राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
मुख्य भवन ब्लॉक 5
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल. एन मार्ग, जयपुर

क्रमांक : रा. स्कूल शि.प. / जय / गुणा शिक्षा / कला किट / 2021-22/2485 दिनांक : 16|8|2021

दिशा निर्देश कला किट 2021-22

नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ पर बल दिया गया है। वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 में फाउण्डेशन लिट्रेसी न्यूमेसी अन्तर्गत बालक-बालिकाओं को गतिविधि आधारित गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु कला किट के लिये राशि अनुमोदित की गई है।

कोविड-19 के कारण लम्बे समय से विद्यार्थियों का सीधे विद्यालय से जुड़ाव नहीं रहा है तथा कक्षा कक्षीय गतिविधियां संचालित नहीं हो सकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों का शिक्षण से जुड़ाव एवं अधिगम निर्बाध रूप से जारी रह सके इस हेतु कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु सीखने को सरल, सहज, रोचक, आनन्ददायी बनाने के लिए कला किट अनुमोदित राशि से उपलब्ध कराई जा रही है।

उद्देश्य-
● कोविड 19 के कारण कक्षा-कक्षीय गतिविधियां संचालित नही होने से विद्यार्थियों व विद्यालय के मध्य उत्पन्न हुए अन्तराल को कम करना ।
● कला के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रूचि उत्पन्न करना ।
● विद्यार्थियों में क्रियात्मक व सृजनात्मक कौशलों का विकास करना।
● स्वयं करके ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराना ।
● गतिविधि आधारित शिक्षण के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।

कला किट के उपयोग हेतु निर्देश –

1-माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में डाइस डाटा 2019-20 के नामांकन के आधार पर आवंटित कुल बजट में से आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कला किट के अन्तर्गत बच्चों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार निम्न सामग्री क्रय की जानी हैं-

उक्तानुसार क्रय की गई सामग्री विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर उपयोग ली जाये।

2. कला किट अन्तर्गत क्रय की गई सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु किया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित विषय अध्यापक गृहकार्य के समय ऐसी गतिविधियां प्रस्तावित करें जिससे विद्यार्थी कला किट सामग्री का उपयोग घर पर भी कर सकें।

3. डाइस डाटा 2019-20 के अनुसार जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। .

4. डाइस डाटा 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं के नामांकन के आधार पर प्रति बालक-बालिका 50/- रूपये (अक्षरे पचास रूपये) स्वीकृत है।

5. जिला समग्र शिक्षा कार्यालय को कला किट हेतु राशि प्राप्त होने पर अविलम्ब ब्लॉक के माध्यम से विद्यालयों को राशि जारी की जानी है। विद्यालय को प्राप्त कला किट राशि के उपयोग हेतु विषय अध्यापकों से चर्चा कर, विद्यालय प्रबंधन समिति में प्रस्ताव लेकर आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय की जानी है।

6. विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के नामांकन में किसी भी प्रकार से आये परिवर्तन से राशि हस्तान्तरण के समय नामांकन की गणना का आधार डाइस डाटा 2019-20 ही मान्य रहेगा ।

7. डायस डाटा 2019-20 की तुलना में नामांकन कम हो गया हो तो राशि परिवर्तित नामांकन अनुसार ही जारी करें। कला किट हेतु प्राप्त राशि के वितरण, सामग्री क्रय एवं उपयोग हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है-

1-जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य / दायित्व-
• राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से राशि एवं दिशा निर्देश प्राप्त होने पर 7 दिवस में ब्लॉक स्तर तक राशि हस्तान्तरित करना ।
• कला किट राशि के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी की नियुक्ति करना ।
• प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री की पहुँच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना।
• जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को समेकित करते हुए सूचना परिषद कार्यालय जयपुर को प्रेषित करना ।
• ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीईईओ के साथ सतत् रूप से कला किट के उपयोग की समीक्षा बैठक आयोजित करना।
•कला किट सामग्री के विद्यालय स्तर पर क्रय करने, विद्यार्थियों को सामग्री वितरित करने एवं उनके द्वारा उपयोग की अद्यतन प्रगति से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत कराना।

2-ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य / दायित्व :
• जिला कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय को कला किट की राशि प्राप्त होने की तिथि से 5 दिवस में विद्यालय स्तर तक राशि का वितरण सुनिश्चित करना ।
• प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग करना।
•पीईईओ / शहरी सीआरसी (यूसीईईओ) के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर फीडबैक प्रदान करना ।

3-पीईईओ / सीआरसी / संस्थाप्रधान के कार्य / दायित्व :
•पीईईओ / सीआरसी / विद्यालय स्तर पर कक्षावार नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों हेतु एसएमसी / एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर कला किट हेतु सामग्री क्रय किया जाना ।
• प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
• कक्षा कक्षीय गतिविधियों / आओ घर में सीखे कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना एवं विषय अध्यापकों / विद्यार्थियों को प्रेरित करना ।
• फोन कॉल के माध्यम से अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त करना ।
• शिक्षकों के साथ कला किट से विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना ।
• पीईईओ / सीआरसी द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों के भ्रमण / अवलोकन / निरीक्षण के दौरान कला किट के उपयोग की समीक्षा व शिक्षकों को मार्गदर्शन व संबलन प्रदान करना ।

4-शिक्षक द्वारा किये जाने वाले कार्य :
• प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सभी विषय में कला किट सामग्री का आवश्यकतानुसार उपयोग सुनिश्चित करना ।
• कक्षा कक्षीय गतिविधियों / आओ घर में सीखे कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री के उपयोग सुनिश्चित करना एवं विद्यार्थियों को प्रेरित करना व सृजनात्मकता में सहयोग करना ।
• विद्यार्थियों द्वारा किये गये सृजनात्मक कार्य को कक्षा कक्ष / प्रार्थना स्थल / बालसभा के मंच पर प्रदर्शित करना।
• विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे सृजनात्मक कार्य को पोर्ट फोलियो में संधारित करना।
•विषयाध्यापक द्वारा विषय में कला किट सामग्री का उपयोग करते हुए अधिगम को रुचिकर बनाना।
• फोन कॉल के माध्यम से अभिभावकों को कला किट के बारे में जानकारी देते हुए प्रेरित करना
•विद्यार्थियों द्वारा तैयार सामग्री को कैसे बहु विषय आधारित उपयोग किया जा सकता है इस हेतु मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करना ।

5-अभिभावकों से अपेक्षा :
•विद्यार्थियों को कला किट के उपयोग से सृजनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित करना ।
•विद्यालय में शिक्षक / संस्थाप्रधान के साथ निरन्तर समन्वय बनाए रखना ।

नोट-
कला किट हेतु उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय को तथा ब्लॉक कार्यालय से समेकित कर जिला कार्यालय को तथा जिला कार्यालय से समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि जारी करने के एक माह पश्चात आवश्यक रूप से परिषद् मुख्यालय को संलग्न प्रारूप अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

विशेष-
• जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावे।
• व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
• राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्

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कला किट उपयोगिता प्रमाण पत्र 2021-22 (art kit utility certificate)