संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) के कार्य एवं दायित्व

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य /आदर्श विद्यालय /सीआरसी /61069/ 2019-20/07, दिनांक 16.09.2020 द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) के कार्य एवं दायित्वों का निम्नानुसार पुनर्निर्धारण किया गया है –

“संकुल संदर्भ केन्द्रों (सीआरसी) के पुनर्गठन बाबत शासकीय स्वीकृति पत्रांक प. 4(6)शिक्षा -1/2014 /आदर्श विद्यालय पार्ट जयपुर, दिनांक 19.02.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-शिविरा-माध्य /आदर्श विद्यालय / सीआरसी/2019 20/02 दिनांक 05.03.2020 एवं 03 दिनांक 29.05.2020 के द्वारा क्रमशः समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (पीईईओ) को संबंधित ग्राम पंचायत के समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के अतिरिक्त शेष रहे उसी ग्राम पंचायत के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों (पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक संचालित समस्त विद्यालय) हेतु “संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) तथा संबंधित पीईईओ विद्यालय / कार्यालय को ‘संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) तथा शहरी क्षेत्र के आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों तथा उच्चतम कक्षा वाले विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक से कक्षा-12 तक संचालित नजदीकी विद्यालयों का ‘संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) एवं संबंधित संस्था प्रधान को “संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ)” घोषित किया गया है।

उक्तानुसार पुनर्गठित संकुल संदर्भ केन्द्रों में कार्यरत संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारियों (सीआरसीएफ) के दायित्वों के पुनर्निर्धारण के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रा.स्कूल शि.प.जयपुर द्वारा जारी पत्रांक-रास्कूलशिप/जय /आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ / 2019-20/14777-78 दिनांक 14.09.2020 के क्रम में पूर्व में सीआरसीएफ के दायित्वों के संबंध में आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर द्वारा जारी आदेश (क्रमांक-राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017-18/1855 दिनांक 22.05.2017 ) के अनुवर्तन में समसामयिक परिदृश्य के अनुरूप निम्नानुसार कार्य एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। पुनर्निर्धारित कार्य एवं दायित्वों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं पालना सुनिश्चित करें:

1.विद्यालय अवलोकन :-

1.1 संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) के अधीनस्थ समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का माह में न्यूनतम एक बार (वर्ष में न्यूनतम सात बार) एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालय का माह में अनिवार्यतः दो बार अवलोकन किया जाएगा। अवलोकन के दौरान कक्षा-कक्ष, शैक्षणिक स्तर एवं गुणवत्ता की जांच कर अकादमिक सम्बलन प्रदान किया जाएगा।

1.2 सीआरसीएफ अपने अधीनस्थ समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शाला सम्बलन अभियान अथवा विद्यालय अवलोकन के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय अवलोकन कार्य का सम्पादन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1.3 सीआरसीएफ निर्धारित प्रपत्र में विद्यालय अवलोकन का प्रतिवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करेंगे। 1.4 राज्य /जिला / ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन कार्य का सम्पादन वर्तमान में प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाएगा इन अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन हेतु सीआरसीएफ को आवंटित विद्यालयों के अतिरिक्त विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

2.संस्थाप्रधानों की समीक्षा बैठक :-

21 सीआरसी परिक्षेत्र के समस्त प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के संस्था प्रधानों की प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस पर बैठक का आयोजन सीआरसीएफ की अध्यक्षता में उनसे सम्बद्ध विद्यालय में अनिवार्यतः किया जाएगा।

22 उक्त मासिक बैठक सीआरसीएफ द्वारा प्रत्येक विद्यालय की विद्यालयवार विकास योजना, उपलब्ध/ अनुपलब्ध/ आवश्यक भौतिक सुविधाओं, मिड डे मील कार्यक्रम, एसआईक्यूई कार्यक्रम, शैक्षणिक गुणवत्ता, समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जावेगी। समीक्षा बैठक में विचार – विमर्श के दौरान उल्लेखित शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक समस्याओं / कठिनाईयों का सीआरसीएफ एवं संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उचित निराकरण / निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।

2.3 सीआरसीएफ द्वारा प्रतिमाह विद्यालय अवलोकन के आधार पर एवं तदनुसार परिक्षेत्र के संस्थाप्रधानों की मासिक बैठक का कार्यवाही विवरण आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शाला दर्पण पोर्टल पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) के रूप में अपलोड किया जावेगा।

3.शैक्षिक गुणवत्ता :

3.1 सीआरसीएफ परिक्षेत्र के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु संचालित एसआईक्यूई कार्यक्रम की विद्यालयवार समीक्षा करेंगे, संबंधित संस्थाप्रधान के साथ प्रगति पर नियमित चर्चा कर आगामी कार्ययोजना का निर्धारण करेंगे।

3.2 कक्षावार विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर सुधार हेतु संबंधित विद्यालयों के संर्थाप्रधानों के साथ चर्चा कर निर्मित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

3.3 राज्य/जिला/ब्लॉक परियोजना कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित समस्त शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं भौतिक गतिविधियों के संचालन /सम्पादन हेतु कार्ययोजना निर्माण कर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्विति एवं तदनुसार नियमित मॉनीटरिंग एवं समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।

3.4 अपने अधीनस्थ विद्यालयों में समन्वय स्थापित कर समग्र शिक्षा कार्यालय से प्राप्त सामग्री का आवश्यकतानुसार/दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरण सुनिश्चित कराना।

4.विद्यालय विकास योजना :-

4.1 शाला सिद्धि पोर्टल पर दर्ज विद्यालय विकास योजना के बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए परिक्षेत्र के विद्यालयों में पूर्ण पालना/अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

4.2 संबंधित संस्थाप्रधान के साथ विचार-विमर्श कर शैक्षणिक गुणवत्ता एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विद्यालयवार आगामी माह की कार्य योजना का अनिवार्यतः निर्माण करेंगे।

4.3 परिक्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय के भौतिक विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे कक्षाकक्ष, पेयजल, बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय, चारदीवारी, विद्युत कनेक्शन, खेल मैदान, भवन हेतु भूमि आवंटन एवं खेल मैदान का विकास इत्यादि की समीक्षा कर एवं आवश्यक अग्निम कार्यवाही अमल में लाकर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

4.4 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में अनुमोदन हेतु परिक्षेत्र के विद्यालयों के भौतिक विकास हेतु प्रस्ताव ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4.5 विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु संचालित अधीनस्थ संदर्भ कक्षों का नियमित अवलोकन करेंगे।

4.6 प्रत्येक वर्ष सीआरसी क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश योग्य 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण कर राजकीय विद्यालयों में नामांकन कराना सुनिश्चित कर परिक्षेत्र में शिक्षा के अधिकार का संरक्षण करेंगे एवं ड्रॉप-आउट दर में कमी हेतु विशेष प्रयास करेंगे ।

4.7 परिक्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को आवंटित नामांकन वृद्धि के लक्ष्यों के अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयवार कार्य योजना का निर्माण एवं तदनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित कर नामांकन लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

4.8 राजकीय विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु भामाशाहों / दानदाताओं /जनप्रतिनिधियों/ सीएसआर कम्पनियों से सहयोग प्राप्त करेंगे।

4.9 आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संचालन हेतु जारी मार्गदर्शिका में प्रदत्त निर्देशों एवं क्रमिक आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

5.ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर परिषद् नगर पालिका से समन्वयन :-

5.1 सीआरसीएफ ग्राम पंचायत/नगर निगम / नगर परिषद् नगर पालिका की मासिक बैठकों/ अन्य बैठकों में भाग लेंगे एवं सीआरसी क्षेत्र के समस्त प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति के संबंध में अवगत करवायेंगे।

5.2 सीआरसीएफ सीआरसी क्षेत्र में संचालित प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के विकास हेतु ग्राम पंचायत/नगर निगम /नगर परिषद / नगर पालिका द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से उक्त बैठक के दौरान प्रस्ताव पेश कर राशि स्वीकृत करायेंगे। साथ ही शहरी सीआरसीएफ अधीनस्थ विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु यूआईटी/विकास प्राधिकरण को नियमानुसार प्रस्ताव पेश कर राशि स्वीकृत करायेंगे।

5.3 सीआरसीएफ संबंधित संस्था के संस्थाप्रधान एवं स्टाफ के साथ सीआरसी क्षेत्र के 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने एवं ठहराव सुनिश्चित कराने में जनप्रतिनिधियों/वार्ड पार्षद/वार्ड पंच/ सरपंच/अभिभावक इत्यादि से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त करेंगे।

6.विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) से समन्वयन एवं शिकायतों का निराकरण :-

6.1 सीआरसी क्षेत्र प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी), विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) एवं अभिभावक-अध्यापक परिषद् (पीटीए) की नियमित बैठकों का निर्धारित समय पर आयोजन किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं एसडीएमसी / एसएमसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित करेंगे।

6.2 विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के अध्यक्ष / सदस्यगण तथा अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजिका में दर्ज कर उचित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

7.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से समन्वयन एवं ब्लॉक स्तरीय बैठक में सहभागिता :-

7.1 उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के उत्तरदायित्व में प्रतिमाह आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति/ समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर ग्रामीण एवं शहरी सीआरसीएफ अपने क्षेत्राधिकार के समस्त प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बैठक के दौरान परिक्षेत्र के विद्यालयों की शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक समस्याओं का निवारण / समाधान सुनिश्चित करायेंगे।

7.2 परिक्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे।

7.3 अधीनस्थ विद्यालयों से संबंधित समस्त संकलित सूचनाओं को आवश्यकतानुसार ब्लॉक / जिला / राज्य कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

8.वित्तीय प्रबंधन :-

8.1 संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) का पृथक से कोई अपना बैंक खाता नहीं होगा।

8.2 विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति(एसडीएमसी) के माध्यम से संधारित बैंक खाते का उपयोग किया जाएगा।

8.3 सीआरसीएफ एसएमसी/एसडीएमसी खाते की पृथक से कैशबुक एवं अन्य दस्तावेजों का संधारण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

8.4 समग्र शिक्षा द्वारा विद्यालयों को जारी की गई समस्त अनुदान राशियों जैसे – कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (सीएसजी), टीएलएम, M&R, सैनिटेशन ग्रान्ट एवं अन्य विविध अनुदान एवं प्राप्त राशियों का समुचित उपयोग विद्यालयों द्वारा करवाते हुये समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करेंगे।

8.5 विद्यालय विकास के लिए सहयोग राशि प्राप्त करने हेतु अभिभावकों, भामाशाहों, दानदाताओं इत्यादि की विभिन्न बैठकों एवं कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित कर एवं सीएसआर के माध्यम से सहयोग प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करेंगे।

9. सीआरसीएफ राज्य सरकार, आयुक्त-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशक-प्रारम्भिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी-प्राशि/माशि (मुख्यालय), अति. जिला परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण परिषद, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य शैक्षिक कार्यालयों द्वारा समय-समय पर जारी/प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना एवं विभागीय सूचनाओं का संप्रेषण करना/करवाना सुनिश्चित करेंगे।

10. राज्य परियोजना कार्यालय, जयपुर एवं निदेशालय- माशि / प्राशि, बीकानेर के संबंधित प्रकोष्ठ उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता हेतु “संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी” के मासिक प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करायेंगे। क्रमशः संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी उक्त प्रारूप में मासिक प्रतिवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित समय में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नामित संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी अपने अधीनस्थ प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों (प्रावि एवं उप्रावि) का निरीक्षण एवं सम्बलन प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे। सीआरसीएफ द्वारा परिक्षेत्र में स्थित माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को केवल उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार अथवा आवश्यकतानुसार ही सम्बलन प्रदान किया जाएगा परिक्षेत्र के मावि/उमावि के संस्था प्रधान मासिक समीक्षा बैठक में अनिवार्यतः भाग लेंगे, विद्यालय के विकास हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी से सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे एवं वांछित सूचनाओं का सम्प्रेषण सीआरसीएफ के माध्यम से करेंगे।

12. पोर्टल एवं अन्य विभागीय सूचनाएं/एमपीआर –

12.1 विद्यालयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं / केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टल की सूचनाओं यथा – यू-डाईस, शाला दर्पण, शाला सिद्धि QMT (S.M.F.) विद्यालय अवलोकन प्रपत्र इत्यादि में सूचनाओं का संधारण/प्रविष्टि एवं अद्यतनीकरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

12.2  राज्य/जिला/ब्लॉक कार्यालय से किसी विशेष प्रयोजनार्थ प्राप्त राशि का व्यय उसी मद में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

13. ग्रामीण एवं शहरी सीआरसीएफ द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ परिचयात्मक बैठक करना व शहरी सीआरसीएफ अपने अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों को जोड़ते हुए सोशल मीडिया ग्रुप तैयार करें तथा ग्रामीण सीआरसीएफ (पीईईओ) माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पूर्व में तैयार सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ते हुए विभागीय सूचनाओं का इन ग्रुप्स के माध्यम से भी त्वरित सम्प्रेषण सुनिश्चित करेगें।

14. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल तथा महात्मा गांधी विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) के संस्था प्रधानों एवं कार्मिकों को उक्त विद्यालयों की गतिविधियों के अलावा किसी अन्य कार्यों में यथासम्भव उपयोग में नहीं लिया जावे।

15. परिक्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय (मावि/उमावि) के संस्थाप्रधान अपने विद्यालय के संस्थापन एवं आहरण वितरण संबंधित समस्त कार्य पूर्ववत् जारी रखेंगे।

16. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नामित सीआरसीएफ (पीईईओ) परिक्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय (प्रावि/उप्रावि) के संस्थापन एवं आहरण वितरण संबंधित समस्त कार्य एवं उत्तरदायित्वों का पूर्व में जारी दिशा-निर्देशानुसार निर्वहन करेंगे।”