राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक – रास्कूशिप/जय/वैशि-औशि/F-31B/2020-21 / 19566  दिनांक :23/2/2021 के द्वारा ड्रॉप आउट फी उजियारी पंचायत 2020-21 के आवेदन भौतिक सत्यापनपत्र, सम्मान एवं स्मृति चिन्ह वितरण के संबंध में (संदर्भ:- परिषद कार्यालय का पत्रांक रास्कूशिप/जय / वै एवं औशि/ 2020-21/15633 दिनांक-06.10.2020) निम्नानुसार कार्यवाही निश्चित की गयी है –

“प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान ऐसी पंचायत जहां अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों का शत- प्रतिशत नामांकन किया जा चुका है। ऐसी पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित करने के लिए परिषद से जारी दिशा-निर्देशों के साथ कोविड-19 की वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुये आवेदन, भौतिक सत्यापन. घोषणा एवं सम्मान प्रक्रिया को तिथिबद्ध न करते हुये संदर्भित पत्रानुसार सतत् प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उजियारी पंचायत की आवेदन, भौतिक सत्यापन, घोषणा पत्र एवं स्मृति चिन्ह के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

1. सत्र 2020-21 के लिए शालादर्पण पोर्टल पर उजियारी पंचायत के लिए चयनित की गयी उजियारी पंचायतों की संदर्भित पत्रानुसार सतत् कार्यो की, की जा रही प्रविष्टि की तिथि 28 फरवरी, 2021 तक निर्धारित की जाती है। दिनांक 01 मार्च, 2021 से पोर्टल पर प्रविष्टि को बन्द कर दिया जायेगा।

2. सत्र 2020-21 के लिए शालादर्पण पोर्टल पर दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक प्रविष्ट की गयी चयनित उजियारी पंचायतों को घोषणा पत्र व स्मृति चिन्ह वितरण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 01 मार्च, 2021 से 15 मार्च 2021 तक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानीय व्यवस्था । सुविधानुसार किया जाये। (उजियारी पंचायत हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान 2020-21 प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह जिला स्तर पर एवं ड्रॉप आउट फी उजियारी पंचायत के पीईईओ एवं सरपंच को संयुक्त रूप से ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में दिया जाये) तीन कार्मिकों को चयन करने का दायित्व निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाये :-

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारीअध्यक्ष
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिकसदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिकसदस्य
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकसदस्य सचिव

3. सत्र 2020-21 में शिक्षक सम्मान हेतु जारी राशि की जिला मुख्यालयों / संभाग पर रखी अधिशेष राशि एवं जनसहभागिता के सहयोग / जिले कार्यालय की एमएमईआर मद की राशि से उजियारी पंचायत सम्मान कार्यक्रम घोषणा पत्र व स्मृति चिन्ह वितरण कार्य किया जाये।“

समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र/ विद्यालय में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री “उजियारी पंचायत” घोषित किये जाने हेतु मानदण्ड 2020-21

प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक / बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक – बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान महत्वपूर्ण है।

1.3 वर्ष 2020-21 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन एवं ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को “उजियारी पंचायत” के रूप में चिन्हित कर समानित किया जायेगा ।

1.4 उजियारी पंचायत के आवेदन सत्यापन घोषणा की तिथियों के सम्बन्ध में पृथक् से निर्देश प्रदान किये जायेंगे।

2. “उजियारी पंचायत” की घोषणा हेतु मानदण्ड

2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगंनबाड़ी में नामांकित है।

2.2 5-6 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आगंनबाड़ी में नामांकित /अनामांकित) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

2.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उर्तीण होने वाले बालक- बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है ।

2.4 यदि कोई विद्यार्थी 4 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित/ड्रॉपआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया है एवं वे कक्षा में प्रवेशित एवं अध्यनरत है।

2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक- बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकोर्ड संधारण किया हुआ हो।

2.7 पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

3. आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया

3.1 उजियारी पंचायत घोषणा के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परिषद् कार्यालय से पृथक् से पत्र जारी किया जायेगा। तदनुरूप प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमशः ब्लॉक स्तरीय जांच एवं जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

3.2 उजियारी पंचायत हेतु घोषणा आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा। आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ ), ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

3.3 उजियारी पंचायत घोषणा हेतु आवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जायेगा।

3.4 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित नही है। इस आशय का सरपंच, पीईईओ, ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)। आवेदन पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) को दो प्रतियों में प्रेषित किया जाकर एक प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी।

3.5 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) द्वारा आवेदन करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रविष्ट शालादर्पण पोर्टल पर की जावेगी । शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्ट की गयी आवेदित ग्राम पंचायतों का ही ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच एवं जिला स्तरीय सत्यापन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि अंतिम तिथि तक शालादर्पण पोर्टल पर नहीं की जायेगी, उन ग्राम पंचायतों का आवेदन अमान्य होगा।

3.6 सीबीईओ कार्यालय को शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की अंतिम तिथि तक समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि करना अनिवार्य है प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि तक प्रविष्टि नहीं करने की समस्त जिम्मेदारी सीबीईओ की होगी।

3.7 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों की भौतिक जांच की जायेगी। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जायेगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य है :-

1 सीबीईओ/एसीबीईओ
2 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ
3 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का व्याख्याता
4 उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य

3.8 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच दल जांच की तिथि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीईईओ को पूर्व सूचना देगा ।

3.9 पीईईओ द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच एवं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी को जांच तिथि की सूचना दी जायेगी। सभी सम्बन्धित व्यक्ति जांच के समय उपस्थित रहेगे।

3.10 पंचायत से प्राप्त आवेदन पर भौतिक जांच दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी जो भी अधिक हो में उपलब्ध सर्वे रिकॉर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा।

3.11 आवेदनों के भौतिक जांच के दारौन सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड में से रैण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिये जाकर सम्बन्धित घरों में बालक- बालिकाओं की वस्तु स्थिति (हैड काउंटिंग) का मिलान आंगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकॉर्ड से किया जायेगा ।

3.12 भौतिक जांच के दौरान सर्वे में हाउस होल्ड के साथ-साथ अन्य बसावट जैसे गाँव के आस-पास गाड़िया लुहार, ईट भट्टा बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूरबा, मजरा, कोविड-19 से प्रभावित श्रमिक इत्यादि को भी सम्मिलित जाकर भौतिक सत्यापन किया जावें।

3.13 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच समिति अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किये जाने अथवा नहीं किये जाने की अभिशंषा निर्धारित जांच प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करेगी ।

3.14 ब्लॉक स्तरीय जाँच दल मौके पर पहुँच कर प्रत्येक ग्राम पंचायत की निर्धारित जाँच प्रपत्र (ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन प्रपत्र) में जांच करेगा भौतिक जांच रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की जावेगी। जांच रिपोर्ट की एक प्रति संबधित पीईईओ कार्यालय को दी जावेगी। जांच रिपोर्ट की दूसरी प्रति मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर (प्रमाणिक रिपोर्ट) एवं जांच रिपोर्ट की तीसरी प्रति आवेदन पत्र की फोटोप्रति के साथ संलग्न कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

3.15 सीबीईओ द्वारा समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की प्रमाणिक जांच रिपोर्ट (जांच रिपोर्ट मय मूल आवेदन पत्र) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की जांच रिपोर्ट का दूसरा सेट उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया जावेगा।

3.16 उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त जांच रिपोर्ट का सेट जिला कलक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

3.17 जिला कलक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय जिला स्तरीय सत्यापन समितियों का गठन किया जायेगा। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जायेगा । यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्ही तीन सदस्यों के द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में जिला कलक्टर द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य है –

1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
2 आवेदित ग्राम पंचायत के ब्लॉक से भिन्न ब्लॉक का पीईईओ
3 आवेदित ग्राम पंचायत से भिन्न पंचायत समिति का पीईईओ
4 जिला कलक्टर द्वारा नामित सदस्य

3.18 जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक आवेदित ग्राम पंचायत की ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जांच की जायेगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आंगनबाड़ी (जो भी अधिक हो) में उपलब्ध रिकॉर्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुये ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का सत्यापन किया जायेगा एवं ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किये जाने अथवा नहीं किये जाने की अभिशंषा निर्धारित जांच प्रपत्र में अंकित की जावेगी ।

3.19 जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा की गई अभिशंषा अनुसार ग्राम पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना प्रस्तावित किया जावेगा।

3.20 जिला कलक्टर द्वार गठित ब्लॉकवार जिला स्तरीय सत्यापन समितियाँ भौतिक जांच पश्चात अभिशंषा रिपोर्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगी।

3.21 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।

3.22 जिला निष्पादक समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

4. उजियारी पंचायत की घोषणा

4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निष्पादक समिति में अनुमोदित पंचायत को “उजियारी पंचायत” घोषित किया जायेगा एवं घोषणा प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परिषद् कार्यालय से पृथक् से आदेश जारी किए जाएंगे।

4.2 परिषद् से जारी होने वाले आदेशानुसार चयनित उजियारी ग्राम पंचायत के पीईईओ एवं सरपंच सम्मिलित रूप से उजियारी पंचायत का प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जावेगा |

4.3 जिले में उजियारी पंचायत के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कार्मिकों को जिला कलक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण- पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जावेगा।

4.4 उजियारी पंचायत घोषणा पश्चात पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर “अनामांकित/ ड्राप आउट फी उजियारी पंचायत” लिखवाया जावें।

4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उजियारी पंचायत को प्राथमिकता दी जावेगी।

विशेष उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु की जाने वाली विभिन्न स्तरीय कार्यवाही/ बैठकों इत्यादि के आयोजन में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना अक्षरशः की जानी है।

-Download-

उजियारी पंचायत प्रमाण पत्र 2020-21 का प्रारूप
उजियारी पंचायत उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान 2020-21