोर कमेटी (Village Level Core Committee VLC) गठित की हुई है। वर्क फोम होम करने वाले सभी कर्मचारी नियमित तौर पर ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के संपर्क में रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला कलेक्टर / उप खंड अधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम स्तरीय कोर कमेटी का सहयोग करते हुए कोविड नियंत्रण हेतु कार्य करेंगे।

09. वर्क फोम होम कर्मचारियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि लॉकडाउन अवधि में गांवों में भीड़ उत्पन्न करने वाले किसी भी तरह के आयोजन न हों, बिना वजह कोई भी व्यक्ति इधर-उधर भ्रमण न करें। कहीं पर भी लॉकडाउन की पालना न होने की सूचना मिलने पर अविलंब इसकी सूचना ग्रामस्तरीय कोर कमेटी, नजदीकी पुलिस थाने एवं उपखंड मजिस्ट्रेट को देंगे।

सभी वर्क फोम होम कर्मचारी उपर्युक्तानुसार कार्य करते हुए कोविड संक्रमण रोकने, लॉकडाउन लागू करने कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे।

मुख्य सचिव कर्मचारी अपने निवास स्थान वाले जिले में COVID-19 ड्यूटी कर सकेंगे।

मुख्य सचिव