राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्र क्रमांक : रास्कूशिप/जय /सामु गति. /ब्लॉक स्तरीय / दिशा-निर्देश / 2020-21/ 19266 दिनांक 15.02.2021 के द्वारा ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला सत्र 2020-21 बाबत निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गए है –
“प्रस्तावना :-
राज्य के समस्त ब्लॉक में विद्यालय प्रबंधन समितियों/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी /एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमे से अनेक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी /एसडीएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी / जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी /एसडीएमसी के अध्यक्ष कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को और अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं स्थानीय परिस्थतियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों /जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन ब्लॉकों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के सामुदायिक गतिशीलता मद के उपमद मीडिया एवं सामुदायिक गतिशीलता प्रावधित बजट से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों /जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी / एसडीएमसी के अध्यक्षों के साथ ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 50 संभागियों के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट 174.14/- रखी गई है। अर्थात 50 संभागियों के लिए रू. 8707/- तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।
कार्यशाला में चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा- प्रधान, उप प्रधान, पार्षद एवं पंचायत समिति सदस्य आदि संभागी होंगे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यथा – विकास अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, ब्लॉक मुख्यालय पीईईओ /प्रिसिंपल/ प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक /उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय एवं एसएमसी/ एसडीएमसी के अध्यक्ष आदि।
- कार्यशाला के आयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर प्रधान/विकास अधिकारी की सहमति से कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण।
- कार्यशाला के संभागियों का चयन एवं समय पर उनको सूचना भिजवाना
- कार्यशाला आयोजन के पश्चात् कार्यशाला का कार्यवृत्त /प्रतिवेदन तैयार कर प्रसारित किया जावें तथा कार्यक्रम के आधार पर किये गये निर्णयों/ सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु परिपत्र/आदेश का प्रारूप तैयार कर सक्षम स्वीकृति के पश्चात जारी किया जावे। प्रतिवेदन की प्रति परिषद् कार्यालय को भी भिजवायें।
- राज्य स्तर पर एसएमसी /एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी में से दो व्यक्तियों को सदंर्भ व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है
- ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला 20 मार्च 2021 तक आवश्यक रूप से की जावे।
- कार्यशाला का समय प्रातः 10 से सायं 05.00 बजे तक होगा।
आमुखीकरण कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है :-
- विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, अधिकार एवं कर्त्तव्य
- आरटीई एक्ट-2009 के मुख्य प्रावधान।
- शिकायत निवारण तंत्र।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण ।
- समसा की विभिन्न गतिविधियाँ एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे विभिन्न नवाचार आदि।
- स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका ।
- बाल अधिकार।
- मिड-डे-मील ।
इसके अतिरिक्त शैक्षणिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ विशिष्ट चुनौतियां तथा मुददे हो सकते हैं। कार्यशाला में चर्चा के दौरान इनको भी अपेक्षित स्थान दिया जाये।
लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 50 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष /परोक्ष योगदान दे सकते है ।
ब्लॉक कार्यशाला पर होने वाले व्यय को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है-
क्रसं | विवरण | ब्लॉक स्तर पर 50 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान |
1 | भोजन 100/- प्रति सम्भागी की दर से | 5000 |
2 | जलपान (चाय-नाशता) 20/-रूपये प्रति व्यक्ति | 1000 |
3. | स्टेशनरी 10 रूपये प्रति व्यक्ति | 500 |
4. | संदर्भ व्यक्ति मानदेय 2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए 400/ परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर | 800 |
5. | विडियोग्राफी/ फोटोग्राफी/ प्रतिवेदन / रिपोर्टिग | 500 |
6. | कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय | 907 |
योग | 8707 |
- उपरोक्त व्यय संभावित है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक की स्वीकृति से निर्धारित इकाई लागत तक आवश्यक संशोधन कर व्यय कर सकता है। कार्यशाला में निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
- कार्यशाला के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय के नेतृत्व में अति0 जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एवं ब्लॉक स्तर पर बीईईओ. के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रभारी संदर्भ व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।
- कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञों/ सन्दर्भ व्यक्तियों, जो जिला मुख्यालय से बाहर से आयेंगे, को बस/रेल किराये का भुगतान जिला प्रबन्धन मद से किया जा सकेगा।
- कार्यशाला में परियोजना कार्मिकों के अतिरिक्त आमंत्रित विशेषज्ञों को 400/- रूपये प्रतिदिन मानदेय देय होगा।
कार्यशाला आयोजन हेतु निम्नांकित तैयारियाँ करें :-
- स्थान का चयन, कार्यशाला की आवश्यकता एवं जन प्रतिनिधियों / अधिकारियों की संख्या तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा -निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशो का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।”