राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
ब्लॉक 5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे. एल. एन मार्ग, जयपुर

क्रमांक रास्कृशिप / जय/वै. शि. / TV / दिशा-निर्देश/2021-22/ 3544       दिनांक :- 15.9.2021

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना- दिशा निर्देश 2021-22

1. प्रस्तावना –

1.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

1.2 राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम, 2011 के नियम 7 (4) में ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां नियम 7 (1 व 3) में निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान किया गया है।

1.3 बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित क्षेत्रों तथा उनसे सम्बद्ध वास स्थानों में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुँचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सत्र 2017-18 से ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रारम्भ की गई।

1.4 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत व 5 कि.मी. से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वांछित संकाय / विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में 5 कि.मी. से अधिक दूरी से अध्ययन के लिए आने वाली कक्षा 11 व 12 की बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निःशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

2. उद्देश्य :

2.1 बालिका शिक्षा में नामांकन दर ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 से 12 की पात्र / चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है।

2.2 आरटीई नियमों के तहत छितरी, कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये उनके वास स्थान से निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्व पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक-बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है।

3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –

सारणी-1

कक्षा 1 से 8 के बालक-बालिकाओं हेतुकक्षा 9 से 10 की बालिकाओं हेतुकक्षा 11 से 12 की बालिकाओं हेतु
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिकाएँ जिनके बास स्थान से 1 किमी से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय  माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 11 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक-बालिकाऐं जिनके वास स्थान से 2 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली | बालिकाएं।
मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 02 कि०मी० से अधिक है।मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 10 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 कि०मी० से अधिक है।मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 11 से 12 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 कि०मी० से अधिक है।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता

4. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर :

सारणी 2

कक्षा विद्यालय का प्रकार वास स्थान से विद्यालय की दूरी श्रेणी (प्रति उपस्थिति दिवस) वर्ष / माह में अधिकतम स्वीकृत / देय राशि प्रति विद्यार्थी
1 से 5 राजकीय विद्यालय 1 किमी. से अधिक बालक व बालिका 10 रुपये 300 प्रति माह (वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण 05 माह के लिये अधिकतम 1500/- बजट स्वीकृत है। )
6 से 8 राजकीय विद्यालय 2 किमी. से अधिक बालक व बालिका 15 रूपये
स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल 2 किमी. से अधिक उसी पंचायत बालिका 15 रूपये
9 से 12 राजकीय विद्यालय 5 किमी. से अधिक उसी पंचायत बालिका 20 रुपये 540 प्रति माह (वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण 05 माह के लिये अधिकतम 2700/- बजट स्वीकृत है। )
स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल 5 किमी से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय बालिका 20 रुपये
11  से 12 राजकीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय/विषय उपलब्ध नहीं होने पर 5 किमी से अधिक के शहरी विद्यालय में आने वाली बालिका 20 रुपये

5. ध्यान देने योग्य बातें :

5.1 विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी।

5.2 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अतः साईकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

5.3 कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।

5.4 किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजनाओं से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।

5.5 कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित बालिका कक्षा 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।

5.6 शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ट्रांसपोर्ट वाउचर / सुविधा राशि जारी की जानी है। सत्र समाप्ति पर मद में रहीं बचत राशि की सूचना जिला कार्यालय द्वारा परिषद कार्यालय को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी।

5.7 संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र ‘विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र’ में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार के संशोधन को सीबीईओ द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीईओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीईओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की कार्यवाही सीडीईओ / एडीपीसी लॉग-इन से की जा सकेगी।

6. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन –

6.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अन्तर्गत समसा. जिला स्तर पर सीडीईओ/एडीपीसी, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी / एसएमसी द्वारा किया जायेगा।

6.2 पीईईओ/माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों/ स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल की एसएमएसी/ एसडीएमसी को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

6.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय सामूहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जावेगी।

6.4 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से सारणी-2 में निर्धारित राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता / भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह / जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

6.5 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में संलग्नक आवेदन प्रपत्र क प्रस्तुत करने पर छात्राओं को सारणी-2 में वर्णित राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालन के दायित्व-

A- परिषद कार्यालय, जयपुर के दायित्व :

7.1 ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी कार्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

7.2 परिषद कार्यालय के शाला दर्पण प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करवाई गई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु नियमानुसार पात्र / चयनित बच्चों की सूची को जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। 7.3 शिविरा कलैण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों की गणना करते परिषद कार्यालय द्वारा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के खाते में ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि हस्तान्तरण की जायेगी।

B-अतिo जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व :

1. परिषद कार्यालय से प्राप्त ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि को पीईईओ विद्यालय की एसडीएमसी/ एसएमसी के खातों में हस्तान्तरण करते हुए नियमानुसार पात्र/चयनित बच्चों के नाम मय विद्यालयवार इत्यादि की सूची भी सम्बन्धित पीईईओ को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ के अधीन नहीं है, के पात्र /चयनित बच्चों के लिये राशि एवं सूची का हस्तान्तरण सम्बन्धित विद्यालय की एसडीएमसी को करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. पीईईओ को जारी की गई राशि एवं बच्चों की सूची से सीबीईओ कार्यालय को भी अवगत कराया जायेगा ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग की जा सके।

4. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पीईईओ को जारी की गई राशि का संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉकवार प्राप्त करना तथा समीक्षा उपरान्त परिषद कार्यालय को प्रेषित करना ।

C- सीबीईओ के दायित्व :

1. सीबीईओ द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग की जायेगी। पीईईओ कार्यालय एवं ब्लॉक के प्रावि/उप्रावि /माध्यमि/30माध्यमिक विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रेन्डम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जायेगा।

2. ब्लॉक के समस्त पीईईओ कार्यालयों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दिशा-निर्देशों अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।

3. उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ /मावि / उमावि से प्राप्त कर समीक्षा पश्चात सूचना को समेकित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करना ।

D- पीईईओ / संस्था प्रधान / एसडीएमसी / एसएमसी के दायित्व :

सारणी- 3

दायित्वकिये /करवाये जाने वाले कार्यप्रपत्र  उप प्रपत्र  कक्षा  
समस्त संस्था प्रधानट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से भरवाया जायेगा।1भाग- क  समस्त  
समस्त संस्था प्रधानप्रपत्र-1 की जांच एवं प्रमाणीकरण करना1भाग-ख  समस्त  
एसडीएमसी/ एसएमसीदिशा निर्देशानुसार अनुशेषा/ अनुमोदन करना2भाग- क  समस्त  
समस्त संस्था प्रधानशाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टी का अंकन कर प्रमाणीकरण करना।2भाग-ख  समस्त  
पीईईओ / सम्बन्धित संस्था प्रधानपात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक सुविधा / ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि हस्तान्तरण करना।3पात्र / चयनित बच्चे  

1. समस्त संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावकों से उक्त सारणी के अनुसार निर्धारित प्रार्थना / आवेदन प्रपत्र-1 का भाग-क भरवाया जायेगा।

2. संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रार्थना / आवेदन पत्रों के सत्यापन / प्रमाणीकरण प्रपत्र-1 के भाग ख किया जायेगा।

3. प्रपत्र 2 के भाग-क में समस्त एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर अथवा सामूहिक परिवहन सुविधा से लाभान्वित किये जाने की अनुशंषा / अनुमोदन किया जायेगा।

4. प्रपत्र-2 के भाग-ख़ द्वारा संस्थाप्रधान के अनुमोदन/स्वीकृति पश्चात सूची के विद्यार्थियों की ट्रांसपोर्ट वाउचर की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जायेगी।

5. प्रपन्न 3 द्वारा पीईईओ व अधीनस्थ सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा पात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि जारी करने का अनुमोदन / स्वीकृति दी जानी है।

6. पीईईओ के अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा प्रतिमाह की उपस्थिति पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

7. पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता-पिता / अभिभावक के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिये सम्बन्धित को ऑनलाईन/चैक द्वारा राशि हस्तान्तरित की जायेगी। किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाये ।

8. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ नहीं है। वे सभी संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय के पात्र / चयनित बच्चों को सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा/ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित करने के लिये उक्त सारणी-3 के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

9. सामूहिक परिवहन सुविधा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंम्भ से पूरे सत्र के लिए किराये के वाहन से की जावेगी। इस व्यवस्था में एक ही रास्ते से आने वाले विद्यार्थियों तथा स्थानीय साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जावेगा। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जायेगा। वाहन में निर्धारित क्षमता में ही विद्यार्थी बैठें, यह प्रधानाध्यापक एवं पीईईओ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को देय एक मुश्त मासिक किराये का भुगतान पीईईओ विद्यालय व अधीनस्थ विद्यालयों की SDMC / SMC द्वारा सम्बन्धित के बैंक खाते में किया जायेगा। यदि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक है तो, जनसहभागिता / भामाशाह / संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की स्वैच्छिक सहभागिता से अन्तर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।

11. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान अनुज्ञेय राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार उनके अथवा उनके माता-पिता / अभिभावक के खातों में ऑनलाईन/चैक द्वारा हस्तान्तरित किया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जाये।

8. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबन्धन

8.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा की पीएबी में ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जायेगा।

8.2 अनुमोदित वार्षिक बजट 2021-22 में कक्षा 1-5 एवं कक्षा 6-8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी अधिकतम रूपये 3000/- और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को छः माह हेतु प्रतिमाह 540/- रूपये की गणना से सत्र 2021-22 हेतु अधिकतम 3240/- रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक राशि किसी भी विद्यार्थी देय नहीं है।

8.3 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अंतर्गत दो किश्तों में जारी की जायेगी। यह राशि शालादर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार जारी की जायेगी।

8.4 सत्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

8.5 सत्र का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ / माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से प्राप्त कर ब्लॉक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा ।

8.6 सभी ब्लॉक कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा) के वैकल्पिक शिक्षा एवं औपचारिक प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जायेगा।

8.7 विगत शैक्षणिक सत्र की ट्रांसपोर्ट वाउचर की शेष राशि को समायोजित कर आगामी शैक्षणिक सत्र की ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि जिलों को परिषद द्वारा जारी की जायेगी। 8.8 राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

8.9 कार्य में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

8.10 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(16) शिक्षा – 1/2007 जयपुर दिनांक 24.01.2020 के अनुसार स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल की बालिकाओं को अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाना है।

8.11 राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।

9. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण –

9.1 राज्य स्तर- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से ।

9.2 जिला स्तर सीडीईओ / एडीपीसी कार्यालय द्वारा।

9.3 ब्लॉक स्तर सीबीईओ कार्यालय द्वारा।

9.4 विद्यालय स्तर- पीईईओ एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थाप्रधान तथा एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा।

10. मांग एवं प्रगति की सूचना

10.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त की जाकर उसी अनुसार जिलों को राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

10.2 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्रगति की समीक्षा शालादर्पण पोर्टल पर राज्य स्तर पर की जायेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक