(श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर  परिपत्र क्रमांक- शिविरा / माध्य / संस्था / वरि / के-2 / 11968 / मानदण्ड / 18-19/ दिनांक 04-11-2019)

विभाग द्वारा जारी पूर्व वर्षो की राज्यस्तरीय वरिष्ठता सूचियों में संशोधन के प्रस्ताव निरन्तर प्राप्त हो रहे हैं जिनके कारण नियमित वरिष्ठता सूचियों के निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है। साथ ही कार्मिकों के योग्यता अर्जित करने के काफी सालों बाद उनकी योग्यता अभिवृद्धि के प्रस्ताव विलम्ब से प्रेषित किये जाने के कारण रिव्यू डीपीसी के प्रकरणों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि हो रही है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देश जारी किए जाते हैं:

योग्यता अभिवृद्धि

स्थाई वरिष्ठता सूची जारी होने के पश्चात यदि कोई कार्मिक शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं में नियमानुसार (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से) अभिवृद्धि करता है तो निर्धारित प्रपत्र में प्रकरण सक्षम अधिकारी को उचित माध्यम से प्रार्थना पत्र योग्यता धारण करने के छः माह के भीतर प्रस्तुत कर देवें सक्षम अधिकारी ऐसे प्रकरणों की जाँच पश्चात तीन माह में आदेश जारी कर द्वितीय श्रेणी अध्यापक / समकक्ष पद की योग्यता अभिवृद्धि संभाग स्तरीय वरिष्ठता सूचि में दर्ज कर तद्नुसार आदेश निदेशालय को भेजेगें तथा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष पदों से लेकर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के कार्मिकों के प्रकरण संबंधित संभाग कार्यालय निदेशालय के संस्थापन एबी एवं संस्थापन सी अनुभाग को प्रेषित करेगें। इन अनुभागों द्वारा परीक्षणोंपरान्त प्रकरण अभिशंषा सहित वरिष्ठता अनुभाग को प्रेषित किये जायेगें। वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के समय कार्मिक द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो योग्यता अंकित की है उसका उल्लेख मण्डल स्तर की वरिष्ठता सूची में अवश्य किया जाए।”

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की नियुक्ति हेतु मण्डल आवंटन के समय जो संबंधित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संभाग कार्यालय को भिजवाये जाते है, उन आवेदन पत्रों के आधार पर संभाग कार्यालय की संस्थापन शाखा ऐसा अभिलेख संधारित करें जिसमें आवेदन पत्र में अंकित सम्पूर्ण विवरण यथा – अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, वर्ग (अजा/अजजा / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग आदि), श्रेणी (विधवा / परित्यक्ता / विकलांग / भूपू सैनिक आदि), शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताएं (शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता का नाम, उतीर्ण वर्ष, ऐच्छिक विषय, सम्बद्ध बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम आदि) आदि अन्य कोई विवरण जो संस्थापन सूचना हेतु आवश्यक हो एक रजिस्टर में संधारित किया जाऐ। जब संबंधित वर्ष की वरिष्ठता सूची तैयार की जानी हो तो संभाग कार्यालय की संस्थापन शाखा संधारित रजिस्टर के अनुसार इस कार्यालय की वरिष्ठता शाखा को वरिष्ठता से संबंधित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें ताकि नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाला कोई अभ्यर्थी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं रहे।

जो अभ्यर्थी नियुक्ति के उपरान्त कोई शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करते है तो उन अभ्यर्थियों का यह दायित्व हैं कि वे तत्काल अर्जित योग्यता का वरिष्ठता सूची में दर्ज करने हेतु संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से संभाग कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र आवेदन प्रस्तुत करें। संभाग कार्यालय तत्काल इन योग्यताओं को वरिष्ठता सूची में दर्ज करने संबंधी कार्यवाही करें। ऐसे कई प्रकरण ध्यान में आए है कि वरिष्ठता सूची जारी होने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात अर्जित की गई योग्यताओं का अंकन अब वरिष्ठता सूचियों में किया जा रहा है, यह स्थिति कतई उचित नहीं मानी जा सकती क्योंकि विभाग स्तर पर पहले मण्डल स्तर की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है एवं फिर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा उस समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं। की जाती एवं काफी समय बाद ऐसी योग्यता अंकन का प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में योग्यता अंकन विलम्ब से करने हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं माना जाऐगा, वरन संबंधित अभ्यर्थी ही उत्तरदायी माना जाऐगा। इस प्रकार के प्रकरणों में यह शर्त अवश्य अंकित की जावे कि योग्यता का लाभ वरिष्ठता सूची में योग्यता अंकन करने सम्बन्धी प्रसारित किये जाने वाले आदेश की तिथि से देय होगा।

संभाग कार्यालय अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों को इस आशय का परिपत्र जारी कर प्रचार-प्रसार करें की वर्ष 2014-15 से पूर्व की वरिष्ठता सूची में अंकित कार्मिक के द्वारा अर्जित समस्त योग्यताओं का इन्द्राज वरिष्ठता सूची में है यदि अर्जित योग्यता का इन्द्राज वरिष्ठता सूची में नहीं है तो अविलम्ब योग्यता का अंकन करवावें वरिष्ठ अध्यापक पद की वर्ष 2014-15 से पूर्व की वरिष्ठता सूचियों में योग्यता अभिवृद्धि जोड़ने हेतु अन्तिम दिनांक 20.12. 2019 निर्धारित की जाती है। इस तिथि के पश्चात किसी भी वरिष्ठ अध्यापक की योग्यता अभिवृद्धि के संभाग स्तर से आदेश जारी किये जाते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संभाग कार्यालय / अभ्यर्थी की रहेगी।

विलोपन

अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर किसी भी कार्मिक की वरिष्ठता विलोपन होने के निम्न कारण हो सकते है यथा मण्डल से स्थानान्तरण होना, कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति लेना, वर्तमान सेवा छोड़ देना, किसी अन्य विभाग में नियुक्त होना, कार्मिक की मृत्यु होना एवं अन्य कारण जिससे वरिष्ठता विलोपित होती है।

प्रायः यह देखने में आया है कि उपरोक्त कारणों से कार्मिक की वरिष्ठता विलोपित होती है, लेकिन संभाग कार्यालयों द्वारा समय पर यह कार्यवाही नहीं की जाती है। वर्षवार डीपीसी की बैठक आयोजित करने के समय वरिष्ठता विलोपित नहीं किये जाने के फलस्वरूप इनका प्रथमतः डीपीसी में चयन कर लिया जाता है. इस प्रकार के चयन से वरिष्ठतम कार्मिक चयनित नहीं हो पाते उनके द्वारा परिवेदना प्रस्तुत करने पर ऐसे प्रकरण ज्ञात होने पर रिव्यू डीपीसी में इनके चयन को निरस्त करना पड़ता है इस प्रकार विभाग को दोहरी कार्यवाही करनी पड़ती है। अतः संभाग कार्यालय के अधीन कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत यदि किसी भी कारण से कार्मिक की वरिष्ठता विलोपित होती है तो समय पर परीक्षण कर संभागीय कार्यालय की वरिष्ठता सूची में विलोपन की कार्यवाही की जावे एवं इसके प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें व्याख्याता (स्कूल शिक्षा), प्रधानाध्यापक (मावि ) एवं प्रधानाचार्य उमावि पदों की वरिष्ठता सूचियों में विलोपन हेतु निदेशालय स्तर पर जारी आदेशों में कार्मिक की वरिष्ठता क्रमांक एवं जन्मतिथि का अंकन आवश्यक रूप से किया जाए।

नामांकन

 किसी वर्ष की स्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के उपरान्त निदेशालय को संभाग कार्यालय से पूर्व वर्षों के अनेक नामांकन के प्रकरण प्राप्त होते हैं जो कदापि उचित नहीं है। किसी कार्मिक के नवीन नामांकन के कारण यथा रिव्यू डीपीसी से पूर्व वर्ष में चयन होना, अन्तर मंडल स्थानान्तरण के कारण नवीन मंडल में कार्यग्रहण करना हो सकते है। यदि रिव्यू डीपीसी से चयन एवं अन्तर मण्डल स्थानान्तरण नहीं होने के उपरान्त भी नवीन नामांकन हेतु निदेशालय को प्रस्ताव प्राप्त होते है तो यह स्पष्ट है कि संभाग कार्यालय द्वारा संभागीय वरिष्ठता सूची जारी करते समय कोताही अथवा उदासीनता बरती गई है जिसके कारण किसी कार्मिक का पूर्व वर्षों की वरिष्ठता सूची में नामांकन नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में संभाग कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर उनके नामांकन की कार्यवाही दिनांक 20.12.2019 तक आवश्यक रूप से कर निदेशालय को प्रस्ताव भिजवा देवें। इस तिथि के पश्चात वर्ष 2014-15 से पूर्व की वरिष्ठता सूची में नामांकन का प्रकरण स्वीकार्य नहीं होगा।

संभाग कार्यालय एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानान्तरण प्रकरणों में नवीन नामांकन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि कार्मिक की पूर्व संभाग की वरिष्ठता के विलोपन की कार्यवाही हो चुकी है जो संभाग वरिष्ठता विलोपन की कार्यवाही करता है उसका यह दायित्व होगा कि वह संबंधित संभाग को वरिष्ठता विलोपन आदेश सहित प्रपत्र 6 तत्काल उपलब्ध कराए ताकि नये संभाग में संबंधित के नामांकन की कार्यवाही प्रपत्र 6 प्राप्त होने के उपरान्त एक सप्ताह में आवश्यक रूप से सम्पन्न की जा सकें। इस प्रकार के प्रकरणों में एक संभाग कार्यालय दूसरे संभाग कार्यालय को उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु वांछित आदेशों की प्रतियों आवश्यक रूप से एक दूसरे को प्रेषित कर नामांकन / विलोपन की कार्यवाही तत्परता के साथ तत्काल हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

जन्मतिथि में संशोधनः

वरिष्ठ अध्यापक / समकक्ष पदो की वरिष्ठता सूची बनाते समय मंडल अधिकारी सीधी भर्ती के प्रकरणों में आवेदन पत्र / प्रथम नियुक्ति आदेश में अंकित तिथि का ही अंकन वरिष्ठता सूची में कार्मिक के आगे अंकित की जावे तथा डी.पी.सी. के प्रकरणों में तृतीय वेतन श्रृंखला में जो जन्मतिथि अंकित है वही वरिष्ठ अध्यापक की मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची में अंकित की जावे। किसी अपरिहार्य कारण / त्रुटि से जन्मतिथि में हुई गलती के संशोधन हेतु मंडल अधिकारी वरिष्ठ अध्यापक समकक्ष पदो की जन्मतिथि संशोधन मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची में संशोधन करने से पूर्व कार्मिक का प्रथम नियुक्ति आदेश एवं सैकण्डरी का मूल सर्टिफिकेट एवं प्रथम नियुक्ति के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र अवश्य देखे एवं मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची में जांच के बाद संशोधन कर निदेशालय को प्रस्ताव भेजे उसमें यदि त्रुटिवंश भूल हुई हो तो इसका उल्लेख करें कहां किस स्तर पर गलती हुई, कौन जिम्मेदार है, दोषी के विरूद्ध कार्यवाही कर / प्रस्तावित कर प्रकरण भिजवावे एवं उसमें स्पष्ट लिखे कि कार्मिक के मूल अभिलेख एवं प्रथम नियुक्ति आदेश देख कर ही जन्मतिथि संशोधन का प्रस्ताव भिजवाया जा रहा है।

अन्य संशोधन :

स्थाई वरिष्ठता सूची में नाम उपनाम वरिष्ठता क्रमांक आदि के संशोधन जिला / मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची में करने से पूर्व सक्षम अधिकारी मूल अभिलेखों से मिलान कर प्रकरण की पूर्ण रूप से जांच कर संशोधन करें एवं निदेशालय को प्रस्ताव भेजते समय अग्रेषित पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया जाए कि संशोधन करने का क्या औचित्य है ? अब तक संशोधन करने हेतु विलम्ब किस स्तर पर हुआ (कार्मिक स्तर पर / सक्षम अधिकारी स्तर पर) तथा दोषी कौन है ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सहित संशोधन कर राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में संशोधन करने के प्रस्ताव भिजवावे

न्यायालय निर्णय / अंतर जिला / मंडल स्थानांतरण के प्रकरण में कार्यवाही निर्णय रूप से जारी रखी जावे एवं शेष प्रकरणों में स्थाई वरिष्ठता सूचियों में योग्यता अभिवृद्धि / नामांकन / विलोपन / जन्मतिथि संशोधन नाम, उपनाम, संशोधन / अनुसूचित जाति / जनजाति अंकन / वरिष्ठता क्रमांक में संशोधन सक्षम अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना करते हुए मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची में अंकन कर प्रस्ताव 20.12.19 तक निदेशालय को भिजवा दें उसके बाद भी कोई प्रकरण रह जाता है तो उसके लिए संबंधित कार्मिक / अधिकारी दोषी होगा। समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) उक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को संस्थाओं को जारी कर पालना सुनिश्चित करवाऐं।

उक्त क्रम में विभाग के सभी कार्मिकों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने से संबंधित वर्ष की वरिष्ठता सूची में अपने नामांकन की पुष्टि करें तथा किसी प्रकार का संशोधन / विलोपन / योग्यता अभिवृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो तो संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित कार्यालय को अपना आवेदन प्रस्तुत करें ताकि निर्धारित तिथि तक संभाग कार्यालय द्वारा प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कराये जा सकें।