राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना (Mid-Day Meal Scheme)

क्रमांकः-एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/ एमडीएम/एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ०विoआ०/ पार्ट / 2020-21/852. दिनांक:- 31-03-2021

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषयः COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने के कारण विद्यार्थियों को दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि की कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से दालें, तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकेट वितरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कोविड-19 के अन्तर्गत विद्यार्थियों को निड-डे मील योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा भक्ते के रूप में दाल,तेल,मसाले के कॉम्बो पैकेट वितरण के पूर्व आदेशों की निरन्तरता में दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि की कुकिंग कन्वर्जन राशि से विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को दालें,तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकेट का वितरण किया जाना है ।

दालें,तेल,मसाले आदि के काम्बो पैकेट का इस अवधि में वितरण भी प्रथम चरण की भांति ही कॉनफैड द्वारा विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया जायेगा। दालें, तल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकेट सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निम्नलिखित आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें:

1. आयुक्तालय, मिड डे मील द्वारा जिलों को दालें, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकेट के आवंटन आदेश जारी किये गये है। उक्त आवंटन आदेश के अनुसार कॉनफैड द्वारा, उच्च गुणवत्तापूर्ण, निर्धारित मात्रा के कॉम्बो पैकेट तैयार कर जिलों में स्थित विद्यालयों तक आपूर्ति की जायेगी। दालें, तेल,मसाले आदि के विद्यालयों तक आपूर्ति तक सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉनफैड की रहेगी।

2. कॉम्बो पैकेट का विद्यालयों तक समय पर वितरण के लिए सम्पूर्ण दायित्व कॉनफेड का होगा।

3. कॉम्बो पैकेट का विद्यार्थियों को वितरण करने का दायित्व कॉनफैड का नहीं है। विद्यालयों में कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त विद्यार्थियों /अभिभावकों को इन पैकेट का वितरण विद्यालय के संस्था प्रधान/ पोषाहार प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

4. कॉनफैड द्वारा आपूर्ति किये जा रहे कॉम्बो पैकेट्स की इस प्रक्रिया में जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है।

5. सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि में कॉनफैड द्वारा आपूर्ति की जा रही सामग्री के रेन्डम सैम्पल की. एनालिसिस रिपोर्ट मय गुणवत्ता की पुष्टि राष्ट्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान प्रत्यापन बौर्ड (N.A.B.L) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराकर रिपोर्ट एक प्रति जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे।

6. कॉनफैड कॉम्बो पैकेट में रखी जाने वाली समस्त सामग्री निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

7. मिड-डे मील विभाग द्वारा सामग्री के रेडम सैम्पल की जांच सरकारी प्रयोगशाला रों करवाई जा सकेगी।

8. कॉनफैड द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति के समय पर भी विद्यालय के संस्था प्रथान एवं मिड डे मील प्रभारी कॉम्बो पैकेट प्राप्त करने से पूर्व इनकी अवश्य जाँच कर लेवें।

9. इस अवधि के लिये आवंटित कॉम्बो पैकेट का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा:-

विभागीय आदेश संख्या 851 दिनांक 31-03-2021 द्वारा आवंटित किये गये फॉम्बो पैकेट का वितरण माह जुलाई, 2020 में अध्ययनरत अथवा माह जुलाई में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया जायेगा। उक्त पैकेट में रखी गई सामग्री का विवरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.सामग्री का विवरणकॉम्बो पैकेट में सामग्री की मात्रा
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)
कॉम्बो पैकेट में सामग्री की मात्रा
उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)
1चना दाल ( FSSAI Standard )2 किलोग्राम3 किलोग्राम
2मूंग छिलका दाल FSSAI Standard3 किलोग्राम5 किलोग्राम
3तेल (सोयाबीन) (FSSAI Standard1 लीटर1.5 लीटर
4धनिया पाउडर (एगमार्क) 500 ग्राम 700 ग्राम 
5मिर्च पाउडर (एगमार्क)500 ग्राम700 ग्राम
6हल्दी पाउडर (एगमार्क)500 ग्राम700 ग्राम
7नमक (आयोडाईज) (FSSAI Standard2 किलोग्राम3 किलोग्राम
8जीरा (FSSAI Standard )200 ग्राम200 ग्राम

9. कॉनफैड के अधिकृत परिवहन ठेकेदार दालें, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकेट संस्थाप्रधान / मिड डे मील प्रभारी को उपलब्ध कराकर इसकी प्राप्ति रसीद / चालान पांच प्रतियों में प्राप्त करेंगे। एक प्रति विद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

10. संस्था प्रधान/पोषाहार प्रभारी पैकेट एवं मात्रा की गणना, सामग्री के मिलान उपरान्त ही परिवहन ठेकेदार को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेंगे। प्राप्ति रसीद पर विद्यालय का नाम, हस्ताक्षर मय सील नाम एवं पदनाम एवं प्राप्त सामग्री की मात्रा एवं पैकेट संख्या स्पष्ट तौर पर अंकित किये जायेंगे।

।।. विद्यालय द्वारा प्राप्त पैकेट का विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर/ स्टॉक पंजिका में ईन्द्राज किया जायेगा। स्टॉक प्रविष्टि के पृष्ठ संख्या एवं दिनांक का उल्लेख प्राप्त सामग्री की रसीद / चालान में किया जायेगा।

12. संस्थाप्रधान द्वारा कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कॉम्बों पैकेट का वितरण उनके माता-पिता/अभिभावकों को किया जायेगा । कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कॉम्बो मैकेट का वितरण सम्बन्धित विद्यार्थियों अथवा उनके माता-पिता/अभिभावकों को किया जायेगा।

13. पीईईओ/शहरी नोडल (सीआरसी) अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों में कॉम्बो पैकेट के वितरण का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

14. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर पर्यवेक्षण करेंगे।

15. विद्यालय में कॉम्बो पैकेट के वितरण की समेकित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को भिजवायेंगे।

16. विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को वितरण की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रिकॉर्ड

विद्यालय/संस्था में संधारित किये जायेंगे। सम्बन्धित प्रभारी एवं संस्था प्रधान कॉम्बो पैकेट वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को रामेकित सूचना उपलब्ध करायेंगे ।

17. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशानुसार Social Distance Norms की पालना करते हुये कॉम्बों पैकेट का वितरण किया जाये।

18. कॉम्बो पैकेट के वितरण के महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरें (HD Quality) भी ली जाये । कोविड 19 की अवधि में मिड-डे मील कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में यथा सम्भव जिला स्तर से Short Movie भी तैयार की जाये जो विभाग को भिजवाई जाये। फोटो वीडियो का कॉनफैड के भुगतान से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अभाव में भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाये।

19. मिड डे मील योजनान्तर्गत कॉम्बो पैकेट का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रा. शि. द्वारा प्रथम चरण में किये गये भुगतान की भाति ही किया जायेगा ।

20. कॉनफैड यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई सामग्री की (विद्यालयों से प्राप्त) प्राप्ति रसीद की प्रति, बिल के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। 21. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कॉनफैड को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से विद्यालयों से प्राप्त रसीदों से मिलान कर विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान करेंगे।

22. कॉनफैड द्वारा आपूर्ति किये जा रहे पैकेट का भुगतान क्रय आदेश में अंकित अनुमोदित दर से कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्ट से किया जायेगा।

23. कॉनफैड द्वारा बिल प्रस्तुत करने के दिवस से ही प्राप्ति रसीदों से सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये दस कार्य दिवस की अवधि में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

24. कॉनफैड को कॉग्बो पैकेट का भुगतान दिशा निर्देश, वित्तीय नियमों एवं विहित प्रक्रिया की पालना की करते हुये किया जाये।

25. कॉनफैड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री मानदण्डानुसार नहीं होने अथवा बजन में कम पराये जाने एवं समय पर आपूर्ति नहीं होने पर आरतीपीपी नियमों एवं सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम, निर्देशों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

26. 01 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि में नव प्रवेशी विद्यार्थियों की तिथिवार/ विद्यालयवार सूचना तीन दिवस में विभाग को भिजवाई जाये। अतः निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित की जाये ।

भवदीय

आयुक्त
मिड डे मील