कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक: शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर./2021-22 दिनांक 19-8-21
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक मुख्यालय)
विषय : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस. टी. डी.आर (एफडीआर) के रूप में प्रोत्साहन योजना के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश |
राज्य सरकार के पत्रांक प. 1 ( 17 ) शिक्षा-1/2007, जयपुर दिनांक 14.12.2007 एवं दिनांक 19.12.2007 तथा राज्य सरकार के पत्रांक प.1 (14) शिक्षा – 1 / 2008 दिनांक 20.10.2008 एवं दिनांक 08.12.2008 के अनुसार राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा – a उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट- एस. टी. डी. आर) योजना संचालित की जा रही है। कक्षा 10 में न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंको से उतीर्ण कर सत्र 2021-22 राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000/- रूपये की एस.टी.डी.आर पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है। तथा कक्षा 12 में न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंको से उत्तीर्ण कर सत्र 2021-22 किसी स्नातक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली छात्रा को 4000/- रुपये की एस. टी. डी. आर. तीन वर्ष की अवधि के लिए देय है। छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के उपरान्त ही राशि आहरित की जा सकेगी अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तान्तरित हो जायेगी। इसकी पात्रता एंव शर्ते निम्नानुसार है:
पात्रता
- शैक्षिक सत्र 2018-19 में किसी बालिका ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उत्तीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2020-21 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 10 उतीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2021-22 में किसी राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 में नियमितं अध्ययनरत हो ।
- किसी बालिका ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उतीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2020-21 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2021-22 में किसी राजकीय / गैर राजकीय महाविद्यालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षा में नियमित अध्ययनरत हो ।
कक्षा | राशि रूपयो में | एफडीआर की न्यूनतम सीमा |
XI | 2000/- | 05 Year |
स्नातक प्रथम के लिए | 4000/- | 03 Year |
सामान्य शर्ते
1. छात्रा को किसी कारण से स्नातक करने से पूर्व मध्य में पढाई अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से 3 वर्ष तक अधिक अवधि में भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर एस. टी. डी. आर. की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात भी यदि छात्रा स्नातक परीक्षा उतीर्ण नहीं कर पाती है तो एस. टी. डी. आर. पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। सभी स्नातक पाठयक्रम यथा अकादमिक / व्यावसायिक, राजकीय / गैर राजकीय, सभी महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर योजना का लाभ देय होगा।
2. छात्रा को एस. टी.डी.आर. स्वयं और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय) के संयुक्त नामों से बनवाकर सुपुर्द की जायेगी।
3. छात्रा निर्धारित अवधि में स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के बाद स्वयं और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक – मुख्यालय) के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही एस. टी. डी. आर. का भुगतान प्राप्त कर सकेगी।
4. छात्रा द्वारा एस. टी. डी.आर. का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में नवीनीकरण करने के लिए इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय) को प्रस्तुत करना होगा।
5. छात्रा की एस. टी. डी. आर. उसके गृह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय) द्वारा बनवायी जायेगी तथा इसके लिए वहा कभी भी उपस्थित होने पर छात्रा को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. विद्यालय के संस्था प्रधान को छात्रा का पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र एवं छात्रा की एक अतिरिक्त फोटो को प्रपत्र – 1 (अ एवं ब) में सुचना भरकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक – मुख्यालय) में जमा करवानी होगी।
7. छात्राओं को एस. टी. डी. आर. एस. बी आई बैंक की शाखा से दिनांक 23.01.2008 को जारी मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग की शर्तों के अनुसार ही बनवाई जा कर दी जावेगी ।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय को रजिस्टर में प्रपन्न – 1 (अ एवं ब) के अनुसार के सूचनाएं संकलित कर एवं इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस. टी. डी. आर. प्रदान करने हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव प्रपत्र 2 में तैयार करके दिनांक 31.09.2021 तक संकलित सूचना प्रपत्र- 1 ( अ एवं ब) एवं प्रपत्र 2 में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें |
9. अभिलेख में समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ मूल एस. टी. डी. आर. की फोटो प्रति संलग्न करें।
10. प्रति वर्ष समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र एक साथ नत्थी कर सुरक्षित रखें तथा बाईडिगं करवा ले।
11. समस्त कार्यवाही इस प्रकार से करें जहा तक हो सके कि छात्राओं को जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़े।
12. इस योजना की पंजिका पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में स्थाई पंजिका 2021-22 अंकित करें तथा आगामी सत्रों के लिए समस्त प्रसारित निर्देशों की फोटो प्रतियां नाथी कर नई पंजिका प्रारम्भ करें। इस योजना को समस्त संस्था प्रधानों को प्रसारित करते हुए स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में निशुल्क समाचार के रूप में एंव अन्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। ताकि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।
संलग्न :- आवेदन पत्र एवं प्रपत्र – 1 ( अ एवं ब), 2
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
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