राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
क्रमांक प. 5 (8) प्राशि / 2016 जयपुर, दिनांक: 21 APR 2016
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
महोदय,
विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 18.02.2016 एवं दिनांक 08.03.2016 के द्वारा आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :
1. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16 (3) शिक्षा-2/2011 दिनांक 16.10.2015 ( संलग्न परिशिष्ट– 1) के अनुसार हैडटीचर / संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण सलग्न परिशिष्ट-2 तथा जिलेवार वितरण संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार होगा।
2. पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016-17 में एवं तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही माह 1 अप्रैल से 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा। उदाहरणार्थ- वर्ष 2016-17 के पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण हेतु 30 सितंबर 2015 के नामांकन को आधार माना जावेगा।
3. प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्य हेतु एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किया जावेगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जावेगा :
a. जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/ एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था प्रधान / हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा।
b. जिन एकीकृत माध्यमिक / एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हैडटीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।
c. 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।
d. बिन्दु संख्या (a) के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुये क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात इन विद्यालयों को नामाकन के घटते हुए क्रमानुसार संलग्न परिशिष्ट-3 पर आवंटित विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक (बिन्दु संख्या 3 (a). (b) एवं (c) पर आवंटित पदों को कम करते हुए। निम्नलिखित क्रम में वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय निर्धारित किया जायेगा –
- सामाजिक विज्ञान
- अंग्रेजी
- गणित
- विज्ञान
- हिन्दी
- तृतीय भाषा
- सामान्य विषय
4. उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक (ग्रेड-गा) लेवल-2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा –
क्र. सं. | प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरि अध्यापक के पद का विषय | कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में 105 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड-गा) के विषय (03 अध्यापक लेवल 2 आवंटित किये जाने है) | कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड-II) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है) |
1 | सामाजिक विज्ञान | अंग्रेजी, गणित / विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा | i. सामाजिक विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है. अन्यथा तृतीय भाषा) iii. गणित / विज्ञान iv. अंग्रेजी |
2 | गणित | अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा | i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान IV. अंग्रेजी |
3 | अंग्रेजी | गणित / विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हिन्दी / तृतीय भाषा | i अंग्रेजी ii हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. गणित/विज्ञान |
4 | विज्ञान | अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा | i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 ने तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी |
5 | हिन्दी | अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान | i. हिन्दी/ तृतीय भाषा ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान |
6 | तृतीय भाषा | अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान | i. हिन्दी ii. तृतीय भाषा iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान |
7 | सामान्य विषय | हिन्दी / अंग्रेजी / तृतीय भाषा सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान | i. अंग्रेजी (यदि प्रथम तीन में हिन्दी / तृतीय भाषा ली गयी है अन्यथा हिन्दी ) ii. तृतीय भाषा (यदि प्रथम बार में अंग्रेजी हिन्दी भाषा ली गई है अन्यथा हिन्दी ) iii. सामाजिक विज्ञान iv. हिन्दी v. गणित / विज्ञान |
5. अध्यापक (ग्रेड-II) लेवल 1 के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :
a) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड- लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जायेगा।
b) प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 अथवा उससे अधिक होने पर संस्थाप्रधान (हेड टीचर) के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) का पद देय होगा। अन्य प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक / प्रबोधक द्वारा सम्पादित कराया जायेगा।
c) जिन विद्यालयों में प्रबोधक / शिक्षक (प्रबोधक शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त) / कला अध्यापक कार्यरत / नियुक्त हैं, वहाँ अध्यापक (ग्रेड-गा) लेवल 1 के पद के स्थान पर प्रबोधक / कला शिक्षक का पद दिया जावेगा।
d) जिन विद्यालयों में संविदाकर्मिक यथा शिक्षाकर्मी (वरिष्ठ एव अतिवरिष्ठ शिक्षाकर्मी सहित), पैराटीचर (महिला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि), कार्यरत है, यहां अध्यापक (ग्रेड-ग) लेवल-1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मियों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड-II) लेवल-1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त सविदाकर्मियों को बिन्दु संख्या 10 के अनुसार अधिशेष (Surplus ) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थान्तरित किया जावेगा।
6. वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक (ग्रेड-II) के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षका का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अत. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक (ग्रेड-ग़ा) के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड के पद का आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा-
a) इन पदों का आवंटन अध्यापक (ग्रेड-गा) के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जायेगा।
b) 120 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड का पद आवंटित किया जावेगा।
c) 120 से अधिक नामांकन वाले जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा कार्यरत है, उनमें शारीरिक शिक्षक ग्रेड-ना के स्थान पर प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) का पद दिया जावेगा।
d) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर ( शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) को बिन्दु संख्या 10 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक (ग्रेड-गा) की अनुपलब्धता वाले 120 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिन्दु संख्या 5 (c) के अनुसार स्थानान्तरित किया जावेगा।
e) 120 से कम नामांकन वाले उप्रावि में पूर्ण कालिक शारीरिक शिक्षक आवंटित नहीं किया जावेगा, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
7 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन .-
a) द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत ) द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 में शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।
b) अध्यापक (ग्रेड-गा) लेवल 1 के प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवायेंगे। पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक (ग्रेड-II) लेवल-1 के अध्यापकों से उनके पास अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकतानुसार 6-8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
c) अध्यापक (ग्रेड-I) लेवल-2 के अध्यापक कक्षा 1 से 8 को शिक्षण कार्य करवाएंगे।
d) शारीरिक शिक्षक ग्रेड- द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा। e) सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 5/8 में शिक्षण कार्य करेंगे।
8. मानदण्डानुसार प्रत्येक जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक / विषयवार निर्धारण उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा। उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदण्डों के अनुसार जिले में पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही करेगी :
1 | संबंधित उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा | अध्यक्ष |
2 | जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा | सदस्य सचिव |
3 | जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा | सदस्य |
4 | उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के संस्थापन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी | सदस्य |
5 | जिले के समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
9. उपरोक्त समिति की अनिशषा के आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जाएंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित्त विभाग / राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।
10. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक / कार्मिक को विषयवार / संवर्गवार अधिशेष (Surplus) किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार पदस्थापित किया जावेगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे
a) द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थपित किया जावेगा।
b) अध्यानक (ग्रेड-II) लेवल-2 के गणित / विज्ञान एवं अंग्रेजी के अध्यापकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावे।
c) अध्यापक (ग्रेड-I) लेवल-2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के विषय अध्यापकों को उनके विषय के पदों के विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जावे।
d) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान / हिन्दी व तृतीय भाषा के विषय अध्यापक आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में विषयों के स्वीकृत पदों पर इन्हें पदस्थापित किए जाने बाद अधिशेष रहे इन अध्यापकों (सामाजिक विज्ञान / हिन्दी / तृतीय भाषा) को अध्यापक (ग्रेड-m) लेवल-1 के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जायेगा।
e) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड-I) लेवल- 2 के सामान्य विषय के अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं है ऐसे में अध्यापक (ग्रेड-II) लेवल- 2 के सामान्य विषय के अध्यापकों को अध्यापक (ग्रेड-) लेवल-1 के अध्यापकों के पद के विरुद्ध प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा।
f) अध्यापक (ग्रेड-गा) लेवल-1 के रिक्त पदों की गणना उपर्युक्त बिन्दु d एवं e के अनुरूप अध्यापकों के पदस्थापन के बाद शेष रिक्तियों के अनुसार की जावेगी।
g) अध्यापक (ग्रेड-II) लेवल-1 के अध्यापक केवल अध्यापक (ग्रेड-II) लेवल-1 के स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही लगाया जावेगा।
h) संविदा पर कार्यरत कार्मिक उनके स्वीकृत पद पर ही कार्यरत होंगे।
i) अधिशेष (Surplus) अध्यापकों / शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरीयता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा-
(क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय।
(ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में मानदण्डानुसार आवश्यकता नहीं होने पर उसी पंचायत समिति में स्थित निकटस्थ ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय।
(ग) क एवं ख के अतिरिक्त स्थिति होने पर निकटस्थ पंचायत समिति में स्थित विद्यालय।
अतः उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के यवार आवंटन एवं समानीकरण / पदस्थापन कराया जाना सुनिश्चित करें।
भवदीय,
शासन उप सचिव